
शराब के नशे में धुत्त होकर स्कूल आने वाले “सरकारी गुरूजी” को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा गया डीपीआई! “सारंगढ़ टाईम्स” की खबर ने दिखाया असर
डीईओ ने पूरे मामले में प्रस्ताव बनाकर डीपीआई प्रेषित किया
कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्यवाही
सरकारी गुरूजी के मदहोशी और मनमानी से स्कूल परिवार हो गया था परेशान,
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शास.उ.मा.शाला गुड़ेली मे शराब के नशे में धुत्त होकर स्कूल आने वाले सरकारी गुरूजी पर जल्द ही निलंबन की कार्यवाही होने वाली है। “सारंगढ़ टाईम्स” में इस मामले को लेकर प्रकाशित खबर के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामलें में शराबी गुरूजी को निलंबित करने की अनुसंशा के साथ फाईल डीपीआई भेज दिया है जिसके बाद स्पष्ट हो गया है कि एक-दो दिन मे सरकारी गुरूजी त्रिनाथ सिदार निलंबित हो जायेगें। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शास.उ.मा.शाला गुड़ेली मे शराब के नशे में धुत्त होकर व्याख्याता त्रिनाथ सिदार स्कूल आते है और उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करके वापस चले जाते है। आपत्ति करने पर प्राचार्य और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के साथ भी दुर्व्यवहार करने पर गुरूजी उतारू हो जाते थे। मामले की लिखित शिकायत 13 फरवरी को किया गया था। वही बालक-बालिका वाले इस स्कूल में कभी भी बड़ी घटना नशे मे टुन्न रहने वाले सरकारी गुरूजी के कारण से घट सकती थी। इस संबंध् में मिली जानकारी के अनुसार शासकीय उ.मा.शाला गुड़ेली सारंगढ़ में त्रिनाथ सिंह सिदार (व्याख्याता एल०बी०) विषय राजनीति शास्त्र के पद पर कार्यरत् है।
इस स्कूल के प्राचार्य के द्वारा 13 फरवरी 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ को लिखित मे शिकायत किया गया कि उनके द्वारा अक्सर शराब पीकर साथी के साथ आना और उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के पश्चात् बिना सूचना के शाला से चले जाने का कृत्य पाया गया है। प्राचार्य ने बताया कि त्रिनाथ सिंह सिदार के द्वारा निम्नानुसार शालेय कार्य विरुद्ध आचरण पाया गया है जिसमें वह दिनांक 11.02.2025 से 12.02.2025 को बिना सूचना के अनुपस्थित पाया गया है साथ ही वह दिनांक 13.02.2025 को उपस्थिति रजिस्टर में दिनांक 14.02.2025 का एडवांस हस्ताक्षर किया तथा नास्ता करने के बहाने स्कूल से अपने साथी के साथ निकला और फिर स्कूल वापस नहीं आया। वही शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष द्वारा स्कूल आकर फोन से कारण पूछने पर उनके साथ अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया गया। उन्होने बताया कि गत माह शाला में बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर चार दिन का वेतन काटने की कार्यवाही की गई थी।
वही त्रिनाथ सिदार के द्वारा शराब पीकर शाला में आने और कक्षा संचालन के दौरान छात्र- छात्राओं के साथ अनुचित डांट-फटकार करने का कृत्य पाया गया है। त्रिनाथ सिंह सिदार के द्वारा अनियमित स्कूल आने जाने से अध्यापन व्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ने के साथ-साथ छात्र-छात्राओं का विषय राजनीति शास्त्र का अध्यापन नियमित नहीं हो पा रहा है। इसलिये उक्त व्याख्याता के प्रति उचित कार्यवाही करने निवेदन प्राचार्य के द्वारा किया गया। जिसके संबंध में “सारंगढ़ टाईम्स” में खबर का प्रकाशन किया गया जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए शराबी गुरुजी को निलंबित करने का प्रस्ताव डीपीआई को भेज दिया है जहा से दो-तीन दिन मे सरकारी गुरूजी का निलंबित आदेश प्रसारित हो जायेगा।
डीईओ द्वारा भेजा गया कार्यवाही का प्रस्ताव
संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. नवा रायपुर अटलनगर को भेजे गये प्रस्ताव मे डीईओ ने विवरण दर्शाया है कि कार्यालय प्राचार्य, शास.उ.मा.वि. गुड़ेली वि.ख. सारंगढ़ के द्वारा पत्र क्रमांक/190/2024-25 गुड़ेली दिनांक 13.02.2025 के अनुसार विद्यालय में पदस्थ श्री त्रिनाथ सिंह सिदार व्याख्याता के विरूद्ध दिनांक 11.02.2025 से 12.02.2025 तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने, दिनांक 13.02.2025 को उपस्थिति पंजी मे दिनांक 14.02.2025 का एडवांस हस्ताक्षर करके अपने साथी के साथ बाहर चले जाने, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से प्रकरण के जानकारी लेने के समय अभद्रता पूर्ण व्यवहार करने, शराब पीकर शाला आने व कक्षा संचालन कर छात्र-छात्राओं के साथ अनुचित रूप से डांट फटकार करने का कृत्य किए जाने का लेख कर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
प्राचार्य द्वारा इस संबंध मे श्री सिदार व्याख्याता को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक /175 दिनांक 17.01.2025 जारी किया गया था जिसका जवाब अप्राप्त है। उन्होने लेख किया है कि दैनिक समाचार पत्र “सारंगढ़ टाईम्स” दिनांक 03.03.2025 ने अपने प्रथम पृष्ठ मे "शराब के नशे मे धुत होकर सरकारी गुरूजी आते है स्कूल। हस्ताक्षर करके फिर चले जाते है।" शीर्षक देकर समाचार प्रकाशित किया गया है। संबंधित व्याख्याता का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम
1965 के नियम 3 व 23 के विपरीत तथा पदीय कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता प्रकट करता है। अतएव श्री त्रिनाथ सिंह सिदार व्याख्याता उ.मा.वि. गुड़ेली वि.ख. सारंगढ़ को उक्त कृत्य हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने हेतु प्रस्ताव आपकी ओर सादर प्रेषित है।