
पारिवारिक बंटवारा के बिना ही पैतृक भूमि को बेचने के मामले में न्यायालय ने किया जमीन राजिस्ट्री को निरस्त !
15 लोगो को विक्रय किया गया भूमि हुआ शून्य घोषित?
सारंगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 2 भोजपुर का है मामला,
जिसने भूमि खरीदा उसने 14 लोगो को बेचा,
अब सभी की जमीन की राजिस्ट्री हुई निरस्त?
अवैध रूप से प्लाट काटकर बेचा गया था भूमि?
पैसा वापस लेने खरीददार चक्कर काट रहे है जमीन दलालो कें?
सारंगढ़,
सारंगढ़ के वार्ड क्रमांक 2 मे स्थिति पारिवारिक भूमि का बंटवारा हुए बिना ही उसको अन्य व्यक्ति को विक्रय करना तथा उस अन्य व्यक्ति के द्वारा 14 लोगो को भूमि का विक्रय करने के एक मामले में सारंगढ़ के प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश वर्ग-1 पारूल श्रीवास्तव ने सभी जमीनो की राजिस्ट्री निरस्त करने का फैसला दिया है। इस फैसले के बाद से अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालो भू-माफियाओ के बीच हड़कंप मच गया है। सूत्र बताते है कि वादग्रस्त भूमि को छुपाते हुए अवैध रूप से 14 लोगो को मोटी रकम लेकर जमीन बेचने वाले भू-माफिया के पास पिड़ित उपभोक्ता पैसे वापस लेने के लिये दर-दर भटक रहे है।
इस संबंध में न्यायालयीन सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार महावीर केशरवानी, उम्र-40 वर्ष, पिता-श्री रामकृष्ण केशरवानी, निवासी बनियापारा, तहसील-सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) के द्वारा माननीय प्रथमश्रेणी व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद क्रं० 26 अ , 2017 दिनांक 27 नवंबर 2017 को वाद दायर किया गया जिसमें दावा किया गया कि ग्राम भोजपुर, प०ह०नं० 22, तहसील सारंगढ़, वर्तमान जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) में स्थित भूमि कुल खसरा नंबर 16 कुल रकबा 4.516 हेक्टेयर कृषि भूमि के 1,5 हिस्से पर स्वत्व की घोषणा, उसके विभाजन, विक्रय पत्र दिनांक 16,06,2016 को निरस्त करने की मांग किया गया था। इस वाद के अनुसार उक्त भूमि पर उसका अधिकार है तथा उसको छोड़कर परिवार के शेष लोगो के द्वारा उक्त भूमि को अंजनी पटेल, उम्र-22 वर्ष, पिता-श्री शिवनारायण पटेल, निवासी ग्राम सिरली, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, (छ०ग०) हालमुकाम निवासी-देवरी रोड कुरुद आटा चक्की के पास बिलासपुर, वार्ड नंबर 12 बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ०ग०) को विक्रय कर दिया गया। जबकि पारिवारिक और पैतृक इस भूमि का बंटवारा अभी नही हुआ है।वही 16 जून 2016 को इस भूमि को रामकृष्ण केशरवानी, उम्र 65 वर्ष, कपिल केशरवानी, उम्र 32 वर्ष, मंजूलता केशरवानी, उम्र 38 वर्ष, मनीषा केशरवानी, उम्र 35 वर्ष के द्वारा प्रार्थी महावीर केशरवानी के बिना ही अंजनी पटेल, उम्र-22 वर्ष के पक्ष मे विक्रय करते हुए राजिस्ट्री संपन्न करा दिया गया। अंजनी पटेल ने उक्त भूमि को अन्य लोगो को टुकड़ो मे विक्रय कर दिया। पारिवारिक और पैतृक भूमि को हिस्सेदार के बिना सहमति के ही अन्य को विक्रय करने के इस चर्चित मामले में प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय में व्यवहार न्यायाधीश पारूल श्रीवास्तव के द्वारा 7 फरवरी को आदेश पारित किया गया कि अंजनी पटेल के पक्ष मे किया गया भूमि विक्रय अवैध है तथा राजिस्ट्री को शून्य किया गया है। साथ ही अंजनी पटेल के द्वारा इसको विभिन्न 14 लोगो को किया गया विक्रय आलेख भी शून्य घोषित कर दिया गया है। सूत्रो से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस आदेश के जारी होने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। वही पूरे मामले मे जिन 14 लोगो ने जमीन खरीदी किया था उनके द्वारा भू-माफियाओ और दलालो का चक्कर काटा जा रहा है जिन्होने उक्त भूमि दिलवाया था। पैसे वापसी की मांग करते हुए लगातार बैठको का दौर चल रहा है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रामकृष्ण केशरवानी, (उम्र 65 वर्ष) का जयेष्ठ पुत्र महावीर केशरवानी (उम्र 40 वर्ष) कनिष्ठ पुत्र कपिल केशरवानी (उम्र 32 वर्ष) और दो बहन मंजूलता केशरवानी (उम्र 38 वर्ष) तथा मनीषा केशरवानी (उम्र 35 वर्ष) के नाम पर ग्राम भोजपुर, प०ह०नं० 22, तहसील सारंगढ़, वर्तमान जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) में स्थित भूमि कुल खसरा नंबर 16 कुल रकबा 4.516 हेक्टेयर कृषि भूमि संयुक्त रूप से स्थित था। इसका विभाजन को लेकर शेष 4 ने एक राय होकर महावीर केशरवानी को अलग करते हुए कुछ भूमि को अंजनी पटेल, उम्र-22 वर्ष, पिता-श्री शिवनारायण पटेल, निवासी ग्राम सिरली, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, (छ०ग०) हालमुकाम निवासी-देवरी रोड कुरुद आटा चक्की के पास बिलासपुर, वार्ड नंबर 12 बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ०ग०) को विक्रय कर दिया गया। जिसमे अपना हिस्से का दावा करते हुए किया गया विभाजन को गलत बताते हुए प्रार्थी महावीर केशरवानी ने वाद दायर किया था। जिसमें महावीर केशरवानी के पक्ष मे माननीय प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय ने फैसला दिया तथा वादग्रस्त भूमि के विक्रय को शून्य घोषित कर दिया।
अंजनी पटेल ने कैसे बेचा था जमीन?
