
बिलाईगढ़ विकासखंड़ के ग्राम पंचायत मुड़पार (स) के सरपंच और सचिव ने 15वां वित्त आयोग मद की 12.68 लाख रूपये को किया गबन!

सरपंच श्रीमती फुलबाई साहू और सचिव छतराम साहू के खिलाफ किया गया शिकायत सही पाया गया,
जांच में दोनो पर छ.ग.पंचायत क्रय अधिनियम तथा माल साम्रगी का उल्लंघन का था आरोप,
जिला पंचायत सीईओ को सरपंच-सचिव के खिलाफ कार्यवाही के लिये लिखा पत्र,
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के बिलाईगढ़ विकासखंड़ के ग्राम पंचायत मुड़पार(स) में 15वां वित्त आयोग मद की राशी का दुरूपयोग करने की शिकायत पर हुई जांच में सरपंच और सचिव को इस मामले मे दोषी पाया गया है तथा दोनो पर 12.68 लाख रूपये का गबन करने का आरोप प्रमाणित हुआ है। इस मामले मे सीईओ जनपद पंचायत बिलाईगढ़ ने जिला पंचायत सारंगढ़ के सीईओ को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया है। इस मामले मे मिली जानकारी के अनुसार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के बिलाईगढ़ जनपद पंचायत़ अर्न्तगत आने वाला ग्राम पंचायत मुड़पार (स) में 15वां वित्त आयोग मद की राशी का गबन करने का शिकायत किया गया था।
शिकायतकर्ता राजेश लहरे (उप सरपंच), विरेन्द्र सिंह, पवन कुमार साहू याद दास वैष्णव, ग्राम पंचायत मुड़पार (स) द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत गुड़पार (स) के सरपंच श्रीमती फुलबाई साहू सचिव छतराम साहू के द्वारा 15 वें वित्त कि राशि से निर्माण कार्य नहीं कराने के एवं उक्त राशि को आहरण कर गबन करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त शिकायत के संबंध में कार्यालयीन आदेश क्रमांक / जेंस/63528/2026 बिलाईगढ़ दिनांक 30.07.2026 द्वारा जांच दल गठित कर जांच कराया गया, जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत मुड़पार (स) सरपंच/सचिव के द्वारा 15 वे वित्त आयोग मद की राशि कुल 1268107 रू. अक्षरीय (बारह लाख अड़सठ
हजार एक सौ सात) छ.ग. पंचायत सामाग्री तथा माल कय नियम 2013 के विपरीत भुगतान करना, ग्राम पंचायत के बैठकं कार्यवाही पंजी में पारित प्रस्ताव पर प्रशासकीय स्वीकृती राशि, कार्य, हेतु किस फर्म को किन सामाग्री का कितनी राशि भुगतान किया जाना है स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पंचायत सचिव श्री छतरामं साहू द्वारा ग्राम पंचायत मुड़पार (स) के अतिरिक्त प्रभार से हटाने हेतु दिनांक 10.07.2026 को आदेश होने के बाद दिनांक 17.07.2026 को 15 वें वित्त की राशि नियम विपरीत वित्तीय अनियमितता करते हुए, बिना कार्य पूर्ण किए पीएफएमएस के माध्यम से विभिन्न फर्मों को राशि भुगतान किया गया हैं। सरपंच/सचिव पर लगे आरोप की पुष्टि होना पाया गया, तत्कालीन सरपंच/सचिव से राशि 1268107 रू. वसूली योग्य हैं। तथा सचिव छतराम साहू के विरूध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु जांच टीम द्वारा प्रतिवेदित हैं।
इ़स जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट हो गया कि सरपंच और सचिव ने मिलकर 12.68 लाख रूपये का गबन कर लिया है। बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव छतराम साहू द्वारा ग्राम पंचायत मुड़पार (स) के अतिरिक्त प्रभार से हटाने हेतु दिनांक 10.07.2026 को आदेश होने के बाद दिनांक 17.07.2026 को 15 वें वित्त की राशि नियम विपरीत वित्तीय अनियमितता करते हुए, बिना कार्य पूर्ण किए पीएफएमएस के माध्यम से विभिन्न फर्मों को राशि भुगतान किया गया है। सरपंच/सचिव पर लगे आरोप की पुष्टि होना पाया गया। बहरहाल 15वां वित्त आयोग मद की राशी को लेकर मनमानी करने वाले सरपंच और सचिव पर होने वाली कार्यवाही को लेकर क्षेत्रवासियो मे उत्सुकता बढ़ी हुई है। तथा दोनो के खिलाफ होने वाली कार्यवाही से मनमानी करने वाले माफियाओ के बीच हड़कंप मचा हुआ है।



