
ओडिशा से बाईक में गांजा ला रहे छिंद और साल्हे के युवको को 4-4 साल की कड़ी कैद,
50-50 हजार रुपए के अर्थदंड भी,
बरमकेला पुलिस के गिरफ्त में आये थे तस्कर
सारंगढ़,
सरहदी प्रान्त ओडिशा से गांजे के अवैध गांजा परिवहन करते रंगे हाथ पकड़ाए दो युवकों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर 4-4 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं, विशेष न्यायाधीश ने मुल्जिमों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित भी किया है।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार विगत 15 अक्टूबर 2020 की शाम तकरीबन साढ़े 6 बजे सुभाष चौक बरमकेला में सहायक उपनिरीक्षक अजय गोपाल अपनी टीम के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान ओडिशा मार्ग की तरफ से काला रंग के अपाचे मोटर सायकिल (क्रमांक-सीजी 13 एक्स 9925) में दो युवकों को आते देख पुलिस ने रोककर पूछताछ की तो उन्होंने अपना परिचय ग्राम छिंद निवासी जयराम साहू आत्मज ललित साहू (27 वर्ष) तथा ग्राम साल्हे में रहने वाले भूपेंद्र सिंह पिता मोहतिया साहू (20 साल) बताया। वर्दीधारियों ने बाईक चालक भूपेंद्र के पीछे ग्रे कलर का बैग लेकर बैठे जयराम की तलाशी ली तो बैग के भीतर गांजा से भरा 3 पैकेट बरामद हुआ। मोटर सायकिल सवारों से मादक पदार्थ पाए जाने पर पुलिस ने परिवहन संबंधी वैध कागजात मांगा तो वे दस्तावेज पेश करने की बजाए बगले झांकने लगे। फिर क्या, अवैध गांजा परिवहन का भंडाफोड़ होने पर वर्दीधारियों ने इलेक्ट्रॉनिक तराजू मंगाते हुए तीनों पैकेट्स का वजन कराया तो वह 1-1 किलो यानी कुल 3 किलोग्राम निकला। तदुपरांत, गांजा भरे पैकेट्स को सीलकर नमूना तैयार करने वाली पुलिस ने दोनों युवकों को 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए केस डायरी कोर्ट में पेश किया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला ने अवैध गांजा परिवहन से जुड़े इस प्रकरण में दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोप प्रमाणित होने पर जयराम साहू और भूपेंद्र सिंह को 4-4 वर्ष की कड़ी कैद तथा 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, नियत समय में अर्थदंड की राशि चुकता नहीं होने पर दोनों मुल्जिमों को 1-1 साल जेल में अतिरिक्त भुगतना होगा। इस प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवीविशेष लोक अभियोजक एलएन नंदे ने की।