जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

सारंगढ़ नगर पालिका में नये सिरे से हो सकता है वार्डो का परिसीमन? 20 वार्ड होने की संभावना

सारंगढ़ नगर पालिका में नये सिरे से हो सकता है वार्डो का परिसीमन? 20 वार्ड होने की संभावना


2026 के अंत में होगा पालिका चुनाव, लेकिन परिसीमन और आरक्षण होगा अभी
वार्डों के परिसीमन के लिए आदेश जारी,
सभी कलेक्टर्स को जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
सारंगढ़,
सारंगढ़ नगर पालिका मे नये सिरे से वार्डो का परिसीमन जल्द हो सकता है। भले ही सारंगढ़ नगर पालिका का चुनाव दिसंबर 2026 मे प्रस्तावित है किन्तु प्रदेश के सभी कलेक्टरो को भेजे पत्र मे सभी नगरीय निकायो मे नये सिरे से परिसीमन और आरक्षण अगस्त तक हो जायेगा। इस परिसीमन और आरक्षण की जद मे सारंगढ़ नगर पालिका भी आयेगा। जानकारो की माने तो सारंगढ़ के वार्डो में जनसंख्या और मतदाताओ की संख्या के साथ-साथ क्षेत्रफल के मामले मे औसत संख्या में काफी विसंगतिया है और नये सिरे से होने वाले परिसीमन में यह विसंगति दूर हो सकती है। जानकारो की माने तो यहा पर 20 वार्ड का प्रस्ताव पूर्व में भी गया था और फिर से वार्डो की संख्या बढ़ाने के लिये प्रस्ताव भेजा जा सकता है। 2020 में जब परिसीमन और वार्डो की संख्या का मामला आया था तब तात्कालिक विहित प्राधिकारी नगर पालिका सारंगढ़ ने यथावत रखने का पत्र भेजकर सारंगढ़ नगर पालिका मे वार्डो की संख्या तथा परिसीमन को लेकर यथास्थिति का प्रस्ताव भेज दिया था। कोरोना काल होने के कारण प्रदेश सरकार भी इस पर कुछ सुनवाई नही किया था। किन्तु आसन्न अगस्त में होने वाले परिसीमन और वार्ड की संख्या में बढ़ोत्तरी होने की पूर्ण संभावना है।
साल 2023 के आखिरी महीने में विधानसभा और फिर साल 2024 की शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव से पहले प्रदेश के सभी शहरों के वार्डों का जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन किया जाएगा। ज्यादा आबादी वाले वार्डों के वोटर्स का पास की कम आबादी वाले वार्डों में समायोजन होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को वार्डों के परिसीमन करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में वार्डों के परिसीमन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि, प्रत्येक वार्डो की जनसंख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से वार्डो का परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन के बाद वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग ने कलेक्टर्स को नगरीय निकायों के वार्डो के परिसीमन की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न करने को कहा है, ताकि नगरीय निकाय चुनावों की समय-सीमा से पहले मतदाता सूची तैयार किया जा सके। भले ही इस प्रक्रिया मे सारंगढ़ नगर पालिका में चुनाव अभी नही होगा किन्तु परिसीमन और वार्डो की संख्या और आरक्षण का मामला को पूर्ण कर लिया जाता है। सारंगढ़ नगर पालिका का चुनाव 2021 के दिसंबर मे हुआ था और इसके अनुसार अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो नगर पालिका सारंगढ़ का चुनाव 2026 के दिसंबर में होगा।
नगर पंचायत सारंगढ़ के समय सें है 15 वार्ड?
सारंगढ़ नगरीय निकाय 1919 से अस्तित्व मे है किन्तु 1992 में मध्यप्रदेश शासन के वर्गीकरण के समय यह कम जनसंख्या के आधार पर नगर पंचायत हो गया। उस समय सारंगढ़ नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 15 हजार के आसपास थी। वही छत्तीसगढ़ के निमार्ण के बाद 2010 मे सारंगढ़ नगर पालिका का गठन हुआ किन्तु मामला माननीय उच्च न्यायालय में जाने और सही जवाब नही दे पाने के कारण से वापस नगर पालिका उन्नयन का आदेश निरस्त हो गया। जिसके कारण से 2016 तक सारंगढ़ नगरीय निकाय फिर से नगर पंचायत बनकर रह गया। वही 14 अक्टूबर 2016 को नगर पालिका सारंगढ़ का गठन को मंजूरी दिये जाने से सारंगढ़ नगरीय निकाय “नगर पालिका” का रूप धारण कर लिया। जिसमें भी प्रस्ताव अनुसार वार्डो की संख्या नही बढ़ी और नगर पंचायत के समय से चलते आ रहा 15 वार्ड ही रह गये। ऐेसे में 2021 के चुनाव में जब राज्य सरकार ने फिर से परिसीमन और वार्डो की संख्या के संबंध में प्रस्ताव चाहा तो कोरोना महामारी के बहाने विहित प्राधिकारी के द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया कि सारंगढ़ नगर पालिका में 15 वार्ड ही यथावत रह जाये। वही अब जब पूरे प्रदेश में नगरीय निकायो मे फिर से परिसीमन हो रहे है तब वार्डो की संख्या बढ़ाने और नये सिरे से वार्डो का परिसीमन करने का सुअवसर है। ऐसे मे सारंगढ़ नगर पालिका का परिसीमन और वार्ड संख्या मे बढ़ोत्तरी निश्चित दिख रही है।
क्या नगरीय निकाय की सीमा बढ़ेगी?
सारंगढ़ नगर पालिका की सीमा में क्या बढोत्तरी होगी? यह सवाल अभी चर्चा में है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के प्रथम कलेक्टर रहे डी.राहुल वेंकट ने नये जिले के शुभारंभ के समय संकेत दिये थे कि नगर पालिका सारंगढ़ के सीमावृद्धि करके कुछ ग्राम पंचायत को शामिल करके इसको उन्नयन किया जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी शासन को जिला प्रशासन ने प्रेषित नही किया है किन्तु दुर्गापाली, गोड़िहारी, पचपेड़ी, कोतरी-रेड़ा, दानसरा, अमेठी और चंदाई ग्राम पंचायतो को सारंगढ़ नगरीय सीमा में शामिल करके नगर पालिको को वृहद आकार दिया जा सकता है जो कि भविष्य मे जाकर नगर निगम का रूप धारण कर सकता है। चूंकि सारंगढ़ जिला मुख्यालय का स्वरूपधारण कर लिया है और सरकारी कार्यालयो तथा शासकीय अधिकारी-कर्मचारियो के लिये कार्यालय भवन और आवास की जरूरत वर्तमान नगरीय सीमा मे पूर्ण नही हो रही है ऐसे मे चंद ग्राम पंचायत को जोड़कर नगर निगम बनाकर इसको विस्तृत किया जा सकता है। किन्तु वर्तमान जिला प्रशासन इस मामले मे क्या कदम उठा सकता है? इसकी जानकारी फिलहाल नही है।

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