
बिलाईगढ़ में फिर आया गौ-मांस विक्रय करने का मामला, पुलिस ने किया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ में फिर से गौ हत्या कर उसकी मांस के तस्करी करने का मामला प्रकाश में आया है। बिलाईगढ़ पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 10 छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी में अनुसार मुकेश जायसवाल द्वारा दिनांक 05.09.2026 को गौ वंश हत्या कर दिये है तथा उसका मांस का अवशेष बिलाईगढ के दुम्हानी रोड वाले पेट्रोल पम्प के पीछे पडे होने के संबंध में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध उचित जांच कार्यवाही करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
आवेदन की जांच धारा 173(3) बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अनुमती प्राप्त कर
किया गया। गौ वंश का पोस्ट मार्डम पशु चिकित्साधिकारी से कराने उपरांत रिपोर्ट प्राप्त किया गया है। पी.एम. रिपोर्ट में गाय का चमडा, बॉडी पार्ट्स तथा कुछ आर्गंस नही पाया जाना, शव गाय का होना तथा मृत्यु का स्पष्ट कारण के संबंध में अभिमत नही दिया है तथा मृत्यु का समय पी.एम. करने के 40 से 44 घण्टे के पूर्व का होना अभिमत दिये है। शिकायत जांच में अज्ञात आरोपी द्वारा गाय को वध कर उसका मांस, चमडी तथा बॉडी पार्ट्स ले जाना पाया गया। अज्ञात आरोपी द्वारा धारा- 10 छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 का कारित करना पाये जाने से अज्ञात ब्यक्तित के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दरअसल दिनांक 05/09/2026 को अज्ञात ब्यक्ति के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुआ कि बिलाईगढ के दुम्हानी रोड वाले पेट्रोल पम्प के पीछे गौ वंश का हत्या कर उसका मांस का विक्रय किया जा रहा है, सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्य कर्ताओं के द्वारा उस स्थान पर जाकर देखा गया तो यह सत्य है, तथा उस स्थान में बचे गौ वंश के अवशेष है, जिसका फोटो खीचकर रखा गया है, जिससे गौ वंश हत्या कारित करने वाले दो ब्यक्तिग व दो लडकी द्वारा कारित किया जा रहा था, तथा वहां पर पहुंचने से पहले सभी लोग वहां
से भाग गये थे।
बिलाईगढ़ पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 10 छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के
तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।



