
गुड़ेली में 11 केव्ही के करंट की चपेट में आने से राजमिस्त्री की हुई मौत के मामले में प्लांट मालिक मयंक अग्रवाल और मुंशी पर अपराध पंजीबद्ध
जनवरी माह में हुई थी घटना, ठाकुरदिया के परदेशी यादव की हुई थी मौत,
पीएम रिर्पोट एवं घटना के जांच के बाद हुई कार्यवाही,
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के गुड़ेली मे बालू प्लांट में काम करने वाले राजमिस्त्र की 11 केव्ही करेंट के चपेट मे आने से मौत हो गई थी जिसमे पुलिस ने जांच के बाद गैर ईरादन हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए बालू प्लांट के मालिक मयंक अग्रवाल और मुंशी ज्ञानेश्वर रेड्डी के खिलाफ बीएनएस अपराध धारा-106 (1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली पुलिस थाना सारंगढ़ के
मर्ग क्र.-07/25 धारा-194 BNSS की शव जाँच पंचनामा कार्यवाही पश्चात् शव का पी०एम० कराया गया एवं मृतक परदेशी उर्फ पद्मलोचन यादव के परिजनों एवं गवाहों का कथन लिया जाकर घटना-स्थल निरीक्षण किया गया, जाँच पर पाया गया कि मृतक परदेशी उर्फ पद्मलोचन यादव पिता सहनी यादव उम्र 35 वर्ष सा० ठाकुरदियरा का मयंक अग्रवाल के बालू प्लांट ग्राम गुडेली में राजमिस्त्री का काम करता था जिसकी देखरेख हेतू मुंशी के रूप में ज्ञानेश्वर रेड्डी नामक व्यक्ति को न्युक्ति किया गया था। दिनांक 15.01.2025 को मयंक अग्रवाल के बालू प्लांट गुडेली मे मृतक मिस्त्री का काम करने गया था, मयंक अग्रवाल के निर्माणाधीन मकान के उपर 11 के० व्ही० का बिजली तार लगा हुआ था
मृतक के काम करने के दौरान लोहे का पाईप बिजली तार से टच होने पर करेंट लगने से परदेशी उर्फ पद्मलोचन यादव की मृत्यु हो गई। बालू प्लांट के मालिक मयंक अग्रवाल एवं मुंशी ज्ञानेश्वर रेड्डी द्वारा बिना सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराये मजदूरों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही एवं उपेक्षा बढ़ती गई है जो प्रथम दृष्ट्या अपराध धारा-106 (1) BNS का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।