
SARANGARH NEWS बरमकेला में पकड़ाया गांजा तस्कर को कोर्ट ने दिया 10 साल की सजा और लगाया 1 लाख रूपये का जुर्माना,
माननीय न्यायालय द्वारा दिया कठिन कारावास व अर्थदण्ड की सजा
2023 में गांजा तस्करी के केस में थाना बरमकेला के द्वारा की गयी थी कार्यवाही
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
श्रीमान पुलिस अधीक्षक सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के द्वारा जिला में जुआ, सट्टा, अवैध शराब एवं गांजी की बिक्री करने वाले के उपर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश पर सहायक उप निरीक्षक विजय गोपाल तत्कालीन थाना प्रभारी बरमकेला के द्वारा हमराह पुलिस स्टाफ आरक्षक क्र0 185 मिनकेतन पटेल, आरक्षक क्र0 171 दिनेश चौहान, आरक्षक क्र0 143 बिहारी लाल साहु एवं आरक्षक क्र0 144 कन्हैया चौहान को साथ दिनांक 21/10/2023 को ग्राम चांटीपाली जंगल ऊपर मेन रोड में वाहन चेकिंग करते समय सफेद महिन्द्रा पिकअप क्र0 MP 20 GB 6418 के डाला के नीचे लोहे का गुप्त चेम्बर बनाकर 20 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा किमती 2,50,000 रू0 को उडिसा से मध्य प्रदेश बिक्री हेतु परिवहन करते आरोपी शेशादेव विसवाल पिता बिशीकेशन विशवाल उम्र 39 वर्ष निवासी बुढीखमार पोस्ट भलिया कांटा थाना चारमाल जिला सम्बलपुर (उडिसा) के विरूद्ध अपराध धारा सबुत पाये जाने पर विधिवत थाना बरमकेला में अपराध क्रमांक 175/2023 धारा 20(b) NDPS Act के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था जो
माननीय विशेष न्यायालय रायगढ (NDPS) जिला रायगढ (छ0ग0) के द्वारा आरोपी शेशादेव विसवाल के विरूद्ध अपराध धारा सिद्ध व सबुत पाये जाने पर 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।