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साइकिल से अकेली महिलाओं का करता था पीछा, एक से दुष्कर्म के बाद हत्या तो दूसरी पर किया हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार….

साइकिल से अकेली महिलाओं का करता था पीछा, एक से दुष्कर्म के बाद हत्या तो दूसरी पर किया हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार....

साइकिल से अकेली महिलाओं का करता था पीछा, एक से दुष्कर्म के बाद हत्या तो दूसरी पर किया हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार….

रायपुर। राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में महिला की हत्या और एक अन्य महिला से मारपीट के दो मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था और साइकिल से उनका पीछा करता था। हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या करने का आरोप लगाया है।

पानी से भरे प्लॉट में मिला था महिला का शव

पुलिस के अनुसार, 21 जुलाई 2026 को सूचना मिली थी कि न्यू स्वागत विहार के पास एक खाली प्लॉट में भरे पानी में महिला का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट, मुजगहन पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची।

जांच के दौरान महिला की बाईं आंख के ऊपर चोट और शरीर के अन्य हिस्सों में खरोंच के निशान मिले। मृतिका की पहचान बोरियाकला, थाना मुजगहन निवासी महिला के रूप में हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की बाईं आंख के ऊपर चोट के अलावा शरीर पर अन्य चोट और खरोंच के निशान पाए गए। चिकित्सक ने मौत का कारण पानी में डूबने से श्वास अवरुद्ध होना बताया। इसके बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना मुजगहन में धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया।

दूसरी महिला से भी की थी मारपीट

इसी बीच 5 अगस्त 2026 की रात करीब 8:30 बजे सेजबहार निवासी एक महिला अपने घर जा रही थी। बेकरी दुकान के पास पीछे से एक अज्ञात युवक आया और उसके साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने महिला को नाली में धक्का देकर गिरा दिया और उसके साथ मारपीट करने लगा। महिला के जोर-जोर से चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग गया। महिला की शिकायत पर मुजगहन थाने में धारा 115(2), 296 और 351(2) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया। दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

आठ से अधिक टीमों ने खंगाले सैकड़ों CCTV कैमरे

आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने आठ से अधिक अलग-अलग टीमें गठित कीं। टीमों ने दोनों घटनास्थलों का बारीकी से निरीक्षण करने के साथ मृतिका के परिजनों, उसके संपर्क में रहने वाले लोगों और आसपास के लोगों से पूछताछ की।

दूसरे मामले में पीड़िता से आरोपी के हुलिये, कपड़ों, घटनास्थल तक आने-जाने के तरीके और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गईं। इसके बाद पुलिस टीमों ने दोनों घटनास्थलों और आसपास के संभावित रास्तों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर संदिग्ध लोगों की पहचान करने और घटना के समय उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने पुराने मामलों में शामिल आरोपियों और हाल ही में जेल से बाहर आए लोगों की गतिविधियों की भी जांच की। मुखबिरों को सक्रिय करने के साथ तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया गया।

संदेह के आधार पर देवेन्द्र को पकड़ा

जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके आधार पर सेजबहार निवासी देवेन्द्र कुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस का दावा है कि पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ने महिला की हत्या सहित दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

पुलिस के अनुसार, देवेन्द्र अविवाहित है और अक्सर अकेली महिलाओं को देखकर उनका साइकिल से पीछा करता था। 21 जुलाई की घटना वाले दिन भी उसने महिला को अकेले जाते देखा और साइकिल से उसका पीछा किया। पुलिस का आरोप है कि बाद में उसने महिला को पकड़कर झूमाझटकी की और उसे घटनास्थल के पास ले गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने महिला को पानी में गिराने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गला दबाने तथा मुंह और नाक को पानी में डुबोने से उसकी मौत हो गई। आरोपी महिला का मोबाइल फोन अपने साथ लेकर साइकिल से मौके से फरार हो गया।

पुलिस का कहना है कि 5 अगस्त को हुई दूसरी घटना में भी आरोपी ने एक महिला को इसी तरह निशाना बनाया था, लेकिन महिला के शोर मचाने के बाद वह मौके से भाग गया और अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका।

आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं मामले

गिरफ्तार आरोपी की पहचान देवेन्द्र कुमार साहू उर्फ राकेश उर्फ मंछला, पिता तुकाराम साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी सेजबहार आमहापारा, थाना मुजगहन, जिला रायपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले भी महिला संबंधी मामलों में जेल जा चुका है। थाना मुजगहन में उसके खिलाफ धारा 376, 450 भादवि, 3(क), 4 पॉक्सो एक्ट तथा 3(1), 12, 3(2), 5 एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज था। इस मामले में न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा थाना टिकरापारा में धारा 115(2), 118(1), 296 और 74 बीएनएस में भी मामला दर्ज है।

आरोपी के कब्जे से मृतिका का मोबाइल बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतिका का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त साइकिल और घटना के दौरान आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े जब्त किए हैं। वर्तमान में आरोपी के खिलाफ थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 169/26, धारा 103(1), 64(2)(ड) बीएनएस तथा धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना और अन्य कानूनी कार्रवाई जारी है।

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