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आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी रहे रंजीत गुप्ता के खिलाफ ग्रामीण से मारपीट मामले मे कोर्ट के निर्देश पर अपराध दर्ज

आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी रहे रंजीत गुप्ता के खिलाफ ग्रामीण से मारपीट मामले मे अपराध दर्ज
माननीय न्यायालय के आदेश पर अपराध पंजीबद्ध,
प्रार्थी ने माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया था परिवाद-पत्र,
भादवि की धारा 294,323,506 के तहत अपराध दर्ज,
6 मार्च 2021 को मारपीट करने के कारण से मामला दर्ज,
ग्रामीण अमरजीत साहू के सिर पर लाठी से वार करने का आरोप
सिटी कोतवाली सारंगढ़ में आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही
ग्राहक बनकर बिजली दुकान मे छापा मारने गई थी आबकारी टीम
सारंगढ़ टाईम्स/सारंगढ़,
आबकारी विभाग में रायगढ़ जिले के उड़नदस्ता के प्रभारी अधिकारी रहे रंजीत गुप्ता के खिलाफ सारंगढ़ पुलिस ने ग्रामीण के सिर पर लाठी से हमला करने और गाली-गुप्तार करने के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया है। घटना 6 मार्च 2021 की है प्रार्थी अमरजीत साहू की शिकायत पर कनकबीरा चौकी पुलिस के द्वारा आबकारी उड़नदस्ता अधिकारी रंजीत गुप्ता पर कोई कार्यवाही नही करने पर प्रार्थी ने सारंगढ़ में माननीय प्रथमश्रेणी न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी रंजीत गुप्ता के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया जिसके तारतम्य मे आरोपी रंजित कुमार गुप्ता पिता श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता उम्र 46 वर्ष साकिन कार्यालय आबकारी संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर के खिलाफ भादवि 294,323 तथा 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कनकबीरा निवासी अमरजीत साहू अपने परिवार के साथ रहकर व्यवसाय करता है दिनांक 06.03.2021 को रंजित गुप्ता पिता गोपाल प्रसाद गुप्ता आब0 उप निरी0 के द्वारा आवेदक के निवास मकान, दुकान आदि की तालाशी शराब पाये जाने की आशंका में लिया गया तालाशी में शराब या अन्य कोई वस्तु जो आबकारी अधि0 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी का हो प्राप्त नहीं हुआ इस कारण से रंजित गुप्ता के द्वारा आवेदक/परिवादी एवं उसके लड़के के साथ गाली गलौच किया गया और रंजित गुप्ता ने अपने पास रखे लाठी से आवेदक/परिवादी के सिर पर प्रहार कर चोंट पहुंचाया है। यह की आवेदक / परिवादी को रंजित गुप्ता के द्वारा जान सहित मार देने की धमकी देकर लाठी से सिर पर प्रहार किया जिसके कारण आवेदक/ परिवादी के सिर के पैरेटल भाग में गंभीर चोट आयी और सिर फट कर उसमें से खुन निकलने लगा, यह की आवेदक परिवादी को उसके परिवार और गांव के लोग पुलिस चौकी लेकर गये जहां आवेदक परिवादी ने चोंट लगने के कारण मौखिक रूप से घटना की जानकारी देकर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा जिस पर से चौकी प्रभारी कनकबीरा के द्वारा आवेदक/ परिवादी को चिकित्सा मुलाहिजा के लिए प्राथ0 स्वा0 केन्द्र सारंगढ लाकर दि0 06.03.21 कों जांच कराया गया है प्राथ0स्वा0 केन्द्र में उपस्थित चिकित्सक द्वारा चिकित्सा जांच पश्चात एम0एल0सी0 रिपोर्ट दिया गया है, यह की चौकी प्रभारी कनकबीरा एवं थाना प्रभारी सारंगढ के द्वारा आरोपी रंजित गुप्ता आब0 उपनिरी0 के प्रभाव में आकर अपराध दर्ज करने योग्य रहने के बाद भी अपराध दर्ज नही किया गया यह की आवेदक/ परिवादी के द्वारा मुला0 रिपोर्ट की प्रति सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त कर माननीय न्यायालय में अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया है। आवेदक/ परिवादी के विरूद्ध आरोपी रंजित गुप्ता के द्वारा अपराधिक बल का प्रयोग कर लाठी से मारकर चोंट पहुंचाया गया है। जो संज्ञेय अपराध होने के कारण प्रथम सूचना अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिया जाने का निवेदन किया था। माननीय न्यायालय के द्वारा चौकी प्रभारी कनकबीरा एवं थाना प्रभारी सारंगढ को उक्त संबंध में उचित जांच करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिया गया जिस पर आरोपी रंजित गुप्ता के विरूद्ध जांच कर अपराध दर्ज करने के आदेश पर आरोपी रंजित कुमार गुप्ता पिता श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता उम्र 46 वर्ष साकिन कार्यालय आबकारी संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर के खिलाफ भादवि 294,323 तथा 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। ग्रामीण अमरजीत साहू और आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के बीच आखिर हुआ क्या था?