इस संबंध मे सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार रामकृष्ण वैगरह के नाम पर पैतृक भूमि का एक हिस्सा को अंजनी पटेल, उम्र-22 वर्ष, पिता-श्री शिवनारायण पटेल, निवासी ग्राम सिरली, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, (छ०ग०) हालमुकाम निवासी-देवरी रोड कुरुद आटा चक्की के पास बिलासपुर, वार्ड नंबर 12 बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ०ग०) ने खरीदा था। उसको उन्होने 14 लोगो को बेच दिया। चूंकि अंजनी को विक्रय किया गया भूमि को ही माननीय न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया इस कारण से अंजनी के द्वारा विक्रय किया गया भूमि भी शून्य घोषित हो गई। अर्थात 14 लोगो के द्वारा खरीदी किया गया भूमि शून्य घोषित हो गया। इस मामले मे सबसे मजेदार बात यह है कि अंजनी पटेल के नाम पर भूमि को भू-माफियाओ के द्वारा बेचा गया तथा दलालो के द्वारा भूमि राजिस्ट्री को संपन्न कराया गया है। ऐसे मे अब जमीन खरीदने वाले भू-माफियाओ के चक्कर काट रहे है। बताया जा रहा है कि अपना पैसा वापस मांगने के लिये प्रतिदिन जमीन खरीददार भू-माफिया राजेश और संजय के पास दौड़ लगा रहे है। किन्तु ऊपरी न्यायालय मे अपील करने का भरोसा दिलाकर पिड़ितो को घुमाया जा रहा है।
कौन-कौन है इस जमीन के खरीददार?
इस संबंध मे माननीय न्यायालय से मिली नकल दस्तावेज के अनुसार जिन लोगो ने इस वादग्रस्त भूमि की खरीदी किया था उनके नाम निम्न है:-
1. श्रीमती पुनम देवी भारद्वाज, उम्र-30 वर्ष, पति-श्री मुकेश भारद्वाज, निवासी ग्राम दहिदा, तहसील-सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०)
2. अक्षय नायक, उम्र-22 वर्ष, पिता-श्री राजेश नायक, निवासी-वार्ड नंबर 13, बीडपारा, तहसील-सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०)
3. श्रीमती रेणु अग्रवाल, उम्र-37 वर्ष, पति-श्री राजकुमार अग्रवाल, निवासी ग्राम सालर, तहसील-सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०)
4. श्रीमती अंजना धेरही, उम्र-41 वर्ष, पति-श्री राजेश कुमार धेरही, निवासी ग्राम खुरसी, तहसील-सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०)
5. श्रीमती मंजूलता चंद्रा, उम्र-35 वर्ष,पति-श्री शत्रुघ्न चंद्रा, निवासी-ग्राम बरदुला, पो० उच्चभिट्ठी, तह०-सारंगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ०ग०)
6. श्रीमती प्रमिला चंद्रा, उम्र 32 वर्ष,पति-श्री हेमचरण चंद्रा, निवासी-ग्राम रजगामार रोड, रिसदी, कोरबा, जिला कोरबा (छ०ग०)
7. रमेश कुमार पटेल, उम्र-34 वर्ष,पिता-श्री भगवानो पटेल, निवासी ग्राम सिंगारपुर, पो०- बेंगची, तह० बरमकेला, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ०ग०)
8. धर्मेन्द्र चंद्रा, उम्र 49 वर्ष,पिता- श्री डोरीलाल चंद्रा, ग्राम पोस्ट पासीद, तह० सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०)
9. शिवकुमार बंजारे, उम्र-35 वर्ष,पिता – श्री गंगाप्रसाद बंजारे, निवासी-ग्राम बरदुला, पो० उच्चभिट्ठी, तह०-सारंगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ (छ०ग०)
10. श्रीमती कुमारी टंडन, उम्र 42 वर्ष, पति-श्री अनिल कुमार टंडन, निवासी ग्राम धनगांव, तह० बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ०ग०)
11. अजय कुमार पटेल, उम्र 33 वर्ष,पिता – श्री मधुसूदन पटेल, निवासी-ग्राम भेलवाटिकरा, पो०-उर्दना, जिला रायगढ़ (छ०ग०)
12. श्रीमती अंजली पटेल, उम्र 30 वर्ष,पति-श्री अजय कुमार पटेल, निवासी ग्राम भेलवाटिकरा, पो०-उर्दना,जिला रायगढ़ (छ०ग०)
13. रमेश कुमार साहू, उम्र 33 वर्ष, पिता- श्री लखनलाल साहू, निवासी-ग्राम कपिस्दा, पो० उच्चभिट्ठी, तह०-सारंगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ(छ०ग०)
14. रामपुकार साहू, उम्र 25 वर्ष, पिता- श्री दुखीराम साहू, निवासी ग्राम पो०-छोटे खैरा, तह०-सारंगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ (छ०ग०)