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ड्यूटी के दौरान ब्लॉगिंग, वीडियो और रील नहीं बना सकेंगे रेलवे कर्मचारी, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई…

ड्यूटी के दौरान ब्लॉगिंग, वीडियो और रील नहीं बना सकेंगे रेलवे कर्मचारी, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई...

ड्यूटी के दौरान ब्लॉगिंग, वीडियो और रील नहीं बना सकेंगे रेलवे कर्मचारी, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई…

रायपुर. दक्षिण पूर्व रेलवे (SECR) ने कर्मचारियों के बलॉगिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, रील बनाने या किसी भी तरह की सोशल मीडिया एक्टिविटी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है. इसके लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के लिए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, हाल ही में कई रेलवे कर्मचारियों के वीडियो और रील सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनमें वे ड्यूटी के दौरान ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन करते नजर आए थे. जिसके बाद रेलवे की सुरक्षा, अनुशासन और छवि को लेकर गंभीर सवाल उठे. इसी के बाद रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी प्रकार की वीडियो शूटिंग, रील रिकॉर्डिंग या ब्लॉगिंग पूरी तरह वर्जित है. रेलवे के अनुसार, ट्रेन, स्टेशन, कंट्रोल रूम, यार्ड, कैबिन या किसी भी संवेदनशील जगह पर वीडियोग्राफी न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है,

बल्कि सुरक्षा संबंधी जानकारी भी बाहर पहुंचा सकती है. कई वायरल वीडियो में रेल संचालन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दिखने पर रेलवे ने इसे गंभीर जोखिम बताया है. लोको पायलट, गार्ड और ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारी अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं. ऐसे में मोबाइल फोन का उपयोग केवल आवश्यक आधिकारिक कार्यों तक सीमित रहेगा. व्यक्तिगत सोशल मीडिया गतिविधि कर्मचारियों का ध्यान भटका सकती है, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है.

रेलवे ने दिए ये निर्देश

  • ड्यूटी के दौरान, वर्दी में या किसी भी रेलवे संपत्ति/परिसर में वीडियो या फोटो बनाना सख्त मना है.
  • गैर-परिचालन क्षेत्रों में अवकाश के समय मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक व्यक्तिगत संचार तक सीमित रहेगा.
  • ड्यूटी के समय या आधिकारिक संसाधनों का उपयोग कर सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना बिल्कुल प्रतिबंधित है.

अधिकारियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन और कर्मचारियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

यह पूरी तरह नियम विरुद्ध

नए आदेश को लेकर रायपुर मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल से रील या वीडियो बनाना पूरी तरह नियम विरुद्ध है. बिना अनुमति कोई भी रील नहीं बनाई जा सकती.

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