
छिंद के पास मारपीट करके 18 हजार नगद और मोबाईल की लूट!, 4 आरोपियो ने दिया घटना को अंजाम,

पिकअप वाहन से गाय और बछड़ा ले जाने वालो से किया गया लूट,
राजा साहू, मोनू तिवारी और 2 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज,
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
जिला मुख्यालय सारंगढ़ में अपराधी बेलगाम होते जा रहे है। पिकअप वाहन में 2 गाय तथा 2 बछ़ड़ा लेकर बरमकेला के बडे नावापारा से बलौदाबाजार के ग्राम लटुवा छोड़ने जा रहे वाहन चालक तथा हेल्पर के साथ मवेशी के मालिको से मारपीट तथा गाली-गलौच कर 18 हजार रूपये नगद तथा मोबाईल को लूटने की घटना प्रकाश मे आई है। पिड़ित की शिकायत पर आरोपी राजा साहू तथा मोनू तिवारी तथा अन्य 2 साथियो के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 351(3),126(2),309(6) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रितेश निषाद पिता श्यामलाल निषाद उम्र 21 वर्ष ग्राम बड़े नावापारा थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) का निवासी है उसने बताया कि दिनांक 05.04.2026 के रात्रि करीबन 09.30 बजे उसके वाहन मालिक के गांव ग्राम अमलीपाली से चारपहिया वाहन महिन्द्रा पिकअप क्र.- OD 05 AR-2975 से वह एवं उसका हेल्पर करन दास निवासी बड़े नावापारा के साथ 02 गाय एवं गांव 02 बछड़ा को भरकर ग्राम लटुवा जिला बलौदाबाजार पहुँचाने जा रहा था।
उसके वाहन के पीछे-पीछे गाय खरीददार मालिक भोजराम यदु व बलिराम यदु निवासी लटुवा भी आ रहे थे ग्राम छिन्द आकाश ढ़ाबा के पास पहुँचे थे उसी समय करीबन 11.00 से 12.00 बजे के बीच अचानक 02 मोटर सायकल में 04 व्यक्ति आए और उसके पिकअप वाहन के सामने मोटर सायकल को रोक दिये जो लोग लाठी डण्डा से लेस थे और ड्रायवर साईड एवं हेल्पर साईड दोनों साईड में 02-02 व्यक्ति आकर उसको एवं उसके हेल्पर करन दास को गाडी से निकालकर हाथ -मुक्का एवं डण्डा से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए हम दोनों का मोबाईल को लुट लिये एवं गाय खरीददार भोजराम यदु एवं बलिराम यदु पीछे-पीछे आ रहे थे
वे लोग भी क्या हो गया है कहकर पिकअप के पास रूके तो उन लोगों को भी मारपीट कर भोजराम यदु पास रखे 10,000 रू. (दस हजार रूपये) एवं बलिराम के पास रखे 8,000 रू. (आठ हजार रूपये) को पेन्ट के पॉकिट से कुल 18000 रूपये, मेरा और मेरे हेल्फर करन दास का मोबाईल को मारपीट कर लूट लिये उन चारो लोगो के द्वारा मारपीट के दौरान एक – दूसरे का नाम लिया जा रहा था। उसके बाद बलिराम पिकअप मालिक को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दिया। फिर मैं एवं मेरा हेल्फर मवेशी छोडने ग्राम लटुवा चले गये, मवेशी छोडकर वापस दिनांक 06.04.2026 के 7.00 बजे ग्राम अमलीपाली आकर घटना के बारे मे अपनी मालिक को बताये फिर आकाश ढाबा के पास जाकर उक्त लोगो के संबंध में पता किये तो घटना में राजा साहू एवं मोनू तिवारी निवासी ग्राम गुडिहारी का पता चला।
पिड़ित की शिकायत पर आरोपी राजा साहू तथा मोनू तिवारी तथा अन्य 2
साथियो के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 351(3),126(2),309(6) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।



