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राधे-राधे बोलने पर छात्रा की पिटाई मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल को किया तलब

राधे-राधे बोलने पर छात्रा की पिटाई मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल को किया तलब

राधे-राधे बोलने पर छात्रा की पिटाई मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल को किया तलब

दुर्ग। जिले के ग्राम बागडुमर स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में साढ़े 3 साल की मासूम बच्ची के ‘राधे-राधे’ कहने पर प्रिंसिपल ने उसके मुंह पर टेप चिपकाकर बच्ची की पिटाई की थी. इस मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने मामला दर्ज कर स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल को 14 अगस्त को तलब किया है.

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में न केवल बच्ची व उसके परिवार के धार्मिक पंथ चुनने के अधिकार का हनन होता है बल्कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत ऐसा प्रकरण बच्चों के प्रति क्रूरता के दायरे में आता है। इस मामले की पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी. इस प्रकरण में जिला बाल संरक्षण अधिकारी दुर्ग एवं थाना प्रभारी थाना नंदिनी को भी आयोग में आहूत किया गया है। आयोग ने पीड़ित बच्ची और उसके पालक से मिलकर वर्तमान स्वास्थ्य के संबंध में भी प्रतिवेदन मांगा है.

ये है पूरा मामला

घटना 30 अगस्त की है. स्कूल की प्रिंसिपल इला ईवन कौलवीन पर आरोप है कि उन्होंने बच्ची को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उसने हिंदू परंपरा के अनुसार ‘राधे-राधे’ कहकर अभिवादन किया. बच्ची के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं. डरी-सहमी बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी थी. इसके बाद बच्ची के पिता प्रवीण यादव ने मामले की शिकायत नंदनी थाना में दर्ज कराई थी. घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे थे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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