कीटनाशक दवा कंपनी के एजेंट ने 2.81 लााख रूपए का गबन किया
रायगढ़। कीटनाशक दवा कंपनी के एजेंट ने कृषि सामान विक्रेता को कंपनी से खरीदी गई दवा की रकम व शेष बची दवा को वापस लेने के बाद कंपनी में जमा नहीं कर अमानत में खयानत करने का मामला सामने आया है। कृषि सेवा केन्द्र के संचालक ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि कंपनी के एजेंट ने उससे नगद रकम एवं दवाई की कुल कीमत 2 लाख 81 हजार 920 रूपए गबन किया है। पुलिस ने कंपनी के एजेंट के विरूद्ध धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उक्त वाकया घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घरघोड़ा क्षेत्र के ग्राम बरौनाकुण्डा निवासी टीकाराम राठिया घरघोड़ा के कसैयाडीपा में राठिया कृषि सेवा केन्द्र का संचालन करता है। टीकाराम राठिया ने घरघोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि श्रीनेचर ग्रीन एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड नागपुर की कंपनी का एजेंट दिव्येश कुमार यादव जो सक्ती जिले के जेठा का रहने वाला है। वह विगत 17 अगस्त 2022 को उसके दुकान आया था और कंपनी द्वारा निर्मित कीटनाशक दवा के संबंध में बताते हुए कहा कि कंपनी पहले आपको दवा देगी और उसके बाद किश्त के रूप में दवा की राशि आपको देना होगा।
दिव्येश की बातों में आकर टीकाराम ने उसके सौदे को स्वीकार कर लिया। वहीं 23 अगस्त 2022 को वह वापस आया और कहा कि पहले बीस हजार रूपए एडवांस और चार ब्लैंक चेक देना होगा तब कंपनी द्वारा दवा भिजवाई जावेगी। उसकी बातों में आकर टीकाराम ने 20 हजार नगद व स्टेट बैंक के चार ब्लैंक चेक दे दिया। वहीं कंपनी से उसे 3 लाख 89 हजार 974 रूपए की कीटनाशक दवा प्राप्त हुई थी।
वहीं उक्त दवा के प्राप्त होने पर टीकाराम ने अलग अलग किश्तों में नगद व फोन पे पर दिव्येश को एक लाख 42 हजार 4 सौ रूपए दिये गये। इसके अलावा कपंनी से प्राप्त दवाईयों की बिक्री नहीं हो पाने पर दिव्येश के कहे अनुसार उसे वापस कर दिया जिसकी कीमत तकरीबन एक लाख 39 हजार 520 रूपए है। इस प्रकार नगद व दवा वापसी से उसने कुल 2 लाख 81 हजार 920 रूपए दिव्येश को वापस कर दिया। वहीं अप्रैल 2023 में टीकाराम को श्रीनेचर ग्रीन एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड के रायपुर कार्यालय से फोन आया और दवाईयों की किश्त रकम जमा क्यों नहीं कर रहे पुछने पर जब उसने बताया कि दिव्येश को उसने रकम दे दी है तो कंपनी के कार्यालय से उसे जानकारी दी गई कि दिव्येश काम छोड़ चुका है और उसने कोई राशि जमा नहीं कराई है।
इस पर टीकाराम ने जब दिव्येश से फोन पर संपर्क किया तो उसने पैसों की जरूरत पड़ऩे पर खर्च कर दिये जाने की बात स्वीकार करते हुए रकम जल्द ही लौटा देने की बात कही। इधर बार बार कहने के बाद भी रकम नहीं लौटाने पर टीकाराम ने जेठा जा कर उससे संपर्क किया तो रकम वापस कर देने संबंधीत इकरारनामा उसने सक्ति तहसील कार्यालय में निष्पादित किया। वहीं इकरारनामा निष्पादित करने के बावजूद राशि नहीं लौटाने पर टीकाराम राठिया ने घरघोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने टीकाराम राठिया की रिपोर्ट पर जेठा निवासी दिव्येश कुमार यादव के विरूद्ध भादंवि की धारा 409 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।