जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

गुड़ेली-टिमरलगा : दर्जन भर लीजधारको ने जमीन को बिना उत्खनन किये ही धड़ल्ले से उपयोग कर रहे है रायल्टी पर्ची?

गुड़ेली-टिमरलगा : दर्जन भर लीजधारको ने जमीन को बिना उत्खनन किये ही धड़ल्ले से उपयोग कर रहे है रायल्टी पर्ची?

गुड़ेली-टिमरलगा : दर्जन भर लीजधारको ने जमीन को बिना उत्खनन किये ही धड़ल्ले से उपयोग कर रहे है रायल्टी पर्ची?

गुड़ेली टिमरलगा के 10 लीज खदानों की जांच हेतु कलेक्टर जनदर्शन में हुई शिकायत
आज तक जिस भूमि पर नही हुआ उत्खनन उसको रायल्टी का धड़ल्ले से उपयोग?
जगदम्बा स्पंज, श्याम मिनरल्स, एस.एस. मिनरल्स, छत्तीसगढ़ ट्रेड लिंक, विनायक स्टोन, मां
नाथलदाई क्रेशर, केजरीवाल क्रेशर, भवानी मिनरल्स, सिंघल क्रेशर के संचालको के खिलाफ
शिकायत,
रायल्टी और उत्खनन को बड़ा खेल चल रहा है गुड़ेली और टिमरलगा में,

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के सारंगढ़ विकासखंड़ के प्रसिद्ध गौण खनिज ग्राम गुड़ेली और
टिमरलगा में 10 से अधिक क्रेशर संचालको के द्वारा उत्खनन के लिये लीजधारी भूमि पर
उत्खनन नही कर उसके नाम से रायल्टी जारी करवा कर अवैध उत्खनन में उपयोग करने का शिकायत कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पास जनर्दशन में किया गया है। बिना भूमि को उत्खनन किये रायल्टी पर्ची भी जारी कराना को खनिज विभाग और क्रेशर संचालको के बीच का सांठगांठ माना जा रहा है।

दरअसल सारंगढ़ को प्रसिद्ध खनिज ग्राम गुड़ेली और टिमरलगा में बड़ा खेल
बदस्तूर जारी है। रायल्टी पर्ची के खेल मे अवैध उत्खनन को वैध बताने के इस बड़े लेबल पर हो रहे खेल की शिकायत कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पास किया गया है। शिकायत मे बताया गया है कि लीजधारी चिन्हांकित खसरा नम्बरों पर आज तक खनन नहीं किया गया है। उसके बाद भी फर्जी तरीके से खनिज विभाग रायल्टी पर्ची जारी कर रहा है जिसको उपयोग अवैध उत्खनन से प्राप्त किया जा रहा गौण खनिजो के लिये किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर के पास सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में स्वीकृत मुख्य गौण खनिज भण्डारण एवं विद्यमान गौण खनिज खदानों की जांच कर ऐसे लीजधारियो के पट्टा को निरस्त करने की मांग किया गया है जिसका उत्खनन ही प्रारंभ नही किया गया है। ऐसे लीज का अवधि निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र दिए गए हैं। गुड़ेली टिमरलगा में सालों से अवैध खनन किया जा रहा है यह बात किसी से छुपा नहीं, क्रेशर संचालक द्वारा नाम मात्रा का गड्ढा खोद कर लीज प्राप्त कर लेते है फिर उस लीज के नाम पर बार बार रॉयल्टी जारी करवाते हैं और यह नेक कार्य बिना खनिज विभाग से मिल कर नहीं हो सकता। और खास बात यह है कि बिना खनन किए रॉयल्टी तो प्राप्त कर रहे है और अपने लीज के नाम से दूसरे क्रेशर संचालक को अपना सहमति दे कर एक और अवैध क्रेशर संचलित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब तक स्वीकृत लीज खदानों में खनिज विभाग द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया और बार-बार उस जगह के नाम पर रॉयल्टी जारी कर रहे है जबकि चिन्हकित जगह पर खनन हो ही नहीं रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग से मिल कर अवैध टैक्स लेकर खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी जारी कर रहे हैं यह लेनदेन वर्षों से चल रहा है।

