सारंगढ़ की बेटी को 10 लाख रूपये के लिये प्रताड़ित करने वाले सास-ससुर-पति-ननद के
खिलाफ एफआईआर दर्ज
रेड़ा की बेटी अंजली की शिकायत पर सिटी कोतवाली ने दर्ज किया मामला,
शादी होकर खरसिया गई थी अंजली,
खरसिया के रूपेश गोयल, सुमीता गोयल, सजन गोयल, रिचा गोयल के खिलाफ एफआईआर,
बीएनएस की धारा 3(5) 85 के तहत अपराध दर्ज
सारंगढ़,
सारंगढ़ के समीपस्थ गांव रेड़ा की बेटी अंजली अग्रवाल को सुसराल वालो के द्वारा दहेज में 10 लाख रूपये नही लाने पर शाररिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पिड़ित अंजली की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने खरसिया निवासी खरसिया के पति रूपेश गोयल, सास सुमीता गोयल, ससुर सजन गोयल, ननद रिचा गोयल के खिलाफ बीएनएस के धारा 3(5) तथा 85 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रेड़ा गांव की निवासी अंजली अग्रवाल ने बताया कि वह ग्राम रेडा में अपने माता पिता के साथ रहती थी कि दिनांक 06 जुलाई 2022 को उसकी शादी खरसिया के रूपेश गोयल के साथ सामाजिक रिति रिवाज के हुई थी। उसके पति 06 माह तक ठीक ठाक रखा था उसके बाद उसके साथ उसके पति, सास, ससुर, ननद के द्वारा दहेज की मांग कर शारीरिक एवं
मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे एवं तलाक की बात करते हुए अंजली को घर से निकाल दिये है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार श्रीमती अंजली अग्रवाल पति रूपेश गोयल उम्र 30 साल निवासी जानकी धर्मशाला खरसीयां जिला रायगढ़ की रहने वाली हूँ।
हल मुकाम ग्राम रेडा थाना सारंगढ जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ। मेरी शादी दिनांक 06 जुलाई 2022 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ सजन गोयल के एकलौता लडका रूपेश गोयल उम्र 32 साल निवासी धर्मशाला खरसीयां जिला रायगढ़ के साथ हुआ था शादी के समय मेरे माता पिता के द्वारा मेरे शादी के लिए 20 लाख रूपये का सोना चांदी व सामान खरीदने के लिए एवं 10 लाख रूपये नकदी कुल 30 लाख रूपये मेरे पति व ससुर को दिये थे विवाह के बाद मैं अपने ससुराल में अपने पति रूपेश गोयल सास सुमिता गोयल, ससुर सजन
गोयल के साथ रह रही थी कुछ दिन ठीक ठाक रखने के बाद मेरा पति रूपेश गोयल अपनी माता पिता बहन रिचा गोयल के साथ मिलकर मुझे दहेज में तुम्हारे माता पिता कम पैसा दिये है कहकर बोलने लगेऔर बोलने लगे की अपने माता पिता से और पैसा मगाओं तो मैं अपने पिता जी को फोन करके बताई मेरे पिता जी के द्वारा 06 महिने बाद 05 लाख रूपये नकदी मेरे पति ससुर को दिये उसके कुछ दिनो तक मुझे ससुराल में ठीक ठाक रखे उसके बाद फिर से अपने माता पिता से और पैसा मांग कर लाओ कहकर मुझे मेरे पति अपने माता पिता बहन के साथ मिलकर मुझे बोलने लगे फिर मैं अपने पिता को फोन करके बताई मेरे पिता जी द्वारा पुनः 05 लाख रूपये मेरे ससुराल में आकर दिये है। मेरे पति द्वारा कुछ दिन ठीक रखने के बाद पुनः मेरा पति पुनः 10 लाख रूपये की मांग करने लगा मेरे द्वारा मना करने पर मेरे पति द्वारा शराब पीकर रात्रि में मारपीट लडाई झगड़ा कर मुझे घर से निकल जाओ कहकर धमकी देता था
और अमानवीय एवं कुरता पूर्ण व्यवहार करता था मेरे सास ससुर ननद को बताने पर मेरा बेटा ठीक ही कह रहा है उसके बात को मानो और 10 लाख रूपये लेकर आओ इस तरह से में उनके जुल्म को सहते हुए अपने ससुराल में थी । रक्षाबंधक 2024 के 10 दिन पूर्व पूर्व मेरा छोटा भाई अमित अग्रवाल मुझे रक्षाबंधन के लिए लेने गया था तो मैं अपने ससुराल से उसके साथ अपने मायके रेडा सारंगढ आई
थी। हमारे समाज में रस्म होता है कि ससुराल में जमाई लेने आता है मगर मेरे ससुराल से मुझे लेने के लिए कोई भी नही आये तो फिर मेरे पिता जी द्वारा दिनांक 12.09.2024 को हमारे समाज के कैलाश अग्रवाल सारंगढ़ के घर में सामाजिक बैठक बुलाई गई मेरे ससुराल वालो को भी उक्त बैठक में बुलाया गया था दोपहर 03 बजे आसपास सारंगढ़ में कैलाश अग्रवाल के घर में मेरे पति ससुर चाचा ससुर एवं
उसके साथ 2-3 सामाजिक व्यक्ति बैठक में आये थे उक्त बैठक में मेरा पति एवं ससुराल वालों द्वारा मुझे अपने घर में रखने एवं साथ ले जाने के लिए इंकार करके खरसीयां चले गये उसके बाद दिनांक 18.09.2024 को महिला सेल रायगढ़ से नोटिस वाटस एप के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसके काउंसलिंग में भी मेरा पति द्वारा मुझे अपने साथ रखने से इंकार कर दिया। मैं पति धर्म के पालन में विरत रहकर कुरतापूर्ण आचरण एवं अपने परिवार के साथ दहेज के रूप में 10 लाख रूपये की मांग व मारपीट एवं विधि विरूद्ध तलाक दे देने की धमकी से क्षुब्धहोकर अपमानित महसूस कर रही हूँ मैं अपने पति रूपेश गोयल, सास सुमिता गोयल, ससुर सजन गोयल, ननद रिचा गोयल के द्वारा वर्ष 2022 से लगाकर मुझे 10 लाख रूपये दहेज के नाम पर मांग कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किये है तथा मारपीट करने एवं विधि विरूद्ध तलाक दे देने की धमकी देने से उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही चाहती हूँ। पिड़िता श्रीमती अंजली अग्रवाल की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने खरसिया निवासी खरसिया के पति रूपेश गोयल, सास सुमीता गोयल, ससुर सजन गोयल, ननद रिचा गोयल के खिलाफ बीएनएस के धारा 3(5) तथा 85 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।