सारंगढ़/बरमकेला,
श्रीमती ममता साहू आत्मजा श्री किशोरचंद साहू उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम- बिलाईगढ अ, थाना सरिया तहसील बरमकेला जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने बताया कि उसका विवाह हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 19/04/2022 को ग्राम – बिलाईगढ़ अ. में योहान उर्फ किशन साहू आ. मनोहर लाल साहू निवासी ग्राम – कंचनपुर ब, बरमकेला तहसील बरमकेला जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात् ममता अपने ससुराल, ग्राम- कंचनपुर ब में चली गई । विवाह के पूर्व ममता को ससुराल वाले उसे शादी की खरीदारी के लिए बिलासपुर लेकर गये थे। खरीदारी के पश्चात् हमलोग कोरबा आये थे। कोरबा में उसकी डेढ़ सास – मीरा साहू का घर है, उनके घर में उसकी सास और डेढ़ सास द्वारा ममता से यह पूछ गया कि दहेज में क्या-क्या लाऊंगी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मुझसे मेरी सास और डेढ़ सास के द्वारा दहेज के संबंध में बात किया जा रहा है। मैं चुप थी तो उनके द्वारा मुझे कहा गया कि मैं दहेज में रानी हार और ए. सी. लेकर आऊं मैं वापस आकर अपने माता-पिता से इस संबंध में बात किया और मेरी सास एवं डेढ़ सास द्वारा दहेज के मांग के बारे में बताया तो मेरे माता-पिता भी परेशान हो गये क्योकि मेरे शादी का कार्ड मेहमानों को दिया जा चुका था और अगर मेरा शादी रुक जाता तो समाज में हमारा बेईज्जती होता. यह सोचकर मेरे माता-पिता ने मेरी शादी योहान उर्फ किशन के साथ कर दी। शादी के पश्चात् ममता ससुराल गई. मुझे शादी में ए.सी. मेरे माता-पिता द्वारा नहीं दिया गया था मेरे ससुराल पहुंचने के तुरंत बाद ए.सी. के लिए मेरी डेढ़ सास और सास ने ताना मारना प्रारम्भ कर दिये। मेरे माता-पिता ने शादी में उपहार स्वरूप बैगेनार कार दिया गया था जो मेरे पति योहान उर्फ किशन को पसंद नहीं था मेरे ससुराल वाले एक राय होकर मेरे उपर दबाव बनाने लगे कि मैं अपने पिता से ए.सी. और बैगेनार कार के स्थान पर स्वीप्ट कार और ए.सी. स्वीप्ट कार न दिये जाने की स्थिति में 6,00,000/- रूपये नगद लेकर आऊं । मैंने अपने ससुराल वाले को बहुत समझाने का प्रयास किया कि मेरे माता-पिता ने विवाह में अपने क्षमता से ज्यादा उपहार दिया गया है। मेरे माता-पिता के लिए वर्तमान में संभव नहीं है कि वे लोग, आप लोगों को ए.सी. और महंगी कार फिर से दे या उसके स्थान पर 6,00,000/- रूपये नगद आप लोगों को दे। मेरे द्वारा मना करने पर मेरे ससुराल वालो का व्यवहार मेरे प्रति एकदम से बदल गया और मुझे मेरे पति योहान उर्फ किशन, सास – सूर्यकांती, डेढ़ सास-मीरा, डेढ़ सास के पति वेदप्रकाश एवं ससुर – मनोहर लाल प्रताड़ित करना प्रारम्भ कर दिये। वे लोग मुझे बात-बात पर गाली-गलौच करते थे छोटी-छोटी बात पर मेरा पति शराब पीकर मेरे उपर हाथ उठा देता था। मेरे हर काम में मिननेक निकालते थे में इस प्रत्याशा में सबकुछ सहन करती रही कि धीरे-धीरे सब ठीक हो जायेगा, परन्तु दहेज की मांग को लेकर मुझे प्रताड़ित किया जाना जारी रहा। मेरे पति योहान उर्फ किशन शादी के समय फायरमैन के पद पर रायगढ़ नगर सेना में पदस्थ थे। मेरे पति दिनांक 07/06/2022 को मुझे रायगढ़ में लेकर आ गये तथा हम लोग पंजरी प्लांट रायगढ़ में किराये के मकान में निवास करने लगे। रायगढ़ में मेरे पति रोज शराब पीकर आ जाते थे। रायगढ़ के मकान में भी मेरे पति द्वारा मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था मुझे बात-बात पर मेरे पति द्वारा गाली-गलौच किया जाता था और हमेशा दबाव बनाया जाता था कि मैं अपने पिता से 6,00,000/- रूपये अपने पति के लिए लेकर आंऊ, जिस दिन मेरे सास-ससुर, डेढ़ सास एवं उनके पति हमारे घर आते थे उस दिन मुझे और ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। मैं जैसे-तैसे प्रताड़ना को सहन कर रही थी।जब मुझे ससुराल वालों द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किया जाने लगा तथा प्रताड़ना मेरे सहन शक्ति से बाहर हो गया तो मैं दिनांक 30/06/2022 को रथ उत्सव के बहाने अपने मायके चली गई और मायके में जाकर अपने माता-पिता को मुझे दिये जा रहे प्रताड़ना के संबंध में बताया, तब मेरे माता-पिता द्वारा दिनांक 13/07/2022 को मेरे घर में सामाजिक बैठक बुलाया गया। जिसमें मित्रभानु ईश्वर प्रसाद, तिरथ प्रसाद साहू, हेमसागर पटेल, सरपंच पति शिव प्रसाद चौहान, मिनकेतन साहू, ठाकुरसिंह पटेल, किशन साहू, मनोहर साहू, मीरा साहू, सुर्यकांती साहू, वेदप्रकाश, रामरतन, इत्यादि उपस्थित रहे। उपरोक्त बैठक में मेरे पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर मुझे प्रताड़ित किये जाने की बात को स्वीकार किया तथा भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा बोलकर मुझे रायगढ़ लेकर आया। चूंकि नया-नया शादी था मैंने भी अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए मेरे पति योहान उर्फ किशन के साथ रायगढ़ आ गई, परन्तु रायगढ़ आने पर मुझे मेरे पति के द्वारा और ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा और दिनांक 28/08/2022 को मेरे पति द्वारा मुझे 6,00,000/- रूपये की मांग को लेकर मार-पीट किया गया तथा मेरे माता-पिता को बुलाकर मुझे मायके भागा दिया। उक्त दिनांक से मैं अपने मायके में निवासरत हूं। मेरे पति योहान उर्फ किशन, मेरी सास सूर्यकांती, डेढ़ सास-मीरा, डेढ़ सास के पति वेदप्रकाश एवं ससुर मनोहर लाल के द्वारा मुझे 6,00,000/- रूपये की दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया, जो अपराध की श्रेणी में आता है। ममता साहू के आवेदन पर बरमकेला थाना में आरोपियों योहान उर्फ किशन, सास सूर्यकांती, डेढ़ सास-मीरा, डेढ़ सास के पति वेदप्रकाश एवं ससुर मनोहर लाल के खिलाफ भादवि 498ए तथा 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
फोटो–बरमकेला थाना का फाइल फोटो लगाना है।