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 6 मार्च 2021 को अवैध शराब विक्रय करने और छापामार कार्यवाही करने के मामले में आबकारी विभाग के तात्कालीन उड़नदस्ता प्रभारी अधिकारी रंजीत गुप्ता और कनकबीरा में इलेक्ट्रानिक का दुकान चलाने वाले अमरजीत साहू पिता स्व0 निर्गुण साहू उम्र 53 वर्ष , निवासी-ग्राम कनकबीरा डीपापारा के बीच अवैध शराब को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है सारंगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी क्षेत्र कनकबीरा में आबकारी विभाग की अवैध शराब रेड की कार्यवाही करने पहुंची टीम एवं इलेक्ट्रानिक दुकान संचालक के बीच विवाद बढ़ गया जब आबकारी विभाग की टीम ने एक एमपी ब्राण्ड की गोवा निकालकर कहा कि तुमने ये शराब बेची है तुम्हारे दुकान की तलाशी लेनी है इस पर दुकान संचालक आबकारी विभाग के अधिकारी पर भड़क गये और दोनो पक्षों के बीच विवाद और हाथा-पाई हो गई जिसमें अमरजीत साहू के सिर फट गये वहीं उड़नदस्ता टीम के सदस्यों के छिना झपटी में वर्दी भी फट गये जिसका प्राथमिक उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कनकबीरा में कराया गया वहीं दोनो पक्षों ने चौकी कनकबीरा में लिखित शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग पुलिस से की थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग की टीम ने अमरजीत साहू के घर एवं किराना की दुकान में छानबीन किया वहां कुछ नही मिला तो इलेक्ट्रानिक दुकान में जा कर आबकारी विभाग की टीम के एक सदस्य ने जेब से निकालकर एमपी ब्राण्ड का गोवा शराब दिखाकर तुमने 140 रूपये में बेचा है बोलकर दबाव बनाया और गाली गलौच भी किया हो हल्ला होने पर आसपास होटल में बैठे लोग वहां आ गये बीच बचाव भी उपस्थित लोगों ने किया एक प्रत्यक्षदर्शी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि साढ़े 12 बजे के लगभग आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी इसके पहले अमरजीत साहू के घर और किराने की दुकान की तलाशी ले चुकी थी बार-बार की तलाशी एवं एमपी ब्राण्ड की शराब को दिखाने से मामला बिगड़ा जिससे विवाद हुआ लोगों ने भी आबकारी कर्मचारी को जेब से गोवा निकालते हुए देखा जिसकी वजह से उपस्थित लोग अमरजीत साहू के पक्ष में बचाव करते खड़े हो गये वहीं आबकारी विभाग की टीम उस एमपी ब्राण्ड की गोवा शराब को उसी की दुकान से खरीदी करने की दावा कर रही है। जिसका स्थानीय उपस्थित लोगों ने आबकारी विभाग के इस कार्यवाही को गलत बताते हुए उड़नदस्ता टीम पर मारपीट करने के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस चौकी को घेर लिया था जिसको चौकी प्रभारी ने समझाईस देकर मामला को शांत किया तब जाकर भीड़ हटी और आबकारी विभाग की टीम वहां से निकल पाई।
ग्रामीणों ने कर दिया था घेराव
इस घटना के बाद आबकारी विभाग की टीम ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में कनकबीरा चौकी पहुंची थी। उनके पीछे-पीछे ग्रामीण भी चौकी पहुंच गए थे और वहां भी जमकर बवाल हुआ था। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट सहित कई गंभीर आरोप लगाने लगे थे। विभाग की मानें तो ग्रामीण उन्हें शिकायत करने भी नहीं दे रहे थे। हालांकि पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कर दोनों पक्षों से शिकायत ली थी और उनका एमएलसी कराया गया था।
बहरहाल अब माननीय न्यायालय के आदेश पर आबकारी के उड़नदस्ता प्रभारी रहे रंजीत गुप्ता के खिलाफ मारपीट के मामले मे अपराध पंजीबद्ध होने से अब अस बात की भी तस्दीक जरूरी हो गया है कि अवैध शराब रोकने के स्थान पर अवैध वसूली के लिये ही मामला मारपीट तक थोड़ी ना पहुंचा था। छापामार कार्यवाही के दौरान कई जगहो से दुर्व्यवहार करने का आरोप आबकारी उड़नदस्ता की टीम पर लगता था किन्तु यह पहली बार है जब मामला माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र तक पहुंचा तथा आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी अधिकारी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है।

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