
कार दुर्घटना में मृत युवाओ के प्रकरण में न्यायालय से की गई कुर्की की कार्यवाही
90 लाख के आदेश के विरुद्ध मात्र 27 हजार का मिला समान
सरायपाली,
नगर के दो युवक एक कार दुर्घटना में मौ5 हो गई थी उनकके परिजनों द्वारा न्यायालय में दावा प्रकरण दर्ज किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में न्यायालय दवा4आ आरोपियों के खिलाफ लगभग 90 लाख रुपये का कुर्की वारंट निकाला गया था । कुर्की के दौरान आरोपीयो के घर से मात्र 27 हजार का सामान ही कुर्क किया गया । इस संबंध में पीड़ित सुरेश पाणिग्राही व जगमोहन पाणिग्राही ने बताया कि
इस दुर्घटना के खिलाफ दावा प्रकरण कमांक 29/2022 जगमोहन पाणिग्राही वगैरह बनाम विरेन्द्र नायक एवं देवेन्द्र नायक पिता छत्तरसिंग नायक सरायपाली एवं दावा प्रकरण कमांक 31/2022 कल्याणी वगैरह बनाम विरेन्द्र नायक वगैरह के निष्पादन वाद में अनावेदक विरेन्द्र नायक पिता छत्तरसिंग नायक एवं देवेन्द्र नायक पिता छत्तरसिंग नायक से कुल वसूली राशि 89,09,414/-नौवासी लाख नौ हजार चार सौ चौदह रू. की वसूली हेतु माननीय न्यायालय श्रीमान प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सरायपाली के आदेशानुसार अनावेदकगण के विरूद्ध चल सम्पत्ति को कुर्क करने हेतु दिनांक 24/02/2025 को विरेन्द्र नायक एवं देवेन्द्र नायक के घर जाने पर उपरोक्त निर्णित राशि की वसूली हेतु विरेन्द्र नायक एवं देवेन्द्र नायक के घर से टि.वी. फिज, कुलर, पाटा, आलमारी, 2 नग. डेक, 3 पितल का हाण्डी एवं अन्य सामाग्री कुल राशि 27,150/- सताईस हजार एक सौ पचास रू. का कुर्क कर आवेदक जगमोहन पाणिग्राही के सुपुर्द में प्रदान किया गया है तथा शेष राशि की वसूली एवं कुर्की हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय श्रीमान प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सरायपाली के समक्ष लंबित है।