
छोटे खैरा के आदिवासी युवक को छपोरा में 5 दिन तक बंधक बनाकर किया गया मारपीट और गाली- गलौच, पिड़ित की शिकायत पर सिटी कोतवाली सारंगढ़ में एफआईआर दर्ज,
मुर्गी दाना विक्रेता सुनील चंद्रा, गोलू साहू और विकास ने मिलकर बनाया बंधक, किया मारपीट
सिटी कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2), 127(3), 296,3(5), 351(2) के तहत
अपराध किया पंजीबद्ध
5 दिन तक बंधक बनाकर रखा था नरेश को,
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़ विकासखंड़ के ग्राम छोटे खैरा के आदिवासी युवक के साथ छपोरो के मुर्गीदाना विक्रेता सुनील चंद्रा, गोलू साहू और विकाश के द्वारा ट्रक फंसने के बात को लेकर विवाद में गाली-गलौच कर अपहरण करते हुए जमकर मारपीट करने की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपियो के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 127(3), 296,3(5), 351(2) के तहत अपराध किया पंजीबद्ध कर लिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नरेश सिदार पिता गणेशराम सिदार उम्र 29
वर्ष साकिन छोटे सौरा थाना सारंगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छ०म० का रहने वाला है उसने बताया कि एक वर्ष पुर्व से छपोरा निवासी सुनील चंद्रा का ट्रक चालक हुँ। दिनांक 31.07.2025 के करीब 03 बजे रात्रि को मुर्गी दाना लेकर रेगड़ा जा रहा था उसी बीच रात्रि में उसका ट्रक रेगड़ा के पहले रोड किनारे फंस गया तब वह दिनांक 01.08.2025 को मोबाईल से उसके मालिक सुनील चंद्रा को बताया। सुनील चंद्रा को बताने के बाद वह दाना को खाली कराकर पुन: सुनील चंद्रा को इसके सबंध में जानकारी दिया और कुछ समय बाद रात में उसका वाहन मालिक सुनील चंद्रा आया और यही पर रहो बोलकर चला गया। दिनाक 08.08. 2025 को फोन करके बताया की रक्षा बंधन है वह घर जाने वाला हूँ आप किसी को भेज दो उतना में ठीक है बोला और नरेश सिदार वापस घर आ गया।
रक्षा बंधन के दो दिन बाद पुन: गया तो सुनील चंद्रा मिला और बोला कि तुम जबरजस्ती वाहन को फंसा दिये हो कहकर गाली गांलौच किया तब नरेश सिदार डर से घर वापस आ गया। दिनाक 02.09. 2025 के करीब 03:00 बजे शाम को सुनील चंद्रा एवं उसके साथी गोलू साहू, विकाश आये और नरेश सिदार को सुनील चद्रा बोला कि जो हुआ हो गया उसे
भूल जाओ और मेरे ट्रक को फिर से चलाओ उतना नरेश ठीक है बोलकर उनके साथ उनके कार में बैठकर छपोरा डभरा जा रहा था कि छोटे खैरा गांव के रोड किनारे गौठान के पास सुनील चंद्रा नरेश सिदार को मॉ बहन की गाली गालौच एवं जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किया जिससे नरेश सिदार चिल्लाया तो तीनो नरेश को पकड़ कर ग्राम छपोरा ले गये और वंहा पर नरेश के साथ तीनो मारपीट करने लगे और तीनों बंधक बनाकर 05 दिन तक रखे और वहा पर भी नरेश को तीनो एक राय होकर मारपीट किये। मारपीट करने से नरेश के पीठ एवं अन्य जगह पर बेल्ट एवं बेशर्म डंडा से चोट पहुँचा है। सुनील चद्रा द्वारा स्टॉम्प पर 01 लॉख रुपये लिये हो कहकर जबरदस्ती मारपीट करना लिखाया गया है तथा वाहन का नुकसान पहुंचाये हो कहकर विडीयो उनके द्वारा बनाया गया है। दिनाक 06.09.2025 को छपोरा से शाम करीब 03:00 बजे को ट्रक के पास लेकर गये तो वंहा से भाग कर नरेश सिदार घर आया और घटना के बारे घरवालो एवं गांवोवालो को बताया हूँ।
पिड़ित वाहन चालक नरेश सिदार की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस
ने आरोपियो के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 127(3), 296,3(5), 351(2) के तहत अपराध किया पंजीबद्ध कर लिया है।