
सरकारी शिक्षको के नाम पर लोन स्वीकृत कराकर खुद उपयोग करने वाले दो भाईयो नें 95 लाख रूपये डकारा!
कुल 2.73 करोड़ रूपये का कराया ऋण स्वीकृत,
लेकिन रकम अपने पास रखकर ऋण का ईएमआई पटाने का किया वादा,
कुछ दिन बाद ईएमआई पटाना किया बंद
96 लाख रूपये के गबन करने के मामले में अपराध पंजीबद्ध
मुड़वाभाठा के श्यामसुन्दर जांगड़े और गोपाल प्रसाद जांगड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज,
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
अमानत में खयानत का मामला सारंगढ़ अंचल में लगातार बढ़ते जा रहा है। चार सरकारी शिक्षको के नाम पर विभिन्न बैंको से लगभग 2.73 करोड़ रूपये के ऋण की स्वीकृति कराकर उसका ईएमआई भरने का वादा करके चंद माह तक ईएमआई जमा करने के बाद लगभग 96 लाख रूपये का ईएमआई को नही देकर गबन करने वाले मुड़वाभाठा सारंगढ़ के दो भाई श्याम सुन्दर जांगड़े और गोपाल प्रसाद जांगड़े के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4),3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अशोक कुमार खरे पिता जीवराखन लाल खरे उम्र 50 वर्ष सा० बरभांठा थाना नावागढ एवं पुष्पा अनंत पति सुरेश कुमार अनंत उम्र 40 वर्ष सुरेश कुमार अनंत पिता बृजलाल अनंत उम्र 48 वर्ष, साकिनान अकबरगंज वार्ड नं0 05 विशालपुर सारंगढ, एवं मुरलीधर अनंत पिता श्री बृजलाल अनंत उम्र 51 वर्ष सा० उच्चभिटठी थाना कोसीर की प्राप्त शिकायत
पत्रो की जांच हेतु शिकायत प्राप्त होने पर आवेदको से सिटी कोतवाली पुलिस थाना नें कथन लिया ।
जांच पर पाया गया कि श्यामसुन्दर जांगडे द्वारा लोन लेण्डर आफिस खोलकर आवेदको को बहला फुसला कर ज्यादा पैसा की लालच देकर विभिन्न बैंको से लोन स्वीकृत कराकर आवेदक सुरेश कुमार अनंत का 55,85,000 रु, पुष्पा अनंत का 73,70,000रू, एवं अशोक कुमार खरे का 75,93,999रू, तथा मुरलीधर अनंत का 67,72,000रू कुल जुमला 2,73,21,998रू स्वीकृत कराकर आवेदको से लोन का रूपये पूरा पटाने का सहमति पत्र निष्पादित कर सुरेश कुमार अनंत से 27,92,500रू, पुष्पा अनंत से 48,00,000 रु, अशोक खरे से 45,56,400 रू मुरलीधर अनंत से 40,63,200 रू कुल 1,62,12,100 रू लेकर सुरेश कुमार अनंत का 1,10,042 प्रतिमाह के दर से 24 किस्त कुल 26,41,008रू जमा कर तथा पुष्पा अनंत से 48,00,000 रू लेकर उसका ईएमआई 1,50,910रू प्रतिमाह के दर से 05 माह का कुल ईएमआई 7,54,500 रू जमा कर अशोक खरे से 45,56,400 रू लेकर उसके ईएमआई किस्त 1,58,066रू प्रतिमाह की दर से 08 माह का कुल ईएमआई 12,64,828रू जमा कर, मुरलीधर अनंत का 40,63,200रू लेकर उसका ईएमआई 1,39,801 रू प्रतिमाह की दर से 14 माह का कुल 19,57,214रू
जमा किया है एवं किस्त पटाना बंद कर दिया है। श्यामसुन्दर जांगडे द्वारा आवेदको का कुल जुमला 95,94,800रू लोन का किस्त नही पटा कर कपट पूर्वक बेईमानी से धोखाधडी कर ठगी किया है। जो
प्रथम दृष्टया अपराध धारा 318(4),3(5) बीएनएस का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इस संबंध मे पिडित सरकारी शिक्षक अशोक कुमार खरे पिता श्री जीवराखन लाल खरे ने बताया कि वह शा०पू०मा०वि० दहिदा विकास खण्ड सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ छ०ग० में शिक्षक के पद पर पदस्थ है, उन्होने बताया कि श्याम सुन्दर जांगडे एवं गोपाल प्रसाद जांगडे आत्मज श्री रामप्यारे जांगड़े निवासी ग्राम मुड़वाभांठा, तहसील सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ०ग० का
निवासी है। दोनों भाई द्वारा जानबूझकर आपराधिक षडयंत्र कर अशोक से व्यक्तिगत आधार कार्ड, पेन कार्ड, वेतन स्लीप फार्म 16 लेकर विभिन्न बैंकों से जैसे चोला मण्डलम 14,40,000/-रू०, एक्सिस बैंक 12,99,999/-रू०, एचडीएफसी बैंक 10,00,000/-रू०, यश बैंक 10,64,000/-रू०, आईसीआईसीआई बैंक 12.00,000/-रू० एवं ग्रामीण बैंक से 15,90,000/-रू० कुल छः बैंक से 7593999/-रू0 का लोन निकाला जिसमें से 4556400/-रू0 को श्याम सुंदर जांगड़े व गोपाल प्रसाद जांगडे के द्वारा मेरे खाते से ऑनलाईन ट्रांजेक्शन किये – जिसमें भारतीय स्टेट बैक का खाता क्रमांक से 32,16,400/-रू0 दिनांक 01/11/2023 को गोपाल प्रसाद जांगडे के HDFC खाता कमाक में जमा किया।अशोक खरे के ग्रामीण बैंक खाता कमांक खाता क्रमांक से दिनाक 07/11/2023 को कुल 11,50,000/-रू0 6 ट्रांजेक्शनों में गोपाल प्रसाद जांगड़े के HDFC खाता में जमा किया।अशोक के खाता कमांक आईसीआईसीआई से 1,90,000/-रू० श्रीमती अंजनी तिवारी के खाता कमांक में श्याम सुन्दर द्वारा भेजा गया।सभी बैंकों के कुल राशि 75,93,999/- रू0 का EMI को अंत तक जमा करूंगा कहकर एग्रीमेंट कराया। एग्रीमेंट देते समय स्टाम्प में 38,00,000/-रू० को लिखवाया, जबकि ट्रांजेक्शन 45,56,400 /- रू० है, लेकिन EMI को नहीं भरा जा रहा है EMI को मांगने पर आज कल दूंगा बोलता है और नहीं दे रहा है। श्याम सुंदर एवं गोपाल जांगड़े
दोनों भाई के द्वारा इस प्रकार से मुझे लालच देकर कराया गया है। मैं आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित हूं।
सिटी कोतवाली पुलिस सारंगढ़ ने आरोपी श्याम सुन्दर जांगड़े और गोपाल प्रसाद जांगड़े के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4),3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
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