जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

सारंगढ़ : 4 साल से ड्यूटी से “गायब” रहने वाले सरकारी शिक्षक को डीईओ ने किया बर्खास्त

सारंगढ़ : 4 साल से ड्यूटी से “गायब” रहने वाले सरकारी शिक्षक को डीईओ ने किया बर्खास्त

सारंगढ़ : 4 साल से ड्यूटी से “गायब” रहने वाले सरकारी शिक्षक को डीईओ ने किया बर्खास्त

शास.प्राथमिक शाला नाचनपाली का मामला,
एल.पी.नायक को किया गया पद से बर्खास्त,

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के सारंगढ़ विकासखंड़ के शासकीय प्राथमिक शाला नाचनपाली मे पदस्थ सहायक शिक्षक
लक्ष्मी प्रसाद नायक 4 वर्षो से अपनी ड्यूटी से गायब रहे है। उनके खिलाफ लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण से
विभागीय जांच कराया गया किन्तु आज पर्यन्त तक लक्ष्मी प्रसाद नायक अपने कर्तव्य पर ना तो उपस्थित हुए और ना
ही विभागीय जांच मे किसी प्रकार से अपना पक्ष रखा जिसके बाद आज डीईओ जे.आर.डहरिया ने लक्ष्मी प्रसाद
नायक को सहायक शिक्षक के पद से बर्खास्त कर दिया।

इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के
द्वारा दिनांक 28.01.2025 को लक्ष्मी प्रसाद नायक, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला नाचनपाली,
विकासखण्ड सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के विरुद्ध दिनांक 14.09.2022 से निरंतर अनधिकृत अनुपस्थिति के
संबंध में विभागीय जांच संस्थित की गई। उक्त आदेश के तहत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़ को जांच
अधिकारी तथा मुकेश कुमार कुरें, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़ को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर
नियमानुसार जांच संपादित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके जांच प्रकरण में उपलब्ध
समस्त अभिलेखों, विभागीय जांच प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्राप्त द्वितीय चिकित्सकीय अभिमत
के समग्र परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि लक्ष्मी प्रसाद नायक दिनांक 14.09.2022 से बिना सक्षम प्राधिकारी की
विधिवत स्वीकृति के निरंतर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। उनका यह कृत्य मूलभूत नियम-18, छत्तीसगढ़ सिविल
सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-7 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के प्रासंगिक प्रावधानों
का स्पष्ट उल्लंघन है। परिणामस्वरूप यह सिद्ध होता है कि संबंधित शासकीय सेवक ने अपने शासकीय दायित्वों के प्रति
घोर उदासीनता, कर्तव्यविमुखता एवं सेवा अनुशासन का गंभीर उल्लंघन किया है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, उपलब्ध अभिलेखों, विभागीय जांच प्रतिवेदन,
आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्राप्त द्वितीय चिकित्सकीय अभिमत पर सम्यक विचारोपरांत, प्रचलित
नियमों/प्रशासनिक निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में डीईओ जे.आर.डहरिया द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण
तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10 (नौ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी प्रसाद नायक, सहायक
शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला नाचनपाली, विकासखण्ड सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को (छ.ग.) को सहायक
शिक्षक के पद से बर्खास्त कर दिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://sarangarhtimes.in/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-31-180014.png
Back to top button