
सारंगढ़ की बेटी हुई दहेज के नाम पर प्रताड़ित, ससुराल वालो ने मांगा 2 करोड रूपये दहेज!,

सिटी कोतवाली थाना में सास-ससुर और पति के खिलाफ मामला दर्ज,
लड़की वालो ने दिया 53 लाख रूपये की राशी, फिर भी संतुष्ट नही हुए ससुराल वाले,
दहेज के लिये मारपीट और गाली-गलौज का आरोप,
लालची ससुराल वालो नें मांगा 2 करोड़ रूपये का दहेज,
सिटी कोतवाली पुलिस सारंगढ़ ने बीएनएस की धारा 296, 3(5),351(3),85 के तहत किया
अपराध दर्ज
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़ निवासी नवविवाहिता को शादी के बाद 1 करोड़ रूपये की दहेज नही देने पर गाली- गलौज करने तथा मारपीट कर प्रताडि़त करने का मामला प्रकाश में आया है। खास बात यह है कि शादी के समय बहुत सारा खर्च और सामान देने के बाद 53 लाख रूपये का ट्रांसर्फर भी मायके वालो ने किया था फिर भी लालची ससुराल वाले संतुष्ट नही हुए। पिड़ित महिला की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी सास-ससुर तथा पति के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 3(5), 351(3), 85 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सारंगढ़ निवासी नवविवाहिता इन दिनो
अपने मायके में है। उसने पुलिस को बताया कि उसका विवाह बिलासपुर के एक युवक के साथ 2023 में हुआ था। उसने बताया कि विवाह में उसकी माता नें उसके ससुराल वालो को ( पति को हीरे की अंगूठी, चार तोला सोने का चेन एवं तीन तोले सोने का ब्रेसलेट, तथा सास को ढाई तोले का सोने का सेट-हार एवं कर्णफूल तथा उसके ससुर को चालीस ग्राम गोल्ड क्वाईन) तथा ए.सी. फ्रीज, कलर टी०वी०
(एल.ई डी), कूलर टी०व्ही० पेनल सेट, डायनिंग टेबल आलमारी, किचन सेट तथा अन्य घरेलू सामग्री दिये थे। विवाह के 4 दिवस पूर्व दिनांक 02/02/2023 को उसके पति के द्वारा उसकी माता से 7,00000 /- रू. रूपये की मांग की गई तब उसने बैंक आफ बडौदा शाखा सारंगढ़ के अपने एकाउंट से मेरे पति के एकाउंट में दिनांक 02/02/2023 को 6,87,500/-रू० ट्रांसफर की थी। विवाह पश्चात वह अपने ससुराल गृह राजकिशोर नगर बिलासपुर में अपने पति एवं ससुराल वालो के साथ निवास करने लगी। विवाह में मुझे उपहार स्वरूप जो भी रूपये एवं सोने चांदी के जेवरात मिले थे उसे भी मेरे पति के द्वारा पंजाब नेशल बैंक बिलासपुर के अपने लाकर में रख दिये मेरे द्वारा कई बार मांगने के बाद भी मुझे विवाह में उपहार स्वरूप प्राप्त सोने चांदी के जेवरात एवं रूपये मेरे पति द्वारा मुझे नहीं दिया गया।
विवाह दिनांक 06/02/2023 के लगभग 15 दिन पश्चात मेरे पति सास, ससुर के द्वारा मुझे एवं मेरी माता को कहा गया कि विवाह में आप लोग हमे कुछ नहीं दिये हो हमे दहेज में एक कार देना था. हमे एक कार चाहिये तब मैने बैंक आफ बढौदा शाखा सारंगढ़ के अपने एकाउंट से दिनांक 01/03/2023 को 205000/-रु. (दो
लाख पांच हजार रूपये) दिनांक 02/03/2023 को 4,0000/-रू. तथा दिनांक 10/03/2023 को 11,683/- रू. मेरे पति के एकाउंट में ट्रांसफर की जिस रकम से मेरे पति के द्वारा दिनांक 10/03/2023 को एक टाटा निक्शन कार लिया गया। माह मई 2023 में मेरे पति, सास, ससुर के द्वारा मुझे, हमे हमारे पोजिशन के हिसाब से दहेज नही मिला है हम लोग तुम्हारे घर में शादी करके गलती कर दिये मेरे पति
मुझे कहते थे की मैं डाक्टर हूं। डाक्टर का रेट एक करोड़ रूपये चल रहा है लेकिन तुम लोगो ने मुझे मेरे पोजिशन के हिसाब से कुछ नहीं दिया तथा मेरे सास ससुर मुझे कहते थे कि मेरा बेटा डाक्टर है