पचास से अधिक खसरा नंबर में सरकारी कागजात पर खनन हो रहा है लेकिन वास्तविक जगह पर खनन हो ही नहीं रहा है। यह काला धंधा वर्षों से चल रहा है, इस अवैध कारोबार से राजस्व को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं और खनिज माफिया दिन-ब-दिन मोटी कमाई कर रहे हैं, अब तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि खनिज अधिकारी और खनिज माफिया
का एक ही काम है राजस्व के संपत्ति को खाना, बिना इनके मिलीभगत से इतना बड़ा अवैध
धंधा चल ही नहीं सकता। स्वीकृत लीज की जगह को छोड़कर अन्य खनिज माफिया से पट्टेदार लीजदाता अवैध तरीके से पत्थर खरीद कर अपने नाम का रॉयल्टी बेच रहे हैं। अगर उच्च अधिकारी इस मामले को जॉच करे कि किस लीज को कितना रॉयल्टी मिला? और कितना खनन करने का अनुमति मिला? साथ ही स्वीकृत लीज का मौका मुआयना कर जांच करें तो दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह एक बड़ा मुद्दा है जिसका जांच करना अति आवश्यक है।

किस-किस लीजधारियो के खसरा नंबर की जांच की हुई है मांग!

गुड़ेली और टिमरलगा के 10 लीजधारियो और क्रेशर संचालको के द्वारा लीजधारी भूमि की जांच की मांग कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ से किया गया है। जनर्दशन में कलेक्टर को दिये गये शिकायत आवेदन मे उक्त सभी बिन्दुओ को विस्तार से लिखा गया है तथा उत्खनन के लिये लीज पर दिये गये भूमि से एक फीट भी खनन नही करने किन्तु उसके खनन के नाम पर रायल्टी पर्ची जारी कर उसे अवैध उत्खनन में खपाये जाने की शिकायत किया गया है। जिसमें
निम्न क्रेशर संचालक/लीजधारी संचालको का विवरण है:-
(1). जगदम्बा स्पंज प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर शिव अग्रवाल, निवासी रायगढ़,खसरा नं. – 479,
469/2 घ, 471, 475/3, 473/1, 469/2 ख, 472/1, 472/2, 468/1, 475/2, 476/2 क/2,
476/6/5/2ग, 2 ख, 478, 480 476/476/2 क/1, 469/2ग।
(2). श्री श्याम मिनरल्स, प्रोपाईटर दीपक सिंघल पिता श्री जे.पी. सिंघल, निवासी रायगढ़, खसरा
नं. 128/3128/6

(3). मेसर्स एस.एस. मिनरल्स प्रोपाईटर श्यामलाल अग्रवाल, पिता स्व. श्री महावीर अग्रवाल
निवासी रायगढ़। खसरा नं. 386, 387/2, 387/2 ख, 385/1 ख, 396/2 ग. 396/2घ ।
(4) मेसर्स छत्तीसगढ़ ट्रेड लिंक प्रोपाईटर श्री विवेक अग्रवाल, पिता श्री रिसी अग्रवाल निवासी
रायगढ़, खसरा नं. 128/1क,
(5) मेसर्स जगदम्बा स्टील एण्ड पॉवरटेक लिमिटेड डायरेक्टर श्री बालमुकुंद अग्रवाल, निवासी
रायगढ़, खसरा नं. 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4,67/6. 69/2, 70/1, 80/1, 70/2,
83/3, 68, 415/1 के, 416/2,735/1 ख. 376 एवं 413 ।
(6) मेसर्स विनायक स्टोन केशर उद्योग प्रोपाईटर श्री वर्षा बंसल पति श्री सुनिल बंसल, निवासी
रायगढ़, खसरा नं.351/4, 352/145 एवं 353/4 क व ख।
(7) मेसर्स मां नाथल दाई केशर उद्योग प्रोपाईटर श्री शिव कुमार अग्रवाल पिता श्री बजरंग लाल
अग्रवाल, निवासी चन्द्रपुर, खसरा नं. 1146 व 1147/1, 1148/1. 1147/2, 1148/2,
(8) मेसर्स केजरीवाल केशर उद्योग प्रोपाईटर श्रीमती सुशीला रतेरिया पति स्व. श्री गौरीशंकर
रतेरिया निवासी रायगढ़, खसरा नं.- 347/ 2, 362/13, 364/1, 365/1 एवं 366/2
(9) मां भवानी मिनरल्स प्रोपाईटर श्री विनय कुमार गुप्ता पिता स्व. राम निवास प्रसाद, निवासी
रायगढ़, खसरा नं.- 259/1 ख, 259/2घ, 261/1घ, 261/15, 261/2 ख एवं 259/2 घ,
(10) मेसर्स सिंघल केशर उद्योग टिमरलगा, प्रोपाईटर श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल, निवासी-
सारंगढ़, खसरा नम्बर – 827/10,11,12 एवं 17 रकबा 0.417 हे।

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