जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

सिंघोड़ा पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र पासिंग कार से नगदी रकम 53 लाख रूपयें जप्त लगातार सतर्कता से मिल रही सफलता,

सिंघोड़ा पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र पासिंग कार से नगदी रकम 53 लाख रूपयें जप्त लगातार सतर्कता से मिल रही सफलता,

सिंघोड़ा पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र पासिंग कार से नगदी रकम 53 लाख रूपयें जप्त लगातार सतर्कता से मिल रही सफलता,

सरायपाली,
सरायपाली व ओडिशा सीमा पर स्थित सिंघोड़ा थाना द्वारा सतर्कता व सजगता के चलते रेहटीखोल अन्तर्राजीय चेक पोस्ट सीमा पर महाराष्ट्र पासिंग वाहन से 53 लाख रुपये नगद जप्त किया गया । यह अभी तक कि तीसरी बड़ी कार्यवाही नगद राशि को लेकर की गई है । इस संबंध में एसडीओपी ललिता मेहर व सिंघोड़ा टीआई महेश साहू ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुवे बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब, मादक पदार्थ गांजा व संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख कर कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। जिसके तहत् थाना/चौकी प्रभारी व सायबर सेल की टीम को दीगर प्रांतों से आने वाले सभी चेक पोस्ट पर अवैध
मादक पदार्थ एवं अवैध शराब व संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी।

इसी दौरान 27 मार्च को पुलिस की टीम के द्वारा एन.एच.53 रेहटीखोल चेक पोस्ट बेरियर पर उडिसा तरफ से आने वाली वाहनो को चेक कर रही थी। कि तभी मारूती स्वीफ्ट डिजायर वाहन क्रमांक MH 02 CR 2126 तेज रफ्तार से आ रही थी। जिसे पुलिस की टीम के द्वारा चेक पोस्ट में रोका गया। वाहन के ड्रायवर सीट में बैठा व्यक्ति अपना नाम (01) शशांक कोठार पिता राजकुमार कोठार उम्र 26 साल निवासी संभाजी नगर पठान लेऊ थाना प्रतापनगर जिला नागपुर महाराष्ट्र का निवासी होना बताया।

पुलिस की टीम के द्वारा वाहन की तलाशी लिए जाने पर वाहन के पीछे सीट में काला रंग का पिट्ठु बैंग रखा हुआ था जिसके संबंध में पुछताछ करने पर बैग मे नगदी रकम 53,00,000 रूपये होना बताया। रूपये के बारे में पूछताछ करने बताया कि रांची झारखंड से नागपुर महाराष्ट्र ले जाने की जानकारी दी गई। टीम के द्वारा शशांक कोठार के कब्जे से पिट्ठु बैग से भारतीय करंसी नोट 53,00,000 रूपये मिला उक्त रकम को रखने व परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु कहा जो कोई वैध दस्तावेज नही होना बताया। टीम के द्वारा व्यक्ति के कब्जे से जुमला कुल 53,00,000 रूपये जप्त कर थाना सिंघोडा में अपराध/धारा 106 भा.ना.सु.सं. के तहत् कार्यवाही किया गया। भारी अघोषित रकम को देखते हुवे इस प्रकरण कि जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी गई हैं।

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