
सारंगढ़ में बड़ी कार्यवाही : नगर पालिका के उपाध्यक्ष सहित 7 पार्षद पद से हटाये गये!
न्यायालय अपर कलेक्टर ने जारी किया आदेश,
भूमि आबंटन में अनियमितता का मामला, 4 लोगो को किया
गया है भूमि आबंटन,
क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर ने जांच में सभी को दोषी पाया,
नगर पालिका उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार, श्रीमती कमला किशोर निराला, श्रीमती गीता महेन्द्र
थवाईत, श्रीमती सरिता शंकर चन्द्रा, श्रीमती संजिता सिंह सरिता, शुभम बाजपेयी और श्रीमती
शांति लक्ष्मण मालाकार पद से पृथक
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्षर रामनाथ सिदार सहित प्रेसीडेंट इन कौसिंल के 7 पार्षदो को भूमि आबंटन मामले मे अनियमितता पाये जाने पर आशिंक दोषी ठहराते हुए अपर कलेक्टर ने छ.ग.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के तहत कार्यवाही करते हुए पद से पृथक कर दिया है तथा आगामी अवधि के लिये पार्षद पद के लिये अयोग्य घोषित किया गया है। इस आदेश की जानकारी मिलने के बाद से सारंगढ़ की राजनिति मे गर्माहट बढ़ गई है। हटाये गये सभी पार्षद कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे। वही इसी मामले मे 17 जून को नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सोनी बंजारे के खिलाफ कार्यवाही को लेकर राजधानी रायपुर में नगरीय प्रशासन विभाग मे सुनवाई होनी है।
दरअसल पूरा मामला 2022 में सामने आया जब संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास इन्द्रावती भवन, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर द्वारा शासन के पत्र क्रमांक/8043/6615/18 दिनांक 29.11.2022 के अनुपालन में नगर पालिका सारंगढ़ के सी.एम.ओ. द्वारा नियम कानूनों
को ताक में रखकर शासकीय व न.पा. भूमि को निजी लोगों को बेचे जाने संबंधी बंटी केशरवानी, रायगढ़ रोड, सारंगढ़ के शिकायती पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जाँच संयुक्त संचालक, नगरीय
प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर से कराई गई। क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर ने दिनांक 20.03.2023 अनुसार न.पा. सारंगढ़ में नियम विरूद्ध शासकीय व न.पा. की भूमि को क्रय मूल्य पर बेचे जाने संबंधी शिकायत सही पाया गया है। जिसके लिये पी.आई.सी. बैठक के अध्यक्षा श्रीमती सोनी अजय बंजारे, न.पा. सारंगढ़ पूर्णतः उत्तरदायी है, क्योंकि छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 51 के तहत् परिषद की समस्त सम्मिलन की
अध्यक्षता / कामकाज संचालन के विनियमन हेतु वे प्राधिकृत है। साथ ही पी.आई.सी. की बैठक में उपस्थित रहे सदस्य रामनाथ सिदार उपाध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सारंगढ़ एवं न.पा. वार्ड पार्षद श्रीमती कमला किशोर निराला, श्रीमती गीता महेन्द्र थवाईत, श्रीमती सरिता शंकर चन्द्रा, श्रीमती संजिता सिंह सरिता, शुभम बाजपेयी, श्रीमती शांति लक्ष्मण मालाकार आंशिक रूप से उत्तरदायी हैं। जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद सारंगढ़ के पार्षदगणों के विरुद्ध, शासकीय एवं नगरपालिका की भूमि के अनुचित तरीके से विक्रय, कर्तव्यों के दुरुपयोग तथा सार्वजनिक हितों की उपेक्षा के आरोपों के आधार पर किया गया। प्राप्त रिकार्ड के अनुसार संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर द्वारा संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर से कराई गई जांच में यह तथ् स्पष्ट रूप से उजागर हुआ कि शासकीय एवं नगरपालिका की भूमि को नियमों को ताक पर रखकर क्रय मूल्य पर निजी व्यक्तियों को विक्रय किया गया। इस प्रक्रिया में नगरपालिका परिषद की पी.आई.सी. (स्थायी समिति) की बैठक में लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता और विधिसम्मत प्रक्रिया का घोर अभाव पाया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार पी.आई.सी. की अध्यक्षा श्रीमती सोनी अजय बंजारे मुख्य रूप से दोषी पाई गई हैं, किन्तु उक्त निर्णय में सहभागी रहे सदस्यगण श्री रामनाथ सिदार (उपाध्यक्ष), श्रीमती कमला किशोर निराला, श्रीमती गीता महेन्द्र थवाईत, श्रीमती सरिता शंकर चन्द्रा, श्रीमती संजिता सिंह सरिता, शुभम बाजपेयी, श्रीमती शांति लक्ष्मण मालाकार भी आंशिक रूप से दोषी पाए गए हैं, जिन्होंने न तो आपत्ति दर्ज की, न ही विधिसम्मत प्रक्रिया के पालन की अपेक्षित जिम्मेदारी निभाई।
छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक जैनकोर-34/22/2025-अर्बन नवा रायपुर अटल नगर दिनांक
12/03/2025 द्वारा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास इन्द्रावती भवन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर के पत्र क्रमांक/लो.आ./204/2022/755 रायपुर दिनांक 28/04/2023 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 अनुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। इस प्रकरण में कार्यालय कलेक्टर जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के पत्र क्रमांक /1498/व.लि./2025 सारंगढ़, दिनांक 24/04/2025 द्वारा छ. ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र
क्रमांक जैनकोर-34/22/2025-अर्बन नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12/03/2025 में नगर पालिका परिषद् सारंगढ़ के पार्षद श्री रामनाथ सिदार, श्रीमती कमला किशोर निराला, श्रीमती गीता महेन्द्र थवाईत, श्रीमती सरिता शंकर चन्द्रा, श्रीमती संजिता सिंह सरिता, श्री शुभम बाजपेयी, श्रीमती शांति लक्ष्मण मालाकार निर्वाचित पार्षद के विरूद्ध छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 अनुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर शिकायतकर्ता एवं अनावेदकगण/पार्षदों को नोटिस जारी कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी न.पा. सारंगढ़ के माध्यम से तामिली कराया गया। सुनवाई तिथि दिनांक 14.05.2025 को शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकगण/पार्षदों की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चौधरी उपस्थित रहे। जवाब हेतु समय दिये जाने उपरांत जवाब प्रस्तुत नहीं। जवाब प्रस्तुति हेतु अवसर प्रदान किये जाने के लिए दिनांक 04/06/2025 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नगर पालिका उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार सहित 7 पार्षदो ने इस प्रकरण में दो बार मौका दिये जाने के बाद ना तो पेशी पर उपस्थित हुए और ना ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके बाद 5 जून 2025 को अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 7 पार्षदो को पद से पृथक करने संबंधी आदेश प्रसारित कर दिया। आदेश मे अंकित किया गया है कि नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित पदीय दायित्वों के निर्वहन में चूक किया है इस प्रकार उपरोक्त पार्षदगणों को पदीय दायत्विों के प्रति अवचार का दोषी पाए गए हैं। जिससे उनका पद पर बने रहना वांछनीय नहीं है। अतएव नगर पालिका अधिनियम 1961, की धारा 41 के तहत् अनावेदकगण पार्षद श्री रामनाथ सिदार, श्रीमती कमला किशोर निराला, श्रीमती गीता महेन्द्र थवाईत, श्रीमती सरिता शंकर चन्द्रा, श्रीमती संजिता सिंह सरिता, श्री शुभम बाजपेयी, श्रीमती शांति लक्ष्मण मालाकार को पार्षद पद से पृथक किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41 की उपधारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में यह आदेश भी पारित किया जाता है कि उक्त पार्षद, यथास्थिति, किसी भी नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत का, उसकी आगामी अवधि के लिए पार्षद बनने का पात्र नहीं होगा।
कौन-कौन पार्षद को किया गया पद से पृथक
न्यायालय अपर कलेक्टर सारंगढ़ द्वारा नगर पालिका उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार, श्रीमती कमला किशोर निराला, श्रीमती गीता महेन्द्र थवाईत, श्रीमती सरिता शंकर चन्द्रा, श्रीमती संजिता सिंह सरिता, शुभम बाजपेयी और श्रीमती शांति लक्ष्मण मालाकार पद से पृथक किया गया है।
