जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

शास.स्कूल गुड़ेली के व्याख्याता त्रिनाथ सिदार को डीपीआई से शो-कॉज नोटिस जारी

शास.स्कूल गुड़ेली के व्याख्याता त्रिनाथ सिदार को डीपीआई से शो-कॉज नोटिस जारी

शास.स्कूल गुड़ेली के व्याख्याता त्रिनाथ सिदार को डीपीआई से शो-कॉज नोटिस जारी

शराब पीकर शाला आने, एडवांस हस्ताक्षर करके अपने साथी के साथ बाहर चले जाने,
शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से प्रकरण के बारे में जानकारी लेने पर अभद्रता पूर्ण
व्यवहार करने का आरोप

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़ के शास.उ.मा.शाला गुड़ेली के व्याख्याता त्रिनाथ सिदार के द्वारा शराब पीकर शाला आने, एडवांस हस्ताक्षर करके अपने साथी के साथ बाहर चले जाने, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से प्रकरण के बारे में जानकारी लेने पर अभद्रता पूर्ण व्यवहार करने के आरोपो पर लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के द्वारा संबंधित व्याख्याता को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन मे जवाब मांगा है। सूत्रो की माने तो डीपीआई प्रमाणित शिकायतो के कारण से जल्द ही व्याख्याता त्रिनाथ सिदार को निलंबित कर सकती है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ के द्वारा 5 मार्च को लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्ताव भेजकर शास.उ.मा.शाला गुड़ेली के व्याख्याता त्रिनाथ सिदार के खिलाफ कई बिन्दु पर मिली शिकायत के आधार पर उन्हे निलंबित करने का
प्रस्ताव प्रेषित किया था जिसके तारतम्य में आज लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के द्वारा व्याख्याता त्रिनाथ सिदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस के भीतर जवाब मांगा है।

जारी पत्र मे लिखा है कि जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के संदर्भित पत्र द्वारा जानकारी दिया गया है कि दिनांक 11.02.2025 से दिनांक 12.02.2025 तक बिना किसी सूचना के विद्यालय में अनुपस्थित रहने, दिनांक 13.02.2025 को उपस्थिति पंजी में दिनांक 14.02.2025 का एडवांस हस्ताक्षर करके अपने साथी के साथ बाहर चले जाने, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से प्रकरण के बारे में जानकारी लेने पर अभद्रता पूर्ण व्यवहार करने, शराब पीकर शाला आने व कक्षा संचालन में छात्र-छात्राओं के साथ अनुचित रूप से डांट फटकार करने की शिकायत प्राप्त हुई है। आपका उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है, जो कि छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 23 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त संबंध में क्यों न आपके विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाये ? इस संबंध में आप अपना लिखित प्रतिवाद इस पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपका प्रतिवाद निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होता है, तो आपके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी । बहरहाल इस कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद से यह तय माना जा रहा है कि शीघ्र ही मनमानी कार्य करने वाले व्याख्याता त्रिनाथ सिदार को लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जल्द ही निलंबित कर सकती है।

दुर्ग की ह्रदय विदारक घटना पर…..

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