
सारंगढ़ : कलेक्टर ने दिया नो एन्ट्री का आदेश, लेकिन
धड़ल्ले से शहर में घुस रही है भारी वाहन!
किसी भी रोड़ में पुलिस की ड्यूटी नही, कौन रोकेगा नो-एन्ट्री?
सारंगढ़ का बदहाल यातायात व्यवस्था कैसे आयेगा पटरी पर?
जिले के मुखिया का आदेश का ही नही हो रहा है पालन?
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के नगरो में भारी वाहनो के प्रवेश का समय-सीमा का निर्धारण करते हुए कलेक्टर डां.संजय कन्नौजे ने भारी वाहनो के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है किन्तु उनके आदेश का कोई असर देखने को नही मिल रहा है। सारंगढ़ शहर में बेधड़क भारी वाहनो का रेलमपेल जारी है। सारंगढ़ शहर की सीमा यानि हरदी, दानसरा और चंदाई के पास ऐसा कोई नो एन्ट्री का बोर्ड भी नही लगा है और भारी वाहनो को प्रवेश करने से मना करने वाले कोई सरकारी मुलजिम भी वहा पर नही है। जिससे कलेक्टर का आदेश सिर्फ कागजो तक ही सिमित हो गया है।
सारंगढ़ में सरकारी अमला अपने ही मुखिया के आदेश को धत्ता बताने मे लगा हुआ है। यहा पर जिले के मुखिया कलेक्टर डां.संजय कन्नौजे ने शहर में भारी वाहनो के प्रवेश के लिये आदेश जारी कर समय-सीमा निर्धारण कर दिया है किन्तु महज पखवाड़े भर मे ही
कलेक्टर का आदेश को उनके अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी धत्ता बता दिये। सारंगढ़ शहर में धड़ल्ले से भारी वाहनो का प्रवेश बिना किसी रोकटोक के जारी है। रायगढ़ रोड़, सरायपाली रोड़ और बिलासपुर रोड़ में शहरी सीमा प्रारंभ होने के स्थान पर कोई भी सरकारी विभाग मसलन पुलिस विभाग या ट्रेफिक पुलिस के किसी जवान की उपस्थिति नही देखी जा रही है और भारी वाहनो को रोकने के लिये किसी भी प्रकार का कोई प्रयास भी नही हो रहा है। इन स्थानो पर सारंगढ़ शहर मे भारी वाहनो के एन्ट्री और प्रतिबंध को लेकर कोई सूचना बोर्ड तक नही लगाया गया है
जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारंगढ़ में कलेक्टर के आदेश तक को मैदानी रूप से अमल में लाने मे प्रशासनीक अमला असफल साबित हुआ है। स्कूलो के प्रारंभ होने के बाद सारंगढ़ शहर की सकरी सड़क पर भारी वाहनो का रेलमपेल देखा जा सकता है, सारंगढ़ के हर रोड़ पर स्कूली बच्चो की भीड़ के साथ बड़ी संख्या जिला मुख्यालय आवागमन करने वालो की भी है किन्तु सारंगढ़ में यातायात व्यवस्था फेल दिख रही है। जिला मुख्यालय का स्वरूपधारण किये हुए सारंगढ़ को लगभग तीन वर्ष होने जा रहे है किन्तु इन तीन वर्षो मे भी यातयात जैसी व्यवस्था को सम्हालने के लिये कोई ठोस नीति नही बन पाई है। बताया जा रहा है कि यहा पर आज तक ट्रेफिक पुलिस की तैनाती नही हो पाई है। हालांकि पुलिस कप्तान ने विगत दिनो परिवहन विभाग की टीम का गठन कर जवाबदारी सौपी दिया है किन्तु मैदान पर अभी भी वाहन के मामले में सिटी कोतवाली सारंगढ़ को ही लोग जवाबदार मान रहे है। बताया जा रहा है कि सर्वाधिक व्यस्त सड़क के रूप मे सारंगढ़-बिलासपुर रोड़ है किन्तु यहा पर भारी वाहनो के रेलमपेल के कारण से यातायात का कचूमर निकल जा रहा है। वही सारंगढ़ से रायगढ़
और सारंगढ़ से सरायपाली की सकरी सड़क के कारण से भारी वाहन का आवागमन सारंगढ़ के लिये खतरा बनकर सामने खड़ा हो गया है।
धड़ल्ले से शहर में घुस रही है भारी वाहन?
