जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

 250 लोगो ने 9.28 करोड़ की राशी ठगी करने वाला नारायण दास मानिकपुरी को आजीवन कारावास!

250 लोगो ने 9.28 करोड़ की राशी ठगी करने वाला नारायण दास मानिकपुरी को आजीवन कारावास!

 250 लोगो ने 9.28 करोड़ की राशी ठगी करने वाला नारायण दास मानिकपुरी को आजीवन कारावास!

पौने दो करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया,
सरसीवां के रोशनी फाउंडेशन द्वारा 9.28 करोड़ की ठगी मामले में मुख्य आरोपी नारायण दास मानिकपुरी
को आजीवन कारावास, लगाया गया 1.80 करोड़ जुर्माना
सरसीवां के सेमरिया गांव के नारायण मानिकपुरी ने “रोशनी फाउंडेशन” के नाम से एक निवेश योजना
चलाया,
250 लोगो ने 9 करोड़ से अधिक राशी की ठगी,
30 प्रतिशत ब्याज का लालच देकर किया था ठगी,

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में बहुचर्चित रोशनी फाउंडेशन ठगी प्रकरण में विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र कुमार जैन की अदालत ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए मुख्य आरोपी नारायण दास मानिकपुरी को आजीवन कारावास एवं 1.80 करोड़ के कठोर अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय उन सैकड़ों पीड़ित निवेशकों के लिए न्याय का उजास लेकर आया है, जिनसे करोड़ों रुपए यह कहकर वसूले गए थे कि उन्हें प्रतिमाह 30 प्रतिशत का रिटर्न और एक वर्ष पश्चात संपूर्ण मूलधन लौटाया जाएगा।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 27 जनवरी 2024 को अर्जुनलाल जांगड़े सहित
लगभग 27 पीड़ितों द्वारा थाना सरसींवा में की गई शिकायत के अनुसार सेमरिया गांव में नारायण मानिकपुरी ने “रोशनी फाउंडेशन” के नाम से एक निवेश योजना चलाई, जिसमें लोगों को चेक और नकद के माध्यम से धन निवेश के लिए प्रेरित किया गया। जब समयसीमा पूरी होने के बाद भी कोई भुगतान नहीं हुआ, तब मामला उजागर हुआ और विवेचना के दौरान यह सामने आया कि लगभग 250 लोगों से 9 करोड़ 28 लाख 5 हजार रुपए की ठगी की गई थी। पुलिस द्वारा की गई गहन और सटीक विवेचना में यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया कि यह एक पूर्वनियोजित, योजनाबद्ध और संगठित आर्थिक अपराध था, जिसमें मुख्य आरोपी के साथ-साथ अन्य सहयोगियों की भी सक्रिय भूमिका रही। अदालत ने मामले की गंभीरता, निवेशकों की आर्थिक क्षति तथा आरोपी की आपराधिक मानसिकता को ध्यान में रखते हुए मुख्य आरोपी नारायण मानिकपुरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 75 लाख अर्थदंड धारा 409 (आपराधिक न्यासभंग) के तहत आजीवन कारावास एवं 1 करोड़ अर्थदंड छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 10 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 लाख जुर्माना लगाया है। सह-अभियुक्त रेशम कैवर्त, घासीदास मानिकपुरी,
नान्हूदास मानिकपुरी एवं सुखदेव कठौतिया को धारा 420 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹2 लाख जुर्माना उक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1.80 लाख जुर्माना धारा 6 के तहत 3 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

इस प्रकरण में न्यायालय ने राज्य की ओर से लोक अभियोजक पी.एन. गुप्ता की दलीलों को
स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपियों ने गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को छलपूर्वक हड़प कर सामाजिक विश्वास को गहरी ठेस पहुँचाई है, और ऐसे कृत्यों पर यदि कठोर संदेश न दिया जाए, तो समाज में कानून का भय समाप्त हो जाएगा। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की विवेचना न्यायिक प्रक्रिया की रीढ़ बनी, जिसमें तथ्यों की सूक्ष्म पड़ताल, पीड़ितों के सटीक बयान, आर्थिक लेन-देन के प्रमाण और अभियुक्तों की भूमिका को विधिक भाषा और प्रक्रिया में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय के समक्ष सत्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित हुआ। यह फैसला न केवल आर्थिक अपराधियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है, बल्कि यह भी प्रमाण है कि जब विवेचना निष्पक्ष, गहन और संवेदनशील हो, तो न्याय निश्चित होता है। आखिर कैसे ऊंची ब्याज का लालच दिया रोशनी फाऊंडेशन नें? सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ और सरसीवा अंचल के कुछ युवको के द्वारा आपस मे मिलकर रोशनी फाऊंडेशन संस्था बनाकर 30 प्रतिशत का ब्याज का लालच देकर धोखाधड़ी कर
रहे थे। इस संस्था नें सेमरिया के शासकीय शिक्षक को अपने मीठी-मीठी बातो में फंसाकर साढ़े सत्रह लाख रूपये का धोखाधड़ी किया गया था जिस पर सरसीवां पुलिस ने रोशनी फाऊंडेशन के संचालको के खिलाफ भादवि 420, 34 के तहत अपराध दर्ज किया था। सारंगढ़ अंचल मे मोटी ब्याज का लालच देकर धोखाधड़ी करने की नियत लेकर कई निजी संस्थाएं संचालित हो रही है।

