
सारंगढ़-बिलाईगढ़ के दो युवको को गांजा तस्करी में 20-20 साल की कैद और 2-2 लाख रूपये का जुर्माना
रायपुर के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला,

20 दिसंबर 2023 को रायपुर में गांजा तस्करी में पकड़ाये थे
युवक,
डोंगियाभाठा भटगांव के सूरज खूंटे और सलौनीकला के
कमलकांत चंद्रा को सुनाया गया सजा,
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़/रायपुर,
रायपुर आमानाका थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व एंबुलेंस की आड़ में गांजा तस्करी करने वाले दो तस्करों को कोर्ट ने 20-20 साल कैद के साथ दो-दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत की एनडीपीएस कोर्ट में हुई है। रायपुर पुलिस ने तस्करों के कब्जे से डूमर तालाब सरोना जाने वाले मार्ग में तस्करों के कब्जे से गांजा जब्ती की थी। जिन तस्करो को माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है वे दोनो सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के डोंगियाभाठा भटगांव के सूरज खूंटे और सलौनीकला भटगांव के कमलकांत चंद्रा है।
इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार रायपुर के विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू के अनुसार कोर्ट ने सूरज खुंटे, कमलकांत चंद्रा उर्फ गोलू को कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश केस डायरी के अनुसार
उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी की इको कार जिसमें एंबुलेंस लिखा गया है, उस कार में संदिग्ध वस्तू परिवहन किए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कार को घेराबंदी कर रोका। कार की तलाशी लेने पर अलग-अलग 72 पैकेट था। पैकेट खोलकर जांच करने पर गांजा मिला। पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ 20 दिसंबर 2023 को कार्रवाई की थी।