कलेक्टर सारंगढ़ के आदेश के अनुसार सुबह 6.30 बजे से 10 बजे तक तथा शाम को 4.30
बजे से 8.00 बजे तक भारी वाहन का शहर में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है किन्तु सारंगढ़ में किसी भी समय धड़ल्ले से भारी वाहनो का आवागमन हो रहा है। कलेक्टर का आदेश सिर्फ आदेश बनकर रह गया है। सोशल मिडिया के व्हाटसअप ग्रुपो मे ही कलेक्टर का आदेश खूब प्रचार पाया किन्तु मैदानी स्तर पर इसको लेकर कोई प्रयास नही किया गया। ना तो शहर की सीमा में कोई प्रवेश प्रतिबंध संबंधी सूचना बोर्ड लगाया गया है और ना ही कोई पुलिस जवान की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में कलेक्टर का आदेश का पालन कैसे होगा? यह विचरणीय प्रश्न है। बाईपास रोड़ के पास हरदी, सरायपाली रोड़ में दानसरा और बिलासपुर रोड़ में चंदाई के पास भारी वाहनो को शहर में प्रवेश से रोकने के लिये कोई मैदानी अमला मौजूद नही है।
फ्लाईएश परिवहन का कारीड़ोर है सारंगढ़?
एनटीपीसी लारा और अड़ानी ग्रुप रायगढ़ के फ्लाईएश को भारतमाला परियोजना मे अभनपुर के पास भेजा जा रहा है और प्रतिदिन सैकड़ो भारी वाहन सारंगढ़ शहर से गुजरकर आवागमन करते है। रहने को तो इनके पास परमिट सरायपाली होकर रायपुर राजधानी जाने का है किन्तु टोल टैक्स बचाने के चक्कर मे भारी वाहने सारंगढ़ शहर की सीमा को क्रास करके सरसीवा-भटगांव- गिधौरी होकर बलौदाबाजार रोड़ से रायपुर जा रहे है। इस रूट से जाने पर प्रति वाहन 3 हजार रूपये के टोल की बचत हो जाती है। इस कारण से भारी वाहनो के प्रवेश प्रतिबंध के आदेश को भी फ्लाईएश परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर नही मान रहे है तथा सारंगढ़ शहर से गुजरकर अपना धंधा को दिन-दुनी और रात-चौगुनी कर रहे है।
अड़ानी ग्रुप और एनटीपीसी लारा के फ्लाईएश परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर सारंगढ़ शहर में भारी वाहनो के प्रवेश के आदेश को भी नही मान रहे है। ऐसे मे कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाने वाले भारी वाहनो पर आखिर कार्यवाही होगी? या कलेक्टर का आदेश भी सिर्फ आदेश तक ही सिमित रह जायेगा? सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगरों में भारी वाहनों के प्रवेश का समय सीमा शहरों में प्रातः 6:30 से 10 बजे तक व शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी मोटरयान की नो एंट्री सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगरों से लगे हुए सड़क, जिसमें धूल, मिट्टी, डस्ट व प्रदूषण के कारण आमजनों की सुरक्षा एवं दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए छ0त्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215
के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारी मोटरयान को प्रातः 6:30 से 10 बजे तक व शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने प्रतिबंधित किया है। यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से जारी किया गया है जो तत्काल और आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा। यह आदेश 5 जून 2025 को प्रसारित किया गया है किन्तु आज भी धड़ल्ले से भारी वाहनो का आवागमन जारी है।