राज्य

चुनावी खर्च मामला: हाईकोर्ट ने व्यावसायिक न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार, EC की अपील खारिज…..

चुनावी खर्च मामला: हाईकोर्ट ने व्यावसायिक न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार, EC की अपील खारिज.....

चुनावी खर्च मामला: हाईकोर्ट ने व्यावसायिक न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार, EC की अपील खारिज…..

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान टेंट, लाइट, माइक, जनरेटर सहित अन्य सामग्री की सप्लाई के बकाया भुगतान के मामले में कमर्शियल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया. साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग की अपील खारिज कर दी है.

मामले के अनुसार, कोंडागांव जिला मुख्यालय में विधानसभा चुनाव 2013 के लिए मेसर्स नीलेश टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन, जगदलपुर को सामग्री सप्लाई का वर्क ऑर्डर दिया था. इसके बाद लोकसभा चुनाव 2014 के लिए भी टेंट, लाइट, माइक और जनरेटर आदि की सप्लाई का काम दिया गया. फर्म ने दोनों कार्यों के लिए करीब 48.33 लाख और 71.15 लाख रुपए के बिल प्रस्तुत किए थे. निर्वाचन आयोग से भुगतान न होने पर टेंट संचालक ने कमर्शियल कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया.

मांग अनुसार ही उपलब्ध कराई थी सामाग्री

कोर्ट ने भुगतान के निर्देश दिए, जिसे आयोग ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने पाया कि टेंट संचालक ने मांग अनुसार ही जरूरी सामग्री सप्लाई की थी. ग्रामीण और वनांचल में बिजली समस्या के कारण लाइट, जनरेटर आदि सामान जरूरी था ताकि चुनाव कार्य में बाधा न हो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://sarangarhtimes.in/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-31-180014.png
Back to top button