जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

बिलाईगढ़ में गौरव पथ के 'रास्ते' में बिजली विभाग की मनमानी; बिना अनुमति गाड़ दिए खंबे, पेयजल लाइन ध्वस्त?

बिलाईगढ़ में गौरव पथ के 'रास्ते' में बिजली विभाग की मनमानी; बिना अनुमति गाड़ दिए खंबे, पेयजल लाइन ध्वस्त?

बिलाईगढ़ में गौरव पथ के 'रास्ते' में बिजली विभाग की मनमानी; बिना अनुमति गाड़ दिए खंबे, पेयजल लाइन ध्वस्त?


नगर पंचायत ने की सख्त कार्रवाई, 3 दिन में पोल हटाने और हर्जाना भरने का नोटिस जारी, कलेक्टर को भेजी रिपोर्ट

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/बिलाईगढ़,
नगर पंचायत बिलाईगढ़ की महत्वाकांक्षी 'गौरव पथ' परियोजना के निर्माण से पहले ही दो सरकारी विभागों के बीच ठन गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर किए गए विद्युतीकरण कार्य ने शहर की जल निकासी और पेयजल व्यवस्था को संकट में डाल दिया है। ​मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बिजली विभाग के सहायक यंत्री को कड़ा नोटिस जारी करते हुए 'आपराधिक अतिक्रमण' की श्रेणी में रखा है और तीन दिनों के भीतर अवैध पोल हटाने का अल्टीमेटम दिया है।

दरअसल बिलाईगढ़ नगर के हृदय स्थल माने जाने वाले मुख्य मार्ग (नगर पंचायत कार्यालय से बिजली ऑफिस व न्यायालय परिसर) पर गौरव पथ का निर्माण प्रस्तावित है। स्वीकृत डीपीआर के अनुसार, सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर 40-40 फीट (कुल 80 फीट) की चौड़ाई आरक्षित है। बावजूद इसके, बिजली विभाग ने
नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना और बिना किसी तकनीकी समन्वय के, इसी आरक्षित सीमा के भीतर 11 केवी के नए पोल स्थापित कर दिए। नगर पंचायत द्वारा जारी नोटिस (क्रमांक 973) में स्पष्ट किया गया है कि पोल गाड़ने के लिए की गई खुदाई में शहर की मुख्य पेयजल पाइपलाइन और पक्की नालियां कई जगहों पर टूट गई हैं।

इससे न केवल हजारों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है, बल्कि वार्डों में जलापूर्ति बाधित होने का खतरा भी पैदा हो गया है। नगर पंचायत बिलाईगझ़ के सीएमओ ​द्वारा जारी किया गया नोटिस में बिजली विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सड़क की 80 फीट चौड़ाई की जद में आने वाले सभी पोल 3 दिन के भीतर अपने खर्च पर हटाएं। साथ ही भविष्य में कोई भी पोल गाड़ने से पहले नगर पंचायत के उप-अभियंता के साथ स्थल का भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा। वही प्रशासन ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 181, 223 और 307 का हवाला देते हुए इसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कृत्य बताया है। इस सम्बन्ध मे बिलाईगढ़ मे पदस्थ एई राणा से हमारे सारंगढ़ टाइम्स की संवाददाता राजकुमार सोनी ने बात करना चाहा तो राणा ने संवाददाता की मोबाईल नंबर को ब्लेक लिस्ट मे डाल दिया जिससे साफ साफ बिजली विभाग की मनमानी नजर आ रही है।

क्या कहते है सीएमओ

“विकास कार्यों में मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना अनुमति पोल गाड़ने से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है। विभाग को नोटिस जारी कर 3 दिन में पोल हटाने और क्षतिपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर और एसडीएम को भी प्रतिलिपि भेजी गई है।"

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बिलाईगढ़

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