तुम लोगो ने मेरे डाक्टर बेटे को उसके पोजिशन के हिसाब से विवाह में कुछ भी नही दिया है, कहकर मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करना प्रारंभ कर दिये मेरे पति सास ससुर मुझे अपने मायके से रूपये लेकर आओ कहकर मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। मेरे पति सास ससुर के रूपये की मांग एवं शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना से विवाह के पूर्व एवं विवाह के पश्चात मै बैंक आफ बडौदा शाखा सारंगढ़ में स्थित एकाउंट से मैने मेरे पति तथा मेरे ससुर के एकाउंट में कुल लगभग 2300000/- रू. (तेईस लाख रूपये) ट्रांसफर की हूं एवं मेरी माता के द्वारा अपने भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा सारंगढ़ एवं छ०ग० राज्य सहकारी बैंक शाखा सारंगढ़ के अपने एकाउंट से मेरे पति के एकाउंट में कुल 3000000 /- रू. (तीस लाख रूपये) ट्रांसफर किया गया है। दिनांक 25/11/2023 को उसकी बेटी का जन्म हुआ बेटी के जन्म पश्चात मेरे पति सास एवं ससुर मुझे लड़की पैदा की है लडका होना था कहकर मुझे अश्लील गाली गलौज व शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे मेरी बेटी के जन्म होने पर मेरी सास मुझे बोली कि अपनी मां से बोल मुझे (सास) को हीरे का हार देगी, मेरी सास मेरे पति से कहती कि इसे मारो तभी घर से पैसा लाएगी। मैं जब अपने ससुराल में थी तब मेरे पति मुझे आत्माहत्या करने के लिये भी उकसाते थे।
मेरे पति मुझसे कहते थे कि मैं तुमसे लडाई-झगडा करता हूं तो तुम मरने का मत सोचना, फांसी मत लगा लेना, ट्रेन से मत कूद जाना मेरे पति मुझसे कहते थे कि लडकिया अक्सर ससुराल में लडाई होने पर ऐसा करती है। दिनांक 07/02/2024 को रात्रि में मेरे पति अपने घर से रूपये लेकर आ कहकर मुझे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिये, तब मै रात्रि में घर के बाहर सीढी पर बैठी थी तभी मेरे ससुर मुझे मारने पीटने आए तब मेरे ससुर पडोसियो को देखकर मुझे अश्लील गाली गलौज कर वापस घर अंदर चले गये व पड़ोसियों को देखकर मुझे घर अंदर आने दिये उक्त घटना के लगभग 6 दिन बाद वह अपने मायके गृह विशालपुर सारंगढ़ आ गई। कुछ दिन बाद मेरे पति मुझे मोबाईल फोन से मुझसे मॉफी मंगे और अब कभी गाली गलौज, मारपीट व पैसे की मांग मैं एवं मेरे माता पिता तुमसे नही करेंगे कहकर मुझे अपने ससुराल गृह राजकिशोर नगर बिलासपुर आने के लिये बोले तब मैं अपने ससुराल गृह राजकिशोर नगर बिलासपुर वापस गई। यह कि उसके पश्चात भी मेरे पति सास, ससुर मुझे अपने मायके से रूपये लेकर आ कहकर मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते थे, दिनांक 06/09/2024 को मेरे पति सास एवं ससुर मुझे अपनी मम्मी से 2 करोड़ रूपये लेकर आना तथा अपनी मम्मी के 70 प्रतिशत प्रापर्टी को पति के नाम पर कराना तब तुम यहां रह सकती हो नही तो
अपने मायके जाओ कहकर मुझे अश्लील गाली गलौज एवं मारपीट किये तब मैं 112 पुलिस वाहन को फोन की थी तब पुलिस के मेरे ससुराल गृह आने के पूर्व ही मेरी सास एक कार बुक की और मेरी सास मेरे को मेरे मायके गृह विशालपुर सारंगढ़ लाकर छोड़ दी। मेरे मायके गृह में भी मेरी सास के द्वारा मेरी माता को कहा गया कि आप अपना 70 प्रतिशत प्रापर्टी मेरे बेटे के नाम पर कर दो और जब 2 करोड़ रूपये लेकर हमारे घर आयेगी तभी हम लोग इसे अपने घर में रखेंगे कहकर उसी दिन मेरी सास मुझे मेरे मायके में छोड़कर वापस चली गई दिनांक 06/09/2024 से मैं अपने मायके गृह सारंगढ़ में हूं। पिड़ित महिला की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी सास-ससुर तथा पति के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 3(5), 351(3), 85 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।



