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गोमर्डा अभ्यारण्य से निकले नीलगाय का सरायपाली के जंगल में शिकार? दो आरोपी गिरफ्तार

गोमर्डा अभ्यारण्य से निकले नीलगाय का सरायपाली के जंगल में शिकार? दो आरोपी गिरफ्तार

गोमर्डा अभ्यारण्य से निकले नीलगाय का सरायपाली के जंगल में शिकार? दो आरोपी गिरफ्तार
वन्यप्राणी के अवैध शिकार के प्रकरण में दो आरोपी गिरफ्तार,
न्यायालय के आदेश पर भेजे गए जेल,
गोमर्डा अभ्यारण्य सीमा से लगे क्षेत्र में जी.आई. तार से अवैध शिकार

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सरायपाली,
गोमर्डा अभ्यारण्य की सीमा से लगा हुआ सरायपाली क्षेत्र के जंगल मे  नीलगाय का शिकार का मामला प्रकाश में आया है। अभ्यारण्य सीमा से लगे क्षेत्र में विद्युत प्रवाहित जी.आई. तार से अवैध शिकार किया
गया है। वनमंडलाधिकारी महासमुंद श्रीनिवास तन्नेटी के निर्देशन में संयुक्त वनमंडलाधिकारी सरायपाली  उदेराम बसंत के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली श्री प्रत्युष टाण्डेय के कुशल नेतृत्व में वन  विभाग द्वारा वन्यप्राणी के अवैध शिकार के प्रकरण में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से न्यायालय के आदेशानुसार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।  दिनांक 04/10/2026 को सुरक्षा श्रमिकों की सूचना के आधार पर परिसर बहेरापाली के  कक्ष कमाक 348 और गोमर्डा अभ्यारण्य सीमा से लगे क्षेत्र में विद्युत प्रवाहित जी.आई. तार से अवैध शिकार करने की सुचना प्राप्त हुआ सुचना उपरांत सहायक परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली, परिसर रक्षी बेहरापाली एवं सहयोगी सुरक्षा श्रमिकों के साथ शाम 4:30 बजे परिसर बहेरापाली के कक्ष कमाक 348
और गोमर्डा़ अभ्यारण्य सीमा से 300-400 मी. की दूरी पर 01 नग वन्यप्राणी नील गाय (मादा) मृत मिला जिसे जप्त कर पतासाजी करने पर अभियुक्तों (1) बुधराम बरिहा पिता गोवर्धन बरिहा जाति बिझवार उम्र 40 वर्ष ग्राम मोहनमुडा (2) सुकलाल कुजुर पिता दासु कुजुर जाति उरांव उम्र 55 वर्ष ग्राम मोहनमुडा थाना सरायपाली तह. सरायपाली जिला महासमुन्द (छ.ग.) के द्वारा विद्युत प्रवाहित जी.आई. तार से  अवैध शिकार करना स्वीकार किया गया । अभियुक्तों द्वारा अपना वन अपराध स्वीकार किया गया। दोनो अभियुक्तों से एक नग वन्यप्राणी  नील गाय (मादा), जी.आई. तार लगभग 03 कि.ग्रा. जप्त कर वन अपराध प्रकरण कमांक 20689/25 दिनांक 04.10.2026 दर्ज किया गया है। उनके विरूद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9
एवं धारा 9 की सहपठित धारा 2 (16) (क) (ख) (ग), धारा 39 (3) (क), 39(3) (ग), धारा 51 एवं धारा 52 के तहत् कार्यवाही की जा रही है।
दोनों आरोपियों को दिनांक 05.10.2026 को गिरफ्तार कर आज दिनांक 05.10.2026 को  माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरायपाली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से न्यायालय के  आदेशानुसार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। प्रकरण में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की संभावना को देखते हुए विवेचना जारी है। वन विभाग द्वारा वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सतत गश्त एवं निगरानी की जा रही है। वन्यजीवों के अवैध शिकार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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