
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला : धाराशिव में सरकारी शिक्षको के बीच मारपीट मामले में एक शिक्षक निलंबित,

संयुक्त संचालक आर.पी.आदित्य ने शिक्षक विनीत दुबे को किया निलंबित,
डीईओ जे.आर.डहरिया ने मनोज कश्यप को दिया शो-कॉज नोटिस,
दो अन्य शिक्षको को भी मिला नोटिस,
प्रदेश मे चर्चा का विषय बना शिक्षको के बीच मारपीट,
सारंगढ़ टाईम्स : खबर का असर
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला में मंगलवार को शासकीय हाई स्कूल धाराशिव में दो शिक्षको के बीच हुई मारपीट के मामले में संयुक्त संचालक शिक्षा आर.पी.आदित्य ने कड़ी कार्यवाही करते हुए शिक्षक विनीत दुबे को निलंबित कर दिया है। वही डीईओ जे.आर.डहरिया ने तीन शिक्षको को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस पूरे प्रकरण से सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला की छबि को धक्का पहुंचा है।
दरअसल सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शासकीय हाई स्कूल धाराशिव में मंगलवार को दो शिक्षकों के बीच क्लास में पढ़ाने को लेकर विवाद हो गया था विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों शिक्षको में जमकर मारपीट भी हुई। बच्चे डर के मारे क्लास छोड़कर भाग निकले। मारपीट की घटना CCTV में कैद हो गई। सारंगढ़ टाईम्स ने पूरे मामले को विशेष कव्हरेज देकर प्रकाशित किया जिसके बाद शिक्षा विभाग मे हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है कि हिंदी के शिक्षक मनोज कश्यप जब क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी शिक्षक विनीत दुबे
वहां पहुंचे और उन्होंने अपने क्लास के समय में पढ़ाने से मना किया। इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस गाली-गलौच में बदल गई और फिर दोनों शिक्षक हाथापाई पर उतर आए। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि छात्र डर के मारे क्लास से बाहर भाग रहे थे। छात्रों के अनुसार, गाली-गलौच की शुरुआत विनीत दुबे ने
की थी।
मारपीट में दोनों शिक्षक चोटिल हुए थे। इस पूरे मामलें को लेकर संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पत्र क. 2490/स्था./2025 दि. 11.09.2025 के अनुसार विनीत कुमार दुबे, शिक्षक एल.बी. शास. पू.मा.शाला धारासींव, वि.खं. बिलाईगढ़ दि. 10.09.2025 को प्रातः विलम्ब से शाला पहुंचे व कक्षा आठवीं के द्वितीय कालखंड में जाकर उन्होंने मनोज कश्यप, संकुल समन्वयक (मूलपद शिक्षक एल.बी.) जो कि विद्यार्थियों का पढ़ा रहे थे से विवाद किया व" मेरे पीरियड तू क्यों ले रहा है" कहते हुये अपशब्दों का प्रयोग किया गया। दोनों के बीच कक्षा में मारपीट की घटना घटित हुई।
जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा विनीत कुमार दुबे द्वारा विलंब से शाला में उपस्थित होने व श्री मनोज कश्यप के साथ विवाद व मारपीट करने की पुष्टि कर संबंधित के विरूद्ध अनुशास्नात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया।विनीत कुमार दुबे का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार की श्रेणी में आता है। अत: जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत श्री विनीत कुमार दुबे शिक्षक एल.बी. शास. पू.मा.शाला धारासींव दि.खं. बिलाईगढ़ को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में श्री दुबे का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ नियत किया गया है।
मनोज कश्यप और दो अन्य शिक्षको को नोटिस
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ जे.आर.डहरिया ने इस मामले मे शिक्षक मनोज कश्यप को विद्यालय मे विवाद एवं झगड़े के संबंध मे कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वही दो अन्य शिक्षको को भी नोटिस जारी किया है। मनोज कश्यप को दिये नोटिस मे लिखा है कि दिनांक 10.09.2025 को आपके विद्यालय में घटित घटना के संबंध में सभी का बयान दर्ज किया गया है। जिसमे दिए गए बयान के अनुसार स्पष्ट होता है कि शैक्षिक समन्वयक होने के नाते आपको विद्यालय मे आपसी सामंजस्य स्थापित कर विद्यालय का संचालन किया जाना था, किन्तु आपकी उपस्थिति के बावजूद आपसी विवाद एवं मारपीट जैसे घटना घटित होने से विद्यालय मे असुरक्षा एवं विद्यार्थियों मे भय का माहौल निर्मित हुआ है। आपका उक्त
कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होना तथा अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही को प्रकट करता है। क्यों न आपके उक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावे।
वही दो अन्य शिक्षक मानेष पांड़े और देवव्रत भीष्म, शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धारासींव, वि.ख. बिलाईगढ़ को शालेय समय पालन नही करने के संबंध मे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में बताया गया है कि दिनांक 10.09.2025 को आपके विद्यालय मे घटित घटना के संबंध मे आपका बयान दर्ज किया गया जिसमे दिए गए बयान के अनुसार आप शाला समय प्रातः 07:30 बजे पर उपस्थित नहीं हुए थे। जो कि उचित नही है। आपका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होना तथा अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही को प्रकट करता है। क्यों न आपके उक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावे ? अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध मे अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर विद्यालयीन समय के पश्चात् प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। आपका स्पष्टीकरण समाधानकारक एवं संतोषजनक नही पाए की स्थिति में एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।



