
सारंगढ़ में क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने का आफर देकर 1 लाख रूपये की ठगी!
कनकबीरा पुलिस चौकी का है मामला,
परसकोल गांव का है मामला
सिटी कोतवाली थाना सारंगढ़ में अज्ञात मोबाईलधारक के खिलाफ बीएनएस 318 (4) के
तहत अपराध दर्ज
सारंगढ़,
क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने का आफर देकर पढ़े-लिखे लोगो को अंजान मोबाईल फोनधारक किस प्रकार से टोपी पहनाकर आनलाईन ठगी का शिकार बना रहे है यह आज फिर दिखा जब कनकबीरा पुलिस चौकी के अर्न्तगत आने वाला ग्राम परसकोल निवासी हरिशंकर पटेल के मोबाईल मे एक्सिस बैंक के ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर ठगो ने 1 लाख रूपये से अधिक की रकम का ठगी कर लिया। सिटी कोतवाली पुलिस सारंगढ़ ने अज्ञात मोबाईलधारक के खिलाफ बीएनएस 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार हरिशंकर पटेल पिता कमल चरण पटेल उम्र 29 वर्ष ग्राम परसकोल थाना सारंगढ जिला सारंगढ बिलाईगढ का निवासी है उसने बताया कि दिनांक 27.09.2024 को शाम 6:37 बजे उसके मोबाईल नंम्बर में एक्सीस बैक के कस्टमर केयर नम्बर जैसा दिखने वाला नंबर से काल आया जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को एक्सीस बैक के ग्राहक सेवा अधिकारी के रूप में परिचय कराया गया और बताया गया कि आपके क्रेडिड कार्ड में लिमिट बढाने का आंफर है जिसके लिये आपके जीमेल आईडी पर एक मेल भेजा गया है जिसके लिंक को क्लिक करके अपना डिटेल सबमिट करने पर ओटीपी आयेगा जिसको फिल करके आप अपने क्रेडिड कार्ड के लिमिट को बढा सकते है
उपरोक्त प्रक्रिया हरिशंकर पटेल के द्वारा करने पर उसके क्रेडिड कार्ड से 100428 रूपये के ट्रान्जेक्शन का मैसेज प्राप्त हुआ जिससे उसके क्रेडिड कार्ड से कुल रकम 100428 रूपय कट गया तथा उसके साथ फ्राड (ठगी) होने की जानकारी मिली जानकारी मिली तथा उसके शीघ्र ट्रान्जेक्शन कन्फर्मेशन कांल में उसके द्वारा ट्रान्जेक्शन करने तथा संदिग्ध लेन देन के संबंध में सुचना दिया उसके बाद मेरे द्वारा एक्सीस बैक के कस्टमर केयर नम्बर पर तथा क्रेडिड कार्ड हेल्प लाईन पर उपरोक्त संबंध में शिकायत दर्ज कर कार्ड को ब्लाक किया गया चुंकी क्रेडिड कार्ड से ट्रान्जेक्शन होने के कारण ट्रान्जेक्शन आई की शीघ्र जानकारी न होने से उसके संबंध में पहले जानकारी प्राप्त किया गया जिसमें ट्रान्जेक्शन अमेजन में हुआ ।
प्रार्थी हरिशंकर पटेल की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कनकबीरा चौकी के डायरी के आधार पर अज्ञात मोबाईलधारक के खिलाफ बीएनएस 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।