
गुड़ेली के व्याख्याता त्रिनाथ सिदार को डीपीआई ने किया निलंबित,,,,
शराब पीकर शाला आने, एडवांस हस्ताक्षर करके अपने साथी के साथ बाहर चले जाने का आरोप,
शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से प्रकरण के बारे में जानकारी लेने पर अभद्रता पूर्ण व्यवहार करने का
आरोप
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़ के शास.उ.मा.शाला गुड़ेली के व्याख्याता त्रिनाथ सिदार के द्वारा शराब पीकर शाला आने, एडवांस हस्ताक्षर करके अपने साथी के साथ बाहर चले जाने, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से प्रकरण के बारे में जानकारी लेने पर अभद्रता पूर्ण व्यवहार करने के मिली शिकायत और इस पर किया गया जांच के बाद लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर ने व्याख्याता त्रिनाथ सिदार को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ के द्वारा 5 मार्च को लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्ताव भेजकर शास.उ.मा.शाला गुड़ेली के व्याख्याता त्रिनाथ सिदार के खिलाफ कई बिन्दु पर मिली शिकायत के आधार पर उन्हे निलंबित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया था।
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ-बिलाईगढ़ के पत्र क्र./578/ गोप शिका जां/ 2024-25. दिनांक 05.03.2025 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार श्री त्रिनाथ सिंह सिदार, व्याख्याता, शास उ मा.वि, गुडेली, विखं सारंगढ़ बिना सूचना के दिनाक 11.02.2025 से 12:02 2025 तक विद्यालय मे अनुपस्थित रहे एव दिनाक 13.02.2025 को उपस्थिति पंजी में दिनांक 14.02.2025 का अग्रिम में हस्ताक्षर करके विद्यालय से चले गये थे। उक्त संबंध में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा जानकारी लेने पर श्री सिदार द्वारा उनसे अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया गया। प्राचार्य द्वारा श्री सिदार के विरूद्ध शराब पीकर विद्यालय आने व कक्षा संचालन में छात्र-छात्राओं के साथ अनुचित रूप से डांट फटकार करने की शिकायत भी की गई है।श्री सिदार का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाये जाने के कारण संचालनालय के पत्र क्रमांक/412, दिनांक 07.04 2025 द्वारा संबंधित व्याख्याता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उक्त संबंध में श्री सिदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद दिनांक 17/04/2025 सतोषप्रद नहीं पाया गया है।
अतः छ. ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के
उपनियम (1) के अन्तर्गत श्री त्रिनाथ सिंह सिदार, व्याख्याता, शास उमावि, गुडेली, वि.ख सारंगढ़, जिला सारगढ़-बिलाईगढ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ-बिलाईगढ नियत किया जाता है।