छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति से महिलाओं में हर्ष-
विलास तिहारू सारथी
बरमकेला। महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बरमकेला, अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य विलास तिहारूराम सारथी ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भुपेश बघेल जी की सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति-2023-28 तैयार की है। सरकार का मकसद है कि राज्य की महिलाओं की सहभागिता उद्यम में हो, वे आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने। इसके लिए 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक वित्तीय ऋण सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही कई अन्य तरीकों से रियायत, सहायता और छूट प्रदान की जाएगी। नीति का उद्देश्य विभिन्न प्रकार से आप समझ सकते हैं। महिला उद्यमिता नीति बनाने के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रचलित औद्योगिक नीति 2019-24 के उद्देश्य के तहत महिलाओं की आर्थिक उन्नति और आर्थिक सशक्तीकरण का क्रियान्वयन किया जाए। महिलाओं में उद्यमिता कौशल का सृजन करना, ताकि महिलाएं खुद
उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने के साथ रोजगार प्रदाता की भूमिका निभा सकें। कृषि संबंधी सहायक उद्योग,
व्यावसाय, कुटीर उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने रणनीति तैयार की है, जिसमें महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाएं, जिसमें अनुदान, छूट एवं रियायतें भी शामिल होंगी। राज्य के सभी जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों में महिला उद्यमिता प्रकोष्ठ की स्थापना के साथ ही विभाग के पोर्टल में महिला उद्यमिता से संबंधित सभी प्रोत्साहन प्रदान करने वाली जानकारी मिल जाएगी। सिंगल विंडो में प्रत्येक प्रकरण का स्थान पर सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराई
पंजीकरण कर उन्हें यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। नीति के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण सेवा उद्यमों द्वारा पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, जिस में कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता हो एवं कार्बन फूटपिं्रट कम होता हो तो ऐसी प्रत्येक तकनीक पर मशीनरी लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम 30 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। परिवहन अनुदान मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्काें में भू-आवंटन पर भू-प्रीमियम में छूट
तकनीक पेटेंट के लिए व्यय राशि का 65 प्रतिशत या 12 लाख तक की छूट मिलेगी। मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा। कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी होने की स्थिति में महिलाओं की 51 50 लाख तक की प्रतिशत अशधारिता होनी चाहिए। महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन पात्र उद्यमों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने मुख्यमंत्री युवा संस्थाओ. बैंक के माध्यम से विभाग द्वारा स्वरोजगार योजना के अनुरूप वित्तीय वित्तीय सहायता (ऋण) उपलब्ध कराने
का प्रयास किया जाएगा। इसी नीति के तहत विनिर्माण उद्यम के लिए 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम के लिए 25 लाख, जाएंगे। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को व्यावसाय उद्यम के लिए 10 लाख रुपए दिए बैंको वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति की सुगमता एवं सहजता के लिए राज्य शासन द्वारा सोजीटीएमएस आई योजना के तहत देय गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क का मुगतान किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भुपेश जी के सरकार में विषेष तौर पर महिलाओं स्वावलंबन के लिए विभिन्न प्रकार के वुहद स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सरकार के इन कदमों से लाखों बहनों को लाभ होगा। उक्त बातें कांग्रेस की तेजतर्रार नेत्री और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती विलास तिहारू राम सारथी ने प्रेस के माध्यम से कही।