
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरकारी स्कूल में मनमानी करने वाले दो प्रधानपाठक पर गिरी निलंबन की गाज! सारंगढ़ टाईम्स में छपी खबर का हुआ असर,
बिलाईगढ़ ब्लाक के है दोनो प्रधान पाठक,
डीईओ जे.आर.डहरिया की त्वरित कार्यवाही,
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले मे सरकारी स्कूल में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये जिला प्रशासन अब सख्त मूड में आ गया है। ड्यूटी समय शराब के नशे मे मदहोश रहने वाले तथा पत्नी केपंचायत चुनाव हारने पर बच्चो के दाखिल खारिज पंजी में छेड़छाड़ करने वाले प्रधानपाठक को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। सारंगढ़ टाईम्स में छपी खबर के बाद हरकत में आया जिला शिक्षा अधिकारी ने लापरवाही करने वाले सरकारी शिक्षक-शिक्षिकाओ को कड़ा संदेश इस कार्यवाही के माध्यम से दिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय सरपंच ग्राम पंचायत चिचोली जनपद
पंचायत बिलाईगढ़ के शिकायत पत्र तथा दैनिक समाचार पत्र सारंगढ़ टाईम्स मे प्रकाशित खबर दिनांक 04.08.2025 के अनुसार कुशल प्रसाद जाटवर प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला सलौनी खुर्द, वि.ख. बिलाईगढ़ के विरूद्ध शासकीय कार्य मे लापरवाही, विद्यालय समय का पालन नहीं करने, दाखिल खरिज मे लिपिकीय त्रुटि करने, विद्यार्थियों के साथ मारपीट व अभद्रव्यवहार, जनपद पंचायत चुनाव मे अपनी पत्नी के हार के वजह से विद्यालयीन क्रियाकलापो पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के संबंध मे शिकायत प्राप्त हुआ है। तत्संबंध मे जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मे श्री जाटवर के विरूद्ध विद्यालयीन समय का पालन नहीं करने, विद्यार्थियों से मारपीट करने, विद्यालय परिसर मे धुम्रपान करने तथा दाखिल खारिज मे सुधार करने जैसो कृत्यो की पुष्टि होना पाया गया है।
श्री जाटवर का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 23 के विपरीत है तथा शासकीय सेवा शर्तों के प्रति लापरवाही व अनुशासहीनता को प्रदर्शित करता है। अस्तु कुशल प्रसाद जाटवर, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सलौनी खुर्द, वि.ख. बिलाईगढ़, को उक्त कृत्य हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उक्त निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ नियत किया जाता है।
वही एक अन्य मामले में कार्यालय सरपंच ग्राम पंचायत मिरचीद जनपद पंचायत
बिलाईगढ़ के शिकायत पत्र तथा दैनिक समाचार पत्र सारंगढ़ टाईम्स में प्रकाशित खबर दिनांक 07.08.2025 के अनुसार गेंदलाल अमलीवार प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला उपरपारा मिरचीद वि.ख. बिलाईगढ़ के विरूद्ध शासकीय कार्य में लापरवाही, विद्यालय समय का पालन नहीं करने, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने, मद्यपान करने, विगत दो वर्ष के शाला अनुदान राशि में वित्तीय अनियमितता, शाला अवलोकन पंजी 2024-25 को गायब करना तथा शाला समय मे सोए रहने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। संकुल प्राचार्य शास.उ.मा.वि. नगरदा वि.ख. विलाईगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 07.01.2025 से लगातार अनुपस्थित रहे, प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 21.04.2025 के अनुसार 05.04.2025 के लगातार अनुपस्थित रहे। साथ ही स्थानीय दैनिक समाचार पत्रिका सारंगढ़
टाईम्स में प्रकाशित खबर में आप शाला समय मे सोए हुए दिखाई दे रहे है।
अनुपस्थिति के संबंध में श्री अमलीवार द्वारा दिनांक 19.07.2025 को प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नही पाया गया है। अतएव गेंदलाल अमलीवार प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला उपरपारा मिरचीद वि.ख. बिलाईगढ़ का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 23 के विपरीत है तथा शासकीय सेवा शर्तों के प्रति लापरवाही व अनुशासहीनता को प्रदर्शित करता है।अस्तु श्री गेंदलाल अमलीवार प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला उपरपारा मिरचीद वि.ख. बिलाईगढ़ को उक्त कृत्य हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम १ (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उक्त निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ नियत किया जाता है।