
डोंगरीपाली थाना प्रभारी भगवती कुर्रे और विवेचक छोटे लाल सिदार पर आईजी ने लगाया जुर्माना,

एनडीपीएस केस की विवेचना में लापरवाही,
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़़ जिला के डोंगरीपाली थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले की विवेचना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने मामले की समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर थाना प्रभारी और विवेचक पर अर्थदंड लगाया है। मामले की समीक्षा के दौरान सामने आया कि एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में रेंज कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 09/2026 में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप कथन लेखबद्ध नहीं किया गया था।
इस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। निर्धारित अवधि में प्रस्तुत जवाब को संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। आईजी के आदेश के अनुसार डोंगरीपाली थाना प्रभारी भगवती कुर्रे और मामले के विवेचक सर्जन छोटेलाल सिदार पर 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। आदेश में निर्धारित प्रक्रिया और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने को लापरवाही और कदाचार की श्रेणी में माना गया है। मामले में थाना स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी को लेकर उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), सारंगढ़ संतोषी प्रसाद के संबंध में भी टिप्पणी की गई है। आदेश में कहा गया है कि परिपत्र क्रमांक 09/2026 के पालन की पर्याप्त निगरानी नहीं की गई। इसे पर्यवेक्षणीय स्तर की त्रुटि मानते हुए आईजी ने डीएसपी के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। पुलिस विभाग की इस कार्रवाई को मामलों की विवेचना में निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन और अधिकारियों की
जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है।
एनडीपीएस जैसे मामलों में दस्तावेजी प्रक्रिया और विवेचना के प्रत्येक चरण का निर्धारित नियमों के अनुसार पालन महत्वपूर्ण होता है। आईजी स्तर से हुई कार्रवाई के जरिए थाना स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन और पर्यवेक्षण व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारी तय करने का संदेश दिया गया है।



