
गौ हत्या करने वाले आरोपियो की निचली अदालत में जमानत अर्जी निरस्त, अब जाना होगा हाईकोर्ट,
अधिवक्ता राकेश शुक्ला की संवेदनशीलता से गौहत्या के आरोपियो का जमानत आवेदन खारिज,
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़
दिनांक 24/09/2025 सारंगढ़ मोची पारा के शिवा पिता भीखमलाल व अन्य लोगों द्वारा कुम्हारपारा मुक्तिधाम सारंगढ़ के पास गौ वध कर मांस भक्षण की सूचना पर गौ सेवकों द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल पर देखा और पाया कि मिली सूचना सही है उक्त अपरोधियो ने एक गर्भवती गौ माता कों नवजात बछड़े के साथ हत्या कर गौ मांस काटते पाया, और तत्काल इसकी सूचना सारंगढ़ पुलिस थाना प्रभारी श्री कामिल हक व संवेदनशील पुलिस अधीक्षक श्री अंजनेय वार्ष्णेय को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर सारंगढ़ पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच कर जांच कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराध क्रमांक 0492 दर्ज कर आरोपी को रिमांड पर भेज दिया।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता चन्द्रशेखर जाटवर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जिसका पूरजोर विरोध रिपोर्टकर्ता की और से उनके अधिवक्ता राकेश कुमार शुक्ला ने किया व माननीय न्यायालय के समक्ष अपना तर्क रखा। अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता श्री नेताम ने जमानत संवेदनशील मामले में जमानत का विरोध किया। उक्त पक्षों के तर्क सुनने के बाद माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय ने आरोपीयों का ज़मानत आवेदन निरस्त कर दिया।
उक्त निर्दोष,निरह गर्भवती गौ माता के आरोपीयों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के
अदालत से जमानत आवेदन निरस्त होने पर आरोपी के अधिवक्ता जाटवर द्वारा पुनः अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अदालत में अपील कर जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर रिपोर्टकर्ता की ओर से भगवान परशुराम सेवा समिति सारंगढ़ के अध्यक्ष अधिवक्ता/नोटरी राकेश कुमार शुक्ला द्वारा जघन्य गौ वध के आरोपी के ज़मानत दिये जानें का पूरजोर विरोध कर अपना तर्क रखा। विशेष लोक अभियोजक प्रफुल्ल तिवारी जी ने जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए अपना तर्क रखा व जनमानस की धार्मिक भावनाएं आहत होने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाने का दलीलें दी।उभय पक्षों के तर्क व दलीलें सुन कर माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधिका सैनी की अदालत ने आरोपीयों की जमानत याचिका खारिज कर दिया।