जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

अजा एवं अजजा पदोन्नति में आरक्षण एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला स्तरीय एससी,एसटी,ओबीसी आरक्षण रोस्टर नियम बनाने ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधानसभा में मुद्दा उठा विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े ने उठाया मामला कों,

अजा एवं अजजा पदोन्नति में आरक्षण एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला स्तरीय एससी,एसटी,ओबीसी आरक्षण रोस्टर नियम बनाने ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधानसभा में मुद्दा उठा विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े ने उठाया मामला कों,

अजा एवं अजजा पदोन्नति में आरक्षण एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला स्तरीय एससी,एसटी,ओबीसी आरक्षण रोस्टर नियम बनाने ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधानसभा में मुद्दा उठा
विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े ने उठाया मामला कों,

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
क्षेत्र की जनहितैषी स्थानीय विधायक श्रीमती उतरी जांगड़े ने विधानसभा में ध्यान आकर्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति,जनजाति पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के संबंध में राज्य शासन की कार्यवाही एवं नवनिर्मित सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जिला स्तरीय एससी एसटी एवं ओबीसी आरक्षण पोस्ट नियम लागू करने को लेकर ध्यान आकर्षण के माध्यम से विधानसभा में मामला उठाया। उत्तरी जांगड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत भारत के संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 16(4)A एवं 335 के होने के बावजूद इन वर्गों के शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है। ऐसा कृत्य इन वर्गों के साथ
शोषण एवं अन्याय है।

अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च
न्यायालय छ.ग.बिलासपुर ने 16/04/2024 को राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर नियम अधिसूचित करने स्पष्ट लिए निर्देश दिया था,लेकिन 15 माह बीतने के बावजूद राज्य शासन नियम अधिसूचित नहीं की है। इसके पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य शासन के SLP 19668/2022 निर्णय दिनांक 01/05/2023 को राज्य के ही मांग कर राज्य शासन को पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही करने अनुमति प्रदान किया। राज्य शासन ने तो सीधी भर्ती में इसे लागू किया लेकिन पदोन्नति में लागू नहीं किया, ऐसा करना अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है,

आगे पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में इसी बात को दोहराते हुए राज्य शासन को कहा कि पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की कार्रवाई करने राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े ने ध्यान आकर्षण के माध्यम से नवनिर्मित सारंगढ़ जिले में स्थानीय जिला स्तरीय एससी,एसटी,ओबीसी आरक्षण रोस्टर जल्द लागू करने को लेकर भी आवाज उठाई। विधायक महोदया ने कहा कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बने लगभग 3 साल हो गया लेकिन राज्य सरकार अब तक जिला स्तरीय आरक्षण नीति नहीं बनाई है। सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े आम जनता के मांगों को ध्यान रखते हुए सारंगढ़ जिला सहित
राज्य भर के जनहित से संबंधित संवैधानिक मुद्दों पर विधानसभा में राज्य सरकार से सवाल पूछती रही है।

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