जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

डीईओ के निरीक्षण में मिले 6 शिक्षक-शिक्षिका अनुपस्थित, 5 का एक दिन का वेतन कटा किन्तु 1 को कर दिया गया निलंबित?

डीईओ के निरीक्षण में मिले 6 शिक्षक-शिक्षिका अनुपस्थित, 5 का एक दिन का वेतन कटा किन्तु 1 को कर दिया गया निलंबित?

डीईओ के निरीक्षण में मिले 6 शिक्षक-शिक्षिका अनुपस्थित, 5 का एक दिन का वेतन कटा
किन्तु 1 को कर दिया गया निलंबित?

डीईओ पर आरोप : जातिगत भेदभाव व द्वेषपूर्ण से किया गया निलंबन?
निलंबित किया गया प्रधान पाठक प्रदीप लहरे एक संगठन का प्रदेशाध्यक्ष
समय से पूर्व निरीक्षण करने का आरोप?
संघ के द्वारा कलेक्टर को शिकायत करने के कारण से उनपर द्धेषपूर्ण कार्यवाही का आरोप

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरसीवां के शासकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा आवास कोट मे गत शनिवार को निर्धारित समय पर शाला समय में उपस्थित नही होने पर 6 शिक्षिक-शिक्षिकाओ को कारण बताओ नोटिस दिया था जिसमे जवाब संतोषजनक नही पाये जाने पर 5 शिक्षक-शिक्षिकाओ को 1-1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है तथा 1 प्रधान पाठक प्रदीप लहरे को निलंबित कर दिया है। वही
निलंबित प्रधान पाठक ने डीईओ पर आरोप लगाया है कि जातिगत भेदभाव का आरोप लगाकर उन्हे प्रताड़ित करने के लिये निलंबित किया गया है जबकि बाकि सभी का सिर्फ एक दिन का वेतन काटा गया है। निलंबत प्रधान पाठक के इस आरोप के बाद सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला शिक्षा कार्यालय फिर से चर्चा में है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा आवास कोट मे पदस्थ प्रधान पाठक प्रदीप कुमार लहरे को उनके पदीय कर्तव्य के अनुसार जबाबदारी पूर्वक समय पर विद्यालय प्रारंभ कराना था परंतु वे स्वयं 09/11/2024 को निर्धारित शाला समय मे उपस्थित नही थे,तथा विद्यार्थियों के कथनानुसार प्रायः विद्यालय विलंब से प्रारंभ किया जाता है।प्रधान पाठक प्रदीप कुमार लहरे का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 9(1) ( क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का पात्रता होगा। निलबन अवधि मे प्रदीप कुमार लहरे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलाईगढ़ किया गया है। इसी प्रकार विद्यालय समय मे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए अरविन्द कुमार पांडेय,श्रीमती उमा भारद्वाज,प्रकाश चंद्रम,प्रदीप लहरे,ज्योति पटेल,श्रीमती निर्मला लहरी भृत्य और श्रीमती इंदु कोशले अंश कालीन स्वीपर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। परंतु कारण बताओ नोटिस का जबाव समाधान कारक नही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से एक एक दिन का वेतन काटने को आदेशित किया गया है।

वही दूसरी ओर निलंबित प्रधान पाठक तथा छ ग आम शिक्षक संवर्ग संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप लहरे ने प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दिया कि डीईओ कार्यालय में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने व बीईओ बिलाईगढ़ एस एन साहू द्वारा पांच वर्षों का फर्जी उपस्थिति रजिस्टर बनाकर वेतन निकालने को लेकर मेरे द्वारा दिनांक 08/11/2024 को जिला कलेक्टर महोदय जी से शिकायत कर विभिन्न समाचार पत्रों में खबर प्रकाशन किया गया था इस गंभीर मामला से पुरे क्षेत्र में हड़कंप मंच गया था। इस दोनों मामले में बड़े अधिकारी संलिप्त हैं। अपने को फंसता देख दिनांक 09/11/2024/को समय से पहले मेरे स्कूल का निरिक्षण किया गया जिसमें एक ही परिसर में शा पूर्व माध्यमिक शाला एवं शा प्राथमिक शाला संचालित है इनके द्वारा दोनों स्कूल के सभी शिक्षक को समय पर स्कूल में अनुपस्थित पाए जाने हेतु संकुल प्राचार्य के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया हम सब लोग स्पष्टीकरण का जवाब भी दिया लेकिन बाकी सभी शिक्षक का एक दिन का वेतन काटने का आदेश किया गया है। और मुझे एक दलित समाज के होने के नाते जातिगत भेद भाव व द्वेषपूर्ण से निलंबित किया गया है। जिससे पुरे प्रदेश में हड़कंप मंच गया है मेरा निलंबन आदेश तत्काल निरस्त करें जिला शिक्षा अधिकारी नहीं करने के स्थिति में संघ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वही इस मामले में डीईओ एल.पी.पटेल को उनका पक्ष जानने के लिये संपर्क करने का प्रयास किया किन्तु उनसे संपर्क नही हो पाया।

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