
शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: तीन शिक्षक निलंबित, एक के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा….

कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर डीईओ जे.आर. डहरिया का सख्त एक्शन,
अनुशासनहीनता और सेवा नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति
निजी नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलिप्त रहने वाले शिक्षिकाओ पर कार्यवाही,
शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने पर प्रधान पाठक निलंबित
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
शासकीय विद्यालयों में अनुशासन, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक और सख्त संदेश दिया है। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के स्पष्ट निर्देश एवं सतत मॉनिटरिंग के तहत जिला शिक्षा अधिकारी श्री जे.आर. डहरिया ने चार अलग-अलग मामलों में प्राप्त जांचप्रतिवेदनों एवं साक्ष्यों के आधार पर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए तीन शिक्षक-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि एक प्रधान पाठक के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की
अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को भेजा गया है। यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि जिले में शिक्षा व्यवस्था, विद्यार्थियों के हितों और शासकीय सेवा की गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने पर प्रधान पाठक निलंबित
विकासखंड बरमकेला के प्राथमिक शाला राजपुर के प्रधान पाठक सरोज कुमार भोय के विरुद्ध विद्यालय में शराब के नशे की स्थिति में उपस्थित होकर शिक्षण कार्य प्रभावित करने तथा विद्यार्थियों के बीच भय एवं अव्यवस्था का वातावरण निर्मित करने की शिकायत जांच में सही पाई गई। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
अनुशासनहीनता और अभद्र व्यवहार पर दूसरी कार्रवाई
विकासखंड बिलाईगढ़ के प्राथमिक शाला चकरदा के प्रधान पाठक राजेश कुमार गौतम के विरुद्ध शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अनुशासनहीनता, सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार, धमकी देने तथा पूर्व में विभागीय कार्रवाई के बावजूद सुधार नहीं होने के तथ्य जांच में प्रमाणित पाए गए। इसके आधार पर उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
निजी नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों में संलिप्तता पर सहायक शिक्षिका निलंबित
विकासखंड बरमकेला की आश्रम प्राथमिक शाला झाल की सहायक शिक्षिका श्रीमती यशवंती चौहान के विरुद्ध शासकीय दायित्वों की उपेक्षा करते हुए निजी नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलिप्त रहने तथा शिक्षण कार्य प्रभावित करने संबंधी शिकायत जांच में सही पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
प्रधान पाठक के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा
इसी प्रकरण में शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला झाल, बरमकेला की प्रधान पाठक श्रीमती अनंती टोप्पो के विरुद्ध भी शासकीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन एवं निजी नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। चूंकि उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्राधिकार उच्च स्तर पर है, इसलिए उनके विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई हेतु प्रस्ताव संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को भेजा गया है।
विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : डीईओ
जिला शिक्षा अधिकारी जे.आर. डहरिया ने कहा कि शासकीय सेवक से अपेक्षित आचरण, विद्यालयीन अनुशासन एवं विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि हैं। सेवा नियमों का उल्लंघन, कर्तव्य में लापरवाही अथवा विभागीय गरिमा के प्रतिकूल आचरण करने वाले किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध भविष्य में भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के नेतृत्व में जिला प्रशासन शासकीय विद्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निरीक्षण, प्रभावी मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की स्पष्ट नीति है कि शिक्षा व्यवस्था की गरिमा एवं विद्यार्थियों के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।



