जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

अजजा के लिये आरक्षित सरपंच पद पर ओबीसी महिला ने भरा फार्म? स्क्रूटनी में निर्वाचन अधिकारी ने फार्म किया स्टैंड?

अजजा के लिये आरक्षित सरपंच पद पर ओबीसी महिला ने भरा फार्म? स्क्रूटनी में निर्वाचन अधिकारी ने फार्म किया स्टैंड?

अजजा के लिये आरक्षित सरपंच पद पर ओबीसी महिला ने भरा फार्म? स्क्रूटनी में निर्वाचन
अधिकारी ने फार्म किया स्टैंड?

सारंगढ़ विकासखंड़ में सामने आया अजीबो-गरीब मामला,
ग्राम पंचायत-चंवरपुर का मामला,
निर्वाचन अधिकारी को किया गया लिखित में किया गया शिकायत,

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहा पर सारंगढ़ विकासखंड़ के ग्राम पंचायत-चंवरपुर का सरपंच पद अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी वर्ग के लिये आरक्षित है किन्तु यहा पर निर्धारित समय में अन्य पिछड़ा वर्ग मे आने वाले अभ्यर्थी ने सरपंच पद के लिये नामांकन जमा कर दिया है और संवीक्षा में रिटर्निग अधिकारी ने नामांकन को वैध भी पाया है। जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत सह आपत्ति ग्रामीणो ने रिटर्निग अधिकारी से किया है। अब देखना है कि इस मामले मे प्रशासन क्या करता है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कंवलाझर के निवासी विजयशंकर मुड़ा ने पंचायत चुनाव के रिटर्निग आफिसर को लिखित में इस बात की शिकायत किया है कि उनके ग्राम पंचायत चंवरपुर के सरपंच का पद अजजा अर्थात आदिवासी वर्ग के लिये आरक्षित है। उक्त पद पर केवल अजजा वर्ग ही व्यक्ति नामांकन कर सकते है। किन्तु इस सरपंच पद के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले अभ्यार्थी श्रीमती सावित्री रोहित मैत्री ने भी नामांकन फार्म जमा किया है। नामांकन फार्म के संविक्षा के दिन उक्त नामांकन फार्म को निर्वाचन आर.ओ/एआरओ के द्वारा वैध बताया गया। इस संबंध में अभ्यर्थी श्रीमती सावित्री रोहित मैत्री के राशन कार्ड के पूर्ण विवरण को शिकायत आवेदन के साथ संलंग्न करते हुए आवेदक विजयशंकर मुड़ा ने श्रीमान रिटर्निग आफिसर से श्रीमती सावित्री रोहित मैत्री का आवेदन को अस्वीकृत करने की मांग किया है। अब देखना है कि पूरे मामले मे प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। वही इस मामले मे निर्वाचन अधिकारी से जानकारी लेने के लिये संपर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु उनसे संपर्क नही हो पाया।

पूर्व कार्यकाल में गबन का आरोप, सरपंच प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करने ग्रामीण ने की मांग? जनपद पंचायत बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल्हा के पूर्व सरपंच यश्विनी पटेल द्वारा इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत बेल्हा से सरपंच पद हेतु नामांकन दाखिल किया है, जिसे निरस्त करने के लिए बेल्हा निवासी खोजन प्रसाद चंद्रा ने जिला निर्वाचन अधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ को आवेदन दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखे आवेदन में खोजन चंद्रा ने लिखा है कि यश्वनी पटेल पूर्व में ग्राम पंचायत बेल्हा के सरपंच रह चुकी है, सरपंच रहते हुए उनके द्वारा 208000 का गबन किया गया था,

जिस मामले में एसडीएम न्यायालय बिलाईगढ़ में पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रकरण अभी चल रहा है। वही यश्विनी पटेल द्वारा ग्राम में ही भेजा कब्ज़ा मकान में दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें विद्युत मीटर भी उनके नाम पर लगा है। इस संबंध में आवेदक खोजन चंद्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 की संख्या 5 के तहत कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है, ऐसी कार्रवाई आरंभ की जाने से 6 वर्ष की कालावधि के लिए किसी भी पंचायत का सदस्य होने के लिए निरर्हित होती है। इसलिए श्रीमती यश्वनी पटेल का नामांकन निरस्त किया जाये। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है।

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