सारंगढ़ के सुवाताल निवासी नान्हूदास, नारायण दास मानिकपुरी ग्राम खम्हरिया थाना सरसीवां, रेशम केवर्त ग्राम बरभाठा थाना बिलाईगढ, घासिदास मानिकपुरी ग्राम तेन्दुआ थाना सरसीवां ने मिलकर एक संस्था का निमार्ण किया है जिसका नाम रोशनी फाऊंडेशन है। इस संस्था के द्वारा बैकिंग कारोबार भी किया जा रहा था। जबकि यह आरबीआई के द्वारा ना तो बैंक के रूप मे और ना ही माईक्रोफायनेंस के रूप मे रजिस्टर्ड है। इस संस्था के संचालको के द्वारा मोटी रकम ब्याज के रूप मे देने का झूठा दिलासा देकर कई लोगो से धोखाधड़ी किया गया है। इस संबंध में सेमरिया के सरकारी स्कूल के शिक्षक अर्जुन लाल जांगड़े भी धोखाधड़ी के शिकार मे से एक है। लगभग 17.50 लाख रूपये को मोटा ब्याज के लालच मे जमा कर चुके सरकारी शिक्षक का जब एहसास हुआ कि रोशनी फाऊंडेशन के द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है तो उन्होने इस संबंध में सरसीवा थाना में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर उक्त रोशनी फाऊड़ेशन के संचालको के खिलाफ चार सौ बीसी का मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में अर्जुनलाल जांगडे पिता स्व. गंगाराम जांगडे उम्र 48 वर्ष सा. सेमरिया थाना सरसीवा जिला सारंगढ बिलाईगढ छ.ग. ने बताया था कि वह ग्राम भाठा खम्हरिया के नारायण दास मानिकपुरी को जानता पहचानता हूं वह
रोशनी फाउन्डेशन का संचालक है

जिसे मुलाकात होने पर रोशनी फाउडेशन के बारे में बताता था और उसके साथ ग्राम सुवाताल के नान्हूदास, बरभांठा के रेशम केवर्त, एवं ग्राम तेन्दुआ का घासिदास मानिकपुरी लोग भी साथ में रहते थे जो स्वंय को संस्था का प्रमुख व्यक्ति होना बताते थे वे सभी लोग
हमारे रोशनी फाउन्डेशन में नगदी रकम जमा करने पर एक वर्ष तक प्रति माह 30 प्रतिशत अतिरिक्त सम्मान राशि दिया जाता है व एक वर्ष पूर्ण होने पर जमा किये मूल धन रकम को वापस करते है तुम लोग भी पैसा जमा करोगे तो तुम लोगों को भी एक वर्ष तक प्रतिमाह 30 प्रतिशत सम्मान राशि देगे एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर तुम्हारे जमा किये मूलधन रकम को वापस करेगें बोले थे तो मैं दिनांक 06.07.2023 को अशोक कुमार जोल्हे निवासी मधूबन खुर्द के साथ ग्राम भांठा खम्हरिया के नारायण दास मानिकपुरी के घर गये तो तुम लोग पैसा जमा करो तुम लोगों को भी एक वर्ष तक प्रतिमाह 30 प्रतिशत सम्मान राशि देगें एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर तुम्हारे जमा किये मूलधन रकम को वापस करेंगें बोलकर लालच दिये
तब हम लोग भी उनके बातो से लालच में आकर उसी दिन उसके घर में ही में नगद 200000रू दिया हूं एवं दिनांक 17.09.2023 को 150000 रू नगद उसके घर में जाकर दिया हूं तथा दिनांक 15.10.2023 को उसके घर जाकर नगद 400000 रू दिया हूं एवं 1000000 रु योनो एसबीआई से नारायण दास के बैंक एकाउन्ट में ट्रांसफर किया हूं ये लोग मेरे से कुल 1750000 रु का धोखाधडी किये है और अभी तक उनके द्वारा मुझे कोई सम्मान राशि नहीं दिये है और न ही मेरे द्वारा जमा किये पैसा को वापस किये है मांगने
पर आज देगें कल देगे कहकर टाल मटोल कर रहे है एवं अशोक कुमार जोल्हे भी नारायण दास व उसके साथियों के वादो से लालच मे आकर 1100000 रु दिया है उसे भी कोई सम्मान राशि नहीं दिये है और न ही उसका भी मूलधन पैसा को वापस किये है इस प्रकार रोशनी फाउन्डेशन के संचालक नारायणदास मानिकपुरी व उसके साथियों द्वारा 30 प्रतिशत प्रतिमाह देने का लालच देकर रकम लेकर धोखाधडी किये है।

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