जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

सारंगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष को नगरीय प्रशासन ने फिर पद से हटाया !

सारंगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष को नगरीय प्रशासन ने फिर पद से हटाया !

सारंगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष को नगरीय प्रशासन ने फिर पद से हटाया !

सुप्रीम कोर्ट में मामला खारिज होने के बाद हुई कार्यवाही,
छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष पद से
हटाया गया,
हाईकोर्ट के डीबी बेंच ने पूर्व में हटाने के आदेश को किया था निरस्त,
लेकिन शासन को नये सिरे से कार्यवाही का दिया था निर्देश,
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहा अपील कर दिया गया खारिज,
नगरीय प्रशासन विभाग ने 20 मार्च को फिर से पद से हटाने दिया आदेश,

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती सोनी बंजारे को राज्य शासन ने पद से फिर से हटा दिया है। 20 मार्च 2026 को जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका के अध्यक्ष पद से हटाने के साथ-साथ अगले कार्यकाल के लिये भी अयोग्य घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क के प्रावधानों के तहत उन पर कार्यवाही किया गया है। पूर्व में 2 जुलाई को भी उनको पद से हटाने का आदेश दिया था जिसके बाद मामला हाईकोर्ट क दहलीज पर पहुंचा जहा 19 दिसंबर को शासन के फैसले का सही ठहराया गया किन्तु 5 फरवरी को डीबी बेंच ने शासन के आदेश तथा सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को राहत दिया था किन्तु पुन: सुनवाई कर कार्यवाही करने का निर्देश राज्य शासन को दिया था जिससे असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष का याचिका 16 मार्च को खारिज हो गया। जिसके बाद 20 मार्च को आदेश जारी कर नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश
दिनांक 02/07/2025 के द्वारा श्रीमती सोनी अजय बंजारे, नगर पालिका सारंगढ़ को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था एवं आगामी कार्यकाल के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया गया था। श्रीमती सोनी अजय बंजारे द्वारा दायर रिट अपील क्रमांक 109/2026 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05/02/2026 को राज्य शासन के आदेश दिनांक 02/07/2025 एवं याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.सी. 3629/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19/12/2025 को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क के
तहत निर्धारित प्रावधानो एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून को दृष्टिगत रखते हुए दो सप्ताह की समयावधि में अपीलार्थी को सुनवाई का सम्पूर्ण एवं प्रभावी अवसर प्रदान करते हुए धारा 41-क के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कर पुनः एक नया आदेश पारित करने का अवसर प्रदान किया है। जिसके तारतम्य में 18 फरवरी को सुनवाई निहित किया गया था।

जिसके बाद 25 फरवरी तथा 10 मार्च को मामले में सुनवाई हेतु समय निर्धारित किया गया था। इस बीच नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सोनी बंजारे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुन: कार्यवाही से राहत की मांग किया था जो कि 16 मार्च को खारिज हो गया। जिसके बाद सुनवाई एवं किया गया कार्यवाही के तहत 20 मार्च को नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश जारी नगर पालिका सारंगढ़ के अध्यक्ष श्रीमती सोनी बंजारे को पद से हटा दिया तथा आगामी कार्यकाल के लिये अयोग्य घोषित कर दिया।

दरअसल सारंगढ़ नगर पालिका के प्रेसीडेंट इन कौसिंल द्वारा निकाय क्षेत्रांतर्गत
स्थित भूमि परिषद की पूर्वानुमति/राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अचल सम्पत्ति अन्तरण) नियम, 1996 में विहित प्रावधानों के अलावा अन्यथा हस्तांतरित नहीं किए जाने संबंधी विहित प्रक्रिया के विपरीत, केवल आवेदन प्राप्त कर आवेदक श्री नंद बरेठा तथा मो. इजराईल अंसारी, निवासी-सारंगढ़, श्रीमती शारदा देवी जायसवाल, निवासी-सारंगढ़ तथा श्री सत्येन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी-सारंगढ़ को बस स्टैंड, सिनेमा हाल चौक तथा जनपद पंचायत के सामने रिक्त भूमि प्रदान कर दिया गया। जबकि शासकीय भूमि जिसके व्यवस्थापन का
अधिकार नगर पालिका परिषद् सारंगढ़ को नहीं हैं की लीज/विक्रय कर अध्यक्ष पद की प्रशासकीय शक्तियों का दुरूपयोग किया जाना पाया गया है।

20 मार्च 2026 को नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव बसव राजू एस के
द्वारा इस मामले में जारी किया गया नोटिस तथा जवाब आदि के कार्यवाही के बाद किया दिया गया निर्णय में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क (1) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्रीमती सोनी अजय बंजारे को अध्यक्ष नगर पालिका सारंगढ़ के पद से हटाते हुए अधिनियम 1961 की धारा 41-क (2) के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष पद पर आगामी पदावधि के लिए पद धारण के लिए निरर्हित घोषित कर दिया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://sarangarhtimes.in/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-31-180014.png
Back to top button