जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

मोबाईल टावर लगाने के नाम पर 38 हजार रूपये की ठगी?

पुरगांव के लोकेश्वर साहू से ठगी,
सीएससी सेंटर चलाने वाले को ठगो ने अपनी बातो में फंसाया
बिलाईगढ़ थाना मे आरोपी पर 420 का अपराध दर्ज

सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाइगढ़ जिले के बिलाईगढ़ पुलिस थाना अर्न्तगत आने वाला ग्राम पुरगांव में मोबाईल टावर लगाने के नाम पर ठगी करते हुए 38 हजार रूपये लेकर धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश मे आया है। ठगो ने सीएससी सेंटर के संचालक लोकेश्वर साहू को अपना निशाना बनाया है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ बिलाईगढ़ पुलिस ने भादवि 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार लोकेश्वर साहू  पिता बृजराम साहू उम्र 25 साल साकिन पुरगांव थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने बताया कि वह बिलाईगढ़ में सी.एस.सी. सेंटर चलाता हूं गत दिनो उसके मोबाईल नंबर में एक नंबर से फोन कर जमीन मांग कर टावर लगाऊंगा, लायसेंस दिलवाऊंगा कहकर उससे 38000/- (अड़तीस हजार रूपये) डलवाकर धोखाधड़ी किया है।
इस संबंध में लोकेश्वर साहू, बृजराम साहू पिता मुकुटराम साहू निवासी पुरगांव तह. बिलाईग, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) ने बताया कि लगभग 15 मार्च को उसके मोबाईल नं पर एक अनजान व्यक्ति द्वारा मोबाईल नं. 9477125874 से एयरटेल टावर लगवाने हेतु काल आया था एवं उस व्यक्ति द्वारा टावर लगवाने हेतु आपकी जमीन चाहिए जिसके बदले हम आपको दस हजार रूपये प्रतिमाह देंगे कहकर बोला गया एवं उसके कुछ दिन बाद टावर लगाने हेतु लायसेंस के लिए 10000 रूपये (दस हजार रूपये) 25 मार्च को दिया गया था आवश्यकता है कहकर मुझसे अपने खाता कैनरा बैंक खाते में जमा करवाया है जिसका मोबाईल नं. 9674548480 एवं खाता नं. 110032635822, आई एफ सी कोड CNRB0019775 है एवं उसी कैनरा बैंक खाते में पैसा डाला कुछ दिन पश्चात् फिर से काल कर आपको जाब देंगे कहकर 10000/- (दस हजार रूपये) लिया गया तथा आपका फार्म पेंडिंग है उसको रिओपन करना पड़ेगा कहकर 10000/- (दस हजार रूपये) अपने उपरोक्त खाते में जमा करवाया गया है फिर से अपने दुसरा खाता नं 110032635822 में 8000/- (आठ हजार रूपये) 8 अप्रैल को उक्त व्यक्ति द्वारा कुल 38000/- (अड़तीस हजार रूपये) ठगी कर ले चुका है जिसका अन्य मोबाईल नं. 9477122319, 8902225180, 9477125874 है । लोकेश्वर साहू के द्वारा उस व्यक्ति को बार बार काल किया गया लेकिन उसके द्वारा काल रिसीव नहीं करने पर लोकेश्वर को अहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गया हूं । बिलाईगढ़ थाना के द्वारा लोकेश्वर के आवेदन पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

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