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सारंगढ़ में गौ हत्या कर मांस को बिक्री करने वाले 03 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में,

सारंगढ़ में गौ हत्या कर मांस को बिक्री करने वाले 03 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में,

सारंगढ़ में गौ हत्या कर मांस को बिक्री करने वाले 03 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में,

कोतवाली थाना से 500 मीटर दूर काटा गया गौ मांस,
गौ रक्षा समिति के पदाधिकारियो के सक्रियता से पर्दाफाश,
धड़ल्ले से चल रहा है सारंगढ़ में गौ मांस का व्यापार?

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़ में सिटी कोतवाली थाना से मात्र 500 मीटर की दूरी पर मोची पारा में खुले आम गौ मांस काटाने और विक्रय करने का खेल खेला जा रहा है। गौ रक्षा समिति के पदाधिकारियो ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस थाना सारंगढ़ में तत्काल कार्यवाही के लिये आवेदन दिया जहा पर मोची पारा मे दबिश देने पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियो को गौ मांस के साथ गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त किया है। आरोपियो के खिलाफ अप0क्रं0 319/2025 धारा- 4,5,10 पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय, अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं एसडीओपी श्रीमती स्नेहिल साहू के द्वारा गौ तस्करी व गौ हत्या कर मांस को बिक्री करने वालो पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक कामिल हक के कुशल मार्ग दर्शन में थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के पुलिस स्टाफ के द्वारा गौ हत्या कर मांस को बिक्री करने वालो पर कार्यवाही करने मे सफलता प्राप्त हुई। अप0क्रं0 319/2025 धारा- 4,5,10 पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 में दिनांक 04.07.2025 को प्रार्थी प्रियव्रत स्वर्णकार पिता पुरूषोत्तमलाल उम्र 30 वर्ष सा० रायगढ़ रोड सारंगढ ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि

मोचीपारा सारंगढ़ निवासी लक्ष्मीप्रसाद सतनामी, मुनु सतनामी एवं संतोषी सतनामी के द्वारा गौ हत्या कर मांस को बिक्री करने के लिए काट रहा है की सूचना पर प्राप्त होने पर तत्काल हमराह स्टाफ के घटना स्थल जाकर आरोपीगणो- (1) लक्ष्मीप्रसाद सतनामी पिता पिन्टु सतनामी उम्र 40 वर्ष (2) मुनु सतनामी पिता रेशम सतनामी उम्र 38 वर्ष (3) संतोषी सतनामी पति लक्ष्मीप्रसाद उम्र 36 वर्ष सभी साकिनान मोचीपारा सारंगढ़ थाना सारंगढ को घेराबंदी कर उनके कब्जे से गौ मांस और उसको काटने का हथियार जप्त किया गया है।
आरोपीगणो के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने से दिनांक- 04.07.2025 को गिरफ्तार
कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी कामिल हक, प्र0आर0- सोनसाय यादव, महेंद्र मारकों,आरक्षक- ओमचंद साहू, सुरेन्द्र पटेल, पुरषोत्तम राठौर,चंद्रप्रकाश पाल, योगेश कुर्रे एवं समस्त स्टाफ की प्रमुख भूमिका रही।

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