आखिर क्या है पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला सारंगढ़ नगर पालिका क्षेत्रार्न्गत दुकान के लिये भूमि के आबंटन का है। बताया जा रहा है कि नंद बरेठा गंगाराम बरेठा, निवासी-सारंगढ़ ने बस स्टैण्ड परिसर दक्षिण स्थित दुकान क्रमांक 01 के बगल में रिक्त भूमि, मो. इजराईल अंसारी निवासी सारंगढ़ ने बस स्टैण्ड परिसर दक्षिण स्थित दुकान क्रमांक 10 के बगल में रिक्त भूमि, श्रीमती शारदा देवी जायसवाल, निवासी-सारंगढ़ ने सिनेमा हॉल स्थित दुकान क्रमांक 01 बगल में रिक्त भूमि और सत्येन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी-सारंगढ़ जनपद कार्यालय के सामने स्थित निकाय के रिक्त भूमि को आबंटित करने का आवेदन नगर पालिका सारंगढ़ को दिया था जिस पर नगर पालिका सारंगढ़ के द्वारा पीआईसी के बैठक में उक्त भूमि आबंटन को स्वीकृति दे दिया गया तथा सामान्य सम्मेलन की बैठक दिनांक 25.07.2022. 28.12.2022 में आबंटन की पुष्टि की गई। किन्तु आरोप है कि उक्त भूमि आबंटन के लिये शासन से सक्षम स्वीकृति नही लिया गया और परिषद् निर्णय के पूर्व ही आधिपत्य सौंप दिया गया था। इसी प्रकार अनुबंध पत्र में पक्ष क्रमांक 02 एवं गवाहों के के हस्ताक्षर नहीं होने से अनुबंध की कार्यवाही अपूर्ण होने के बाद भी भी 03 वर्षीय लीज पर आबंटन करा दिया गया। इस मामले को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग में गत दिनो शिकायत प्रस्तुत किया गया जिसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने नगर पालिका सारंगढ़ के अध्यक्ष श्रीमती सोनी अजय बंजारे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। कारण बताओ नोटिस में अवर सचिव ने भूमि आबंटन को लिये शासन से सक्षम स्वीकृति नही लेने सहित कुछ बिन्दु पर अनियमितता की जानकारी का जिक्र करते हुए अध्यक्ष एवं पार्षदो के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के तहत कार्यवाही करने का उल्लेख करते हुए जवाब मांगा। किन्तु न्यायालय अपर कलेक्टर सारंगढ़ मे पार्षदो के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नही किया गया। जिसके कारण से 5 जून 2025 को सभी 7 पार्षदो को पद से पृथक करने का आदेश प्रसारित कर दिया गया।
किसके-किसको आबंटित किया गया है भूमि?
नगर पालिका सारंगढ़ के द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार जिन लोगो को सारंगढ़ नगर पालिका में भूमि का आबंटन किया गया उसमें नंद बरेठा गंगाराम बरेठा, निवासी-सारंगढ़ ने बस स्टैण्ड परिसर दक्षिण स्थित दुकान क्रमांक 01 के बगल में रिक्त भूमि, मो. इजराईल अंसारी निवासी सारंगढ़ ने बस स्टैण्ड परिसर दक्षिण स्थित दुकान क्रमांक 10 के बगल में रिक्त भूमि, श्रीमती शारदा देवी जायसवाल, निवासी-सारंगढ़ ने सिनेमा हॉल स्थित दुकान क्रमांक 01 बगल में रिक्त भूमि और सत्येन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी-सारंगढ़ जनपद कार्यालय के सामने स्थित निकाय के रिक्त भूमि आबंटित किया गया है।
17 जून को अध्यक्ष श्रीमती सोनी बंजारे का भाग्य का फैसला वही दूसरी ओर नगरीय प्रशासन विभाग संचालनालय रायपुर में नगर पालिका सारंगढ़ की अध्यक्ष श्रीमती सोनी अजय बंजारे के खिलाफ इसी मामले में सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि 30 मई और 5 जून को दो बार अपना पक्ष रखने के लिये अध्यक्ष श्रीमती सोनी बंजारे को अवसर प्रदान किया गया है जिसके बाद अब 17 जून को इस मामले मे सुनवाई होनी है। जिस प्रकार से सारंगढ़ में नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित 7 पार्षदो का पद से पृथक कर दिया गया है उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि अध्यक्ष श्रीमती सोनी अजय बंजारे को भी इस पद से पृथक किया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले मे किया गया कार्यवाही की जानकारी 17 जून या
उसके बाद जारी आदेश के अनुसार ही ज्ञात होगा।