जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

सारंगढ़-बिलाईगढ जिला में दम तोड़ रहा है “सूचना का अधिकार” कानून ?

सारंगढ़-बिलाईगढ जिला में दम तोड़ रहा है “सूचना का अधिकार” कानून ?

सारंगढ़-बिलाईगढ जिला में दम तोड़ रहा है “सूचना का अधिकार” कानून ?

सूचना के अधिकार के तहत नही दिया जाता है यहा जानकारी?
सारंगढ़ ब्लाक में पदस्थ सरकारी शिक्षक के शैक्षणिक दस्तावेज शिक्षा विभाग में अनुपलब्ध?
सूचना के अधिकार में शिक्षा विभाग ने रिकार्ड में शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध नही होने का दिया जवाब?
सरकारी शिक्षक के नियुक्ति में फर्जीवाड़ा होने संबंधी आशंका से मांगा गया था शैक्षणिक दस्तावेज,
कलेक्टर से शिकायत के बाद भी कार्यवाही शून्य?
आवेदक की आशंका : बड़े स्तर पर किया गया है फर्जीवाड़ा!

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला में सूचना के अधिकार का कानून दम तोड़ता नजर आ रहा है। यहा पर सरकारी विभागो में सूचना के अधिकार तहत जानकारी नही दिया जाता है। जानकारी के नाम पर घुमाया जाता है और बिना आवेदक को बताये ही प्रकरण का नस्तीबद्ध कर दिया जाता है। सरकार भले ही इस कानून का कड़ाई से पालन करने का निर्देश देती है किन्तु सच्चाई यह है कि अधिकारियो की मनमर्जी से सूचना को अधिकार कानून सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला मे चलता है। जिस विभाग के अधिकारी नही चाहते है वहा यह कानून काम नही करता है। दरअसल पूरा मामला सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के सारंगढ़ ब्लाक मे शिक्षक वर्ग-2 के पद पर पदस्थ एक सरकारी शिक्षक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज का शिक्षा विभाग में ही उपलब्ध नही रहने की जानकारी से जुड़ा है। सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने के बाद भी इस संबंध मे जानकारी उपलब्ध नही कराया जा रहा है। आवेदक का आरोप है कि कथित शिक्षक के नियुक्ति मे शैक्षणिक योग्यता संबंधी फर्जीवाड़ा किया गया है?

इसलिये शिक्षा विभाग के कई अधिकारी इस मामले में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नही देकर
मामले को रफा-दफा करने में लगे है। आवेदक ने कलेक्टर जनदर्शन में भी मामले की शिकायत की है। दरअसल शिक्षक दिगंबर प्रसाद साहू वर्तमान में ग्राम बरभाठा स्कूल ब्लॉक सारंगढ़ जिला सारंगढ़
में पदस्थ है जिसका कीर्तिकान्त बघेल, जैजेपुर द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के समक्ष दिनांक 24-07-2024 को सूचना के अधिकार के तहत उनका शैक्षणिक दस्तावेजों का मांग किया गया था जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 02-09-24 को सेवा पुस्तिका में उक्त शिक्षक का दस्तावेज न होने के कारण दस्तावेज दे पाने में असमर्थता बताई गई, इसके पश्चात दिनांक 05-09-2024 को कीर्तिकान्त बघेल, जैजेपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ के समक्ष प्रथम अपील किया गया जिसमें एक महीना बीत जाने के पश्चात भी कोई जानकारी नहीं दिया गया महीने के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस जाकर जानकारी लेने से 10 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया इसके पश्चात भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई

फिर जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में जानकारी लेने पहुंचे तो लेटर से जानकारी भेजने की बात कही गई 8-10 दिन पुनः बीत जाने के पश्चात भी कोई जानकारी नहीं आया फिर से जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर जानकारी लेने से जानकारी प्राप्त हुआ की ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा हमारे प्रकरण को नस्तीबद्ध करने की बात कही गई है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा परंतु जिला शिक्षा अधिकारी को पुनः अवलोकन करने के लिए कहने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः अवलोकन करने पर वह गलत प्रतीत हुआ जिसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अमान्य करते हुए हमें 30-10-2024 तारीख को सुनवाई के लिए समय दिया गया जिसमें 30 तारीख को पुनः जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष पहुंचे जिसमे भी हमें कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं दिया गया। जिसके पश्चात् मेरे द्वारा कार्यालय बिलासपुर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग
बिलासपुर में उक्त शिक्षक के दस्तावेज़ उपलब्ध कराने व शिक्षक के दस्तावेज़ संबंध में जांच हेतु आवेदन दिनांक 11.11.2024 को दिया गया। जिसमें भी अब तक कोई जांच व कार्यवाही नहीं हुई है। कीर्तिकान्त बघेल, जैजेपुर ने बताया कि प्रकरण में 18 महीने से कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है न ही दस्तावेज़ प्राप्त हुआ है।

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