
सारंगढ़ शहर का नजूल सीट तैयार, जल्द होगा नामांतरण की कार्यवाही, 1935 प्लाट का दिया गया विवरण,

नक्शा एवं खसरा का किया गया निमार्ण
मंगाया गया दावा-आपत्ति, किया गया अंतिम प्रकाशन
नजूल नामांतरण कार्य का लंबित कार्य होगा अब पूरा
अपना प्लाट का विवरण देखकर किया जा सकता है दावा-आपत्ति,
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़ शहरी नजूल क्षेत्र का नक्शा एवं खसरा निमार्ण का कार्य नही होने के कारण से शहरी नजूल क्षेत्र का नामांतरण तक की कार्यवाही नही हो पा रही थी। वर्षो पुरानी इस समस्या का अब निराकरण हो रहा है और प्रशासन के पहल पर छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद ने आधुनिक तकनिक से नजूल क्षेत्र का सर्वे कर नक्शा और खसरा का निमार्ण किया है। इसका अंतिम प्रकाशन करते हुए नजूल अधिकारी ने आम जनता से अपील किया है प्रारंभिक सूची का अवलोकन कर उसमें दर्शित 1935 प्लाट को लेकर दावा-आपत्ति कर सकते है दावा-आपत्ति के बाद नजूल प्लाट का नामांतरण आदि की कार्यवाही संपन्न हो सकती है।
दरअसल सारंगढ़ नजूल क्षेत्र का नक्शा बटांकन तथा खसरा का निमार्ण नही होने के कारण से शहरी क्षेत्र मे नजूल प्लाटो का नामांतरण को लेकर काफी परेशानी आ रही थी तथा लगभग 10 वर्षो से नजूल नामांतरण की प्रक्रिया लगभग ठप्प पड़ गई है। कई बार इस संबंध में उच्चाधिकारियो और केबिनेट मंत्रियो से मांग आदि करने के बाद भी इस समस्या का निराकरण नही हो पा रहा था। नवीन जिला बनने के बाद प्रथम कलेक्टर डी.राहुल वेंकट ने इस दिशा मे पहल किया था और शहरी नजूल क्षेत्र का ड्रोन और जीपीएस सर्वेक्षण कर नक्शा तथा खसरा निमार्ण का कार्य को आधुनिक तकनिक से करने के लिये छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को काम सौप दिया था
जिस पर उक्त विभाग के द्वारा प्रदाय 32 नक्शा सीट एवं भूखण्ड विवरण सूची के आधार पर तहसीलदार सारंगढ़ द्वारा राजस्व निरीक्षक (नजूल) की टीम से भौतिक सत्यापन कराया गया जिसमें कुल 1935 प्लाट में से 1- 1451 प्लाट मौके पर सत्यापित, 2- 484 प्लाट बटांकन, चिन्हांकन विलुप्त होने के कारण अंतिम विनिश्चय हेतु शेष है। इस संबंध मे नजूल अधिकारी ने बताया कि जिला कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट https://sarangarh-bilaigarh.cg.gov.in पर नजूल सीट का अवलोकन कर सकते हैं। तथा किसी भी प्रकार से विसंगति होने पर दावा-आपत्ति किया जा सकता है। उन्होने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे अपना दावा/आपत्ति न्यायालय अपर कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ में प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के भीतर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।




