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छत्तीसगढ़ में पकड़ाया 20 लाख का हुक्का सामग्री, क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग जगहों पर दी दबिश, दो सगे भाई गिरफ्तार…

छत्तीसगढ़ में पकड़ाया 20 लाख का हुक्का सामग्री, क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग जगहों पर दी दबिश, दो सगे भाई गिरफ्तार…

छत्तीसगढ़ में पकड़ाया 20 लाख का हुक्का सामग्री, क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग जगहों पर दी दबिश, दो सगे भाई गिरफ्तार…

रायपुर. छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित हुक्का सामाग्री बेचने वाले 2 सगे भाइयों को रायपुर पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा है. दोनों भाई मिलकर राजधानी में अवैध रूप से हुक्के का कारोबार कर रहे थे, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों से हुक्का पॉट, पाइप, नोजल, कोल, गोगो, विभिन्न फ्लेवर, तंबाकू समेत अन्य प्रतिबंधित सामग्रियां जब्त की हैं, जिसकी कुल कीमत 20 लाख बताई जा रही है.

बता दें, शहर में नशे के खिलाफ अभियान के तहत रायपुर पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस को बीते दिन 8 अप्रैल को सूचना मिली थी कि खम्हारडीह थाना क्षेत्र के राजीव नगर स्थित एक मकान में प्रतिबंधित हुक्का से संबंधित सामग्री रखा गया है और बिक्री की जा रही है. जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट और थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम ने बताए गए मकान के पास जाकर पाईंटर भेजा और टेस्ट पर्चेस कराया गया. आरोपी ने जैसे ही हुक्का से संबंधित सामग्री दिया, उसी दौरान पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम मोहन लाल मंदानी निवासी राजीव नगर खम्हारडीह का होना बताया. वहीं उसके मकान की तलाशी लेने पर कमरे से पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित हुक्का सामग्री बरामद किया.

इस तरह गोलबाजार थाना क्षेत्र के जयस्तंभ चौक स्थित राज पान पैलेस में चोरी-छिपे हुक्का सामग्रियों की बिक्री की जाने की सूचना पर भी पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और भारी मात्रा में हुक्का सामाग्री जब्त किया गया और पान पैलेस के मालिक अशोक मंदानी को गिरफ्तार किया गया. बता दें, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं. वे पहले भी हुक्का के अवैध भंडारण और बिक्री मामले में जेल निरुद्ध रह चुके हैं. मंदानी भाईयों के खिलाफ खम्हारडीह थाने और गोलबाजार थाने में 80/25 धारा 4(के),21(1) के विरुद्ध अपराध धारा 80/25 और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद वितरण और वितरण का विमोचन) अधिनियम 2003 एवं संशोधन अधिनियम 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है.

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