जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

बच्चों को पढ़ाने के बजाएं नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार अटेंड कर रही सारंगढ़ दो शिक्षक,, प्रधान पाठक अनंती टोप्पो और यशवंती चौहान निलंबित….

बच्चों को पढ़ाने के बजाएं नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार अटेंड कर रही सारंगढ़ दो शिक्षक,, प्रधान पाठक अनंती टोप्पो और यशवंती चौहान निलंबित....

बच्चों को पढ़ाने के बजाएं नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार अटेंड कर रही सारंगढ़ दो शिक्षक,, प्रधान पाठक अनंती टोप्पो और यशवंती चौहान निलंबित….

सारंगढ़-बिलाईगढ़, शासकीय विद्यालयों में अनुशासन, शिक्षकीय मर्यादा एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारी श्री जे.आर. डहरिया द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आधार पर अब एक और प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा 4 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला झाल, विकासखंड बरमकेला में पदस्थ प्रधान पाठक श्रीमती अनंती टोप्पो और यशवंती चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में शामिल होने की मिली थी शिकायत

श्रीमती अनंती टोप्पो के विरुद्ध 17 जून 2026 को आयोजित एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में शामिल होने तथा नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों से जुड़े होने की शिकायत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मामले की जांच कराई गई।विकासखंड शिक्षा अधिकारी बरमकेला से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में शासकीय विद्यालय के अध्यापन कार्य के प्रभावित होने तथा संबंधित प्रधान पाठक की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में संलिप्तता की पुष्टि होने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा था।

आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया जांच में सामने आए तथ्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत तथा गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया। इसके आधार पर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत श्रीमती अनंती टोप्पो को निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बरमकेला निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://sarangarhtimes.in/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-31-180014.png
Back to top button