जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

सारंगढ़-सरायपाली नेशनल हाईवे में गीला फ़्लाईएश को सड़क पर गिराकर परिवहन करने पर एनटीपीसी को 1.95 लाख रूपये का जुर्माना

सारंगढ़-सरायपाली नेशनल हाईवे में गीला फ़्लाईएश को सड़क पर गिराकर परिवहन करने पर एनटीपीसी को 1.95 लाख रूपये का जुर्माना

सारंगढ़-सरायपाली नेशनल हाईवे में गीला फ़्लाईएश को सड़क पर गिराकर परिवहन करने पर एनटीपीसी को 1.95 लाख रूपये का जुर्माना

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ ने लगाया जुर्माना
फ्लाई ऐश परिवहन के दौरान लगातार पाई जा रही है अनियमितताओं
श्रीनिवास रोड़ लाईन्स के वाहनो की चल रही है मनमानी
वाहन क्रमांक CG13 AZ 5055, CG13 AZ 8555 द्वारा रोड़ पर गिराया गया है फ्लाईएश

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
एनटीपीसी लारा से नेशनल हाईवे आरंग बाईपास के लिये परिवहन किया जा रहा फ्लाईएश को रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली मार्ग पर गिराकर अनियमिततापूर्ण परिवहन करने के मामलें में छ.ग.पर्यावरण मंडल रायगढ़ ने एन.टी.पी.सी. लारा के ऊपर 1.95 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। उक्त अनियमितता की शिकायत सालर गांव के ग्रामीणो ने कनकबीरा चौकी प्रभारी विजय गोपाल से किया था जिसके बाद ग्रामीणो तथा चौकी प्रभारी के द्वारा छ.ग.पर्यावरण मंडल रायगढ़ को तत्संबंध में शिकायत किया गया था जिस पर उक्त कार्यवाही किया गया है। तीन दिवस के भीतर सड़क पर गिरे फ्लाईऐश को भी सफाई कराने का आदेश एनटीपीसी को दिया
गया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 29 जनवरी को रात को सारंगढ़ विकासखंड़ के सालर गांव के निवासियो ने दो वाहन CG13 AZ 5055, CG13 AZ 8555 द्वारा तारपोलिन समुचित रूप से ढके बिना गीला फ्लाई ऐश रोड पर गिराते हुये परिवहन किया जाने की शिकायत को कनकबीरा चौकी प्रभारी तथा पर्यावरण संरक्षण मंडल के हेल्प लाईन व्हाटसअप नंबर पर किया था। इस शिकायत को चौकी प्रभारी के द्वारा भी विडियो और अन्य साक्ष्य के साथ पर्यावरण अधिकारी के पास किया गया जहा पर पर्यावरण विभाग ने पूरे मामले की गंभीरता के साथ संज्ञान मे लिया तथा विडियो में गीला फ्लाई ऐश रोड पर गिरते हुये पाया गया। वही साथ ही दिनांक 30/01/2025 को कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-49 पर रायगढ़ से रेंगालपाली के मध्य जांच में एनटीपीसी उद्योग के वाहन क्रमांक CG10 BR 7740 द्वारा तारपोलिन समुचित रूप से ढके बिना फ्लाई ऐश रोड पर गिराते हुय परिवहन किया जाना पाया गया। जिस कारण सड़क एवं आस-पास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित होना अवलोकित किया गया। उद्योग का उक्त कृत्य परिवहन हेतु जारी एस.ओ.पी. फ्लाई ऐश अधिसूचना एवं उद्योग को जारी सम्मति शर्तों का उल्लंघन है।

छ.ग.पर्यावरण मंडल ने बताया कि उद्योग से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त वाहनों द्वारा 130.5 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का परिवहन किया जा रहा था, अनियमिता पूर्ण परिवहन करने के कारण से 1500 रूपये/टन के आधार पर 1,95,750 रूपये (एक लाख पंचानबे
हजार सात सौ पच्चास रूपये) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये राशि पत्र जारी दिनांक से 15 दिन के भीतर MS (EC), C.G. Environment Conservation Board, Raipur के नाम से डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप इस कार्यालय में जमा करने का आदेश प्लांट हेड एनटीपीसी लारा को जारी किया गया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि रोड पर बिखरे हुये पलाई ऐश को तत्काल सफाई कराते हुये की गई कार्यवाही से 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय को फोटोग्राफ्स स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। प्रबंधन द्वारा घटना की पुनरावृत्ति किये जाने, समय-सीमा में उक्त राशि जमा नहीं किये जाने एवं समाधानकारक कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि दोगुनी करते हुये उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की चेतावनी भी दिया गया है।

 

सप्ताहभर पूर्व लगाया गया था 6 गाड़ियो पर 4 लाख रूपये का जुर्माना पर्यावरण मंडल के द्वारा सप्ताहभर पूर्व ही रायगढ़ से सारंगढ़ के बीच एनएच 153 में जांच की गई। इस दौरान एश ले जा रही गाड़ी क्रमांक सीजी 10 बीडब्ल्यू 7555, सीजी 13 बीए 8460, सीजी 13 एडब्ल्यू 0173, सीजी 10 बीटी 3885 और सीजी 10 बीएस 5802 में अनुचित तरीके से तारपोलिन ढंके बिना गीला फ्लाई एश परिवहन करना पाया गया। इन पांचों वाहनों में करीब 225 एमटी एश लोड करके ले जाया जा रहा था। इसके अलावा गाड़ी क्रमांक सीजी 10 बीटी 2762 से गीला फ्लाईएश गिराते हुए जाने का वीडियो भी प्राप्त हुआ था। यह गाड़ी भी एनटीपीसी का एश परिवहन कर रही थी। इस वाहन में 39.5 एमटी एश लोड था। वजह से रोड और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा है। गीला फ्लाई एश सूखने के बाद उडक़र पूरे वातावरण में फैल रहा है। हाईवे में डस्ट की मात्रा बढ़ गई है। वाहन की पर्ची में फ्लाईएश के वजन का उल्लेख भी नहीं किया गया है। पूर्व में पर्यावरण विभाग ने फ्लाईएश परिवहन के लिए एसओपी जारी की थी जिसका पालन सभी को करना है। सभी छह वाहनों में कुल 264.5 एमटी एश लोड था जिस पर 1500 रुपए प्रति टन के हिसाब से 3,96,750 रुपए का जुर्माना एनटीपीसी लारा प्लांट पर लगाया गया है। तीन दिन के अंदर राशि जमा करने के अलावा गिरे हुए फ्लाई एश की तत्काल सफाई करने का आदेश दिया